उतर-प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कोरोना महामारी से उपजी स्थिति से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना (UP Shramik Bharan Poshan Yojana) की शुरुआत की गयी है। इस योजना में तहत प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कामगारो को 2,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा जिससे की उन्हें कोरोना महामारी के दौरान अपने खर्चो और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साथ ही योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान भी उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे की निर्धन कामगारों को खाने-पीने की दिक्कत से ना जूझना पड़े। उतर-प्रदेश सरकार द्वारा सभी पंजीकृत और अपंजीकृत कामगारों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का फैसला किया गया है ऐसे में राज्य के करोड़ो श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की UP Shramik Bharan Poshan Yojana क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन करने के प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।
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उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना
कोरोना के कारण असंगठित क्षेत्र के कामगारों की समस्याओ को देखते हुये उतर-प्रदेश सरकार द्वारा Uttar-pradesh bharan-poshan yojna शुरू की गयी है। इस योजना में सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दिहाड़ी मजदूरों, फेरी-ठेली वाले, रोड किनारे दुकान लगाने वाले, नाई, धोबी, रिक्शा चालक और निर्माण क्षेत्र से जुड़े विभिन कामगारों को शामिल किया गया है। इन सभी कामगारों को कोरोना के कारण किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और ये आसानी से अपना गुजर-बसर कर सके इसके लिए सरकार द्वारा इन्हे 2,000 रुपए का पोषण-भत्ता प्रदान किया जायेगा। यह भत्ता पात्र कामगारो को 1000-1000 रुपए की दो समान किस्तों में प्रदान किया जायेगा जिससे की श्रमिको को किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कामगारों की खाद्यान जरूरतों को ध्यान में रखते हुये सभी लाभार्थियों को 15 किलोग्राम चावल और 20 किलोग्राम गेहूँ भी प्रदान किया जायेगा जिससे की सभी को पर्याप्त पोषण मिल सके। सरकार द्वारा योजना के माध्यम से राशन कार्ड ना होने वाले श्रमिको को भी शामिल किया गया है ताकि कोई भी कामगार योजना का लाभ लेने से वंचित ना रहे। इस योजना के तहत पोषण-भत्ते की राशि कामगारों के बैंक-अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, Highlights
इस टेबल के माध्यम से आपको उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की जानकारी प्रदान की गयी है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के श्रमिको को भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध करना |
लांच की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
लाभ | प्रदेश के श्रमिको को आर्थिक सहायता मिलेगी |
सम्बंधित राज्य | उतर-प्रदेश |
भत्ते की राशि | 2000 रुपए (1000-1000 रुपए की समान किस्तों में प्रदान की जाएगी) |
क्रियान्वयन विभाग | श्रम विभाग, उतर-प्रदेश सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://uplabour.gov.in/ |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, उद्देश्य
कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश के नागरिको को विभिन प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस महामारी का सबसे अधिक असर असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर पड़ा था जब लॉकडाउन के कारण उन्हें अपने गृह-प्रदेश को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। इस दौरान कामगारों को रोजगार के साधन ना होने के कारण आर्थिक मुश्किलों से जूझना पड़ा था जिससे की उनके सामने खाने-पीने और दैनिक खर्चो को पूरा करने की समस्या पैदा हो गयी थी। उतर-प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक श्रमिकों ने अपने राज्य को पलायन किया था ऐसे में सरकार के सामने इन सभी श्रमिकों को उचित सहायता मुहैया कराने की चुनौती भी थी। इन सभी समस्याओ को देखते हुये प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना की शुरुआत की गयी है। इन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 21 मार्च 2020 को किया गया था ताकि कोरोना के कारण प्रभावित हुये कामगारों को राहत पहुँचायी जा सके। योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे की सभी श्रमिक अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। साथ ही उन्हें मुफ्त खाद्यान भी प्रदान किया जायेगा जिससे की कोई भी मजदूर भूखा ना सोये।
यूपी श्रमिक मजदूर कार्ड से सभी मजदूरों को मिलेगा काम – ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में सरकार द्वारा सभी पंजीकृत और अपंजीकृत कामगारों को शामिल किया गया है। साथ ही राशन कार्ड ना होने वाले श्रमिको को त्वरित आधार पर राशन कार्ड भी प्रदान किये जा रहे है ताकि उन्हें योजना के माध्यम से खाद्यान सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके। प्रदेश के 5 करोड़ से भी अधिक कामगारों को इस योजना के माध्यम से कवर किया गया है।
योजना के अंतर्गत शामिल कामगारों की श्रेणी
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना को सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इसमें श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों और विभाग में अपंजीकृत श्रमिकों को लाभ दिया जायेगा। सरकार द्वारा योजना में शामिल की गयी प्रमुख श्रेणियों का विवरण इस प्रकार है :-
- दिहाड़ी मजदूर
- रिक्शा चालक
- निर्माण श्रमिक
- स्ट्रीट वेंडर
- नाई
- दर्जी
- सब्जी और फल विक्रेता
- हलवाई
- पटरी व्यवसायी
- अंत्योदय श्रेणी से आने वाले कामगार
- मंडियों में काम करने वाले पल्लेदार
- धोबी
- मोची
- ठेला और रिक्शा चालक
- सड़क किनारे रेड़ी, खोमचा, फेरी लगाने वाले कामगार और अन्य सभी श्रमिक
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी श्रमिको को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है। इसमें सरकार द्वारा जिला-स्तर पर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है जिसके माध्यम से जिला स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही अधिक से अधिक श्रमिको को इस योजना का लाभ मिल सके इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर योजना की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रावधान रखे गये है।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, लेटेस्ट अपडेट (latest-Update)
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत अब तक 6 करोड़ से भी अधिक असंगठित क्षेत्र के कामगार पंजीकरण करवा चुके है। सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2021 तक प्रदेश के असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण करवाने वाले कामगारों को इस योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 जनवरी 2022 को इस योजना के तहत सहायता राशि जारी करते हुये प्रदेश के 1.50 करोड़ से भी ज्यादा मजदूरों के अकाउंट में 1000-1000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गयी है। सरकार द्वारा शीतकालीन सत्र के दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किया गया है जिसके तहत इस योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इस योजना की अगली क़िस्त को जारी करने सम्बंधित घोषणा को जल्द ही जारी किये जाने की उम्मीद है। 31 दिसंबर 2021 तक इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवाने वाले लाभार्थियों की संख्या 6.29 करोड़ है। सरकार द्वारा इन कामगारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत मुफ्त खाद्यान का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है जिससे की प्रदेश के करोड़ो श्रमिको को लाभ मिला है।
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आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में आवेदन करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निम्न पात्रतायें निर्धारित की गयी है :-
- आवेदक को उतर-प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- सिर्फ असंगठित क्षेत्र से आने वाले कामगार ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
- वे सभी नागरिक जो प्रदेश के श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं है उन्हें भी योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदन करने के लिए श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अन्य सभी शर्तों को भी पूरा करना होगा।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले उतर-प्रदेश के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uplabour.gov.in पर जायें।
- होमपेज पर आपको Online registration and renewal का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इसमें आपको login सेक्शन दिखाई देगा। login सेक्शन के नीचे register here के विकल्प पर क्लिक कर दे।
- अगले पेज पर आपके सामने उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें आपको सभी मांगी गयी जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी जमा करवाना होगा।
- इसके बाद अन्य सभी फॉर्मलिटीज पूरी करके आप आवेदन पत्र को जमा कर सकते है।
इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी श्रमिकों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को आवेदन करने में आसानी होगी। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑफलाइन माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते है।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले श्रमिक नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत या सम्बंधित नगर निकाय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम-पंचायत या अन्य नामित विभाग से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे। इसके पश्चात आवेदन पत्र को भरकर संबधित विभाग में जमा कर दे। इसके लिए श्रम विभाग में अपंजीकृत श्रमिक या बिना राशन कार्ड वाले श्रमिकों को शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा विभागीय स्तर पर आवेदन सम्बंधित जानकारियों को ऑनलाइन फीड करने की जिम्मेदारी नगर-निगम के द्वारा नामित नोडल अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्र में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियो की होगी। इन अधिकारियो के द्वारा विभागीय स्तर पर कामगारों के डाटा को ऑनलाइन माध्यम से फीड किया जायेगा।
- योजना में वांछित सूचनाओं को फीड करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारियो को या नगर स्तर पर सरकार द्वारा नियुक्त नगर आयुक्त को जिम्मेदारी दी गयी है। साथ ही योजना के क्रियानवयन के लिए अन्य विभागीय कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।
- लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार द्वारा नगर निगम में पंजीकृत कामगार, स्थानीय स्तर पर पंजीकृत कामगार, वेंडर्स की सूची, विभाग द्वारा पंजीकृत कामगार और अन्य कामगार श्रमिकों सम्बंधित अन्य सूचियों की मदद ली जाएगी। इसके बाद सम्बंधित अधिकारियो द्वारा कामगारों का सत्यापन करके लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा।
इस प्रकार से पात्र नागरिक ऑफलाइन माध्यम से योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
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शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत श्रमिकों को योजना सम्बंधित किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। अगर कामगारों को योजना सम्बंधित किसी भी प्रकार की असुविधा होती है तो वे इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
- सबसे पहले यूपी श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uplabour.gov.in पर जायें।
- होमपेज पर आपको online grievances का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर click here to register your complain के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इसमें आपको यूजर id और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दे।
- अगले पेज पर आपके सामने शिकायत पत्र खुल जायेगा। इसमें अपना नाम, पता और अन्य जानकारियाँ दर्ज कर दे। साथ ही योजना सम्बंधित शिकायत भी दर्ज कर दे। इसके बाद अन्य फॉर्मलिटीज पूरी करके इसे जमा कर दे। इस प्रकार से आप योजना के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
योजना से सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उतर (FAQ)
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना उतर-प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र से आने वाले कामगारों को भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा जिससे की वे कोरोना महामारी के कारण उपजे हालात से निपटने में सक्षम हो सकेंगे। साथ ही सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को 2,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जायेगा। योजना के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले भत्ते की राशि को लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जायेगा।
उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये स्टेस्प को फॉलो करके आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
उतर-प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ही शुरू किया गया है। ऐसे में प्रदेश के स्थायी निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।