CM Girl Marriage Scheme: क्‍या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यूपी शादी अनुदान योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को प्राधिकरण को 51,000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा की गई एक पहल है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उन्हें शादी अनुदान में तरजीह दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी करने वाली लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी शादी अनुदान योजना 2022 शुरू की है। लड़की की शादी के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। दुल्हन की उम्र 18 साल से कम और दूल्हे की उम्र 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

यूपी शादी अनुदान योजना एक परिवार में केवल 2 लड़कियों के लिए लागू है। योजना का लाभ उठाने के लिए पारिवारिक आय की एक निश्चित सीमा है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए विभिन्न लाभ हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरुरत। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, फोन नंबर, आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आदि।  अधिक जानकारी के लिए shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएँ।