UP Samuhik Vivah Yojana: 51000 रुपये देगी सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए , पढ़ें पूरी खबर

UP Samuhik Vivah Yojana: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी राज्य के सभी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कुछ न कुछ योजनाओं का शुभारम्भ करते रहते हैं। ऐसे ही उन्होंने राज्य की गरीब महिलाओं का कल्याण करने के लिए एक योजना की शुरुआत की है। इस योजना को यूपी सामूहिक विवाह योजना का नाम दिया गया। सरकार ने इस योजना की शुरुआत उन गरीब परिवारों के लिए की है जो की अपनी बेटियों की शादी करने में असमर्थ है। यदि आप इस योजना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें।

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यूपी सामूहिक विवाह योजना क्या है

यूपी सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी कराई जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को मिलेगा जो की आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राज्य की विधवा महिलाएं जो भी पुनः विवाह करना चाहती है वो भी इस योजना का लाभ उठा सकती है। बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार तक की सहायता प्रदान कराइ जाएगी। इस योजना में सरकार ने प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह कराने हैं। इसीलिए प्रत्येक ब्लॉक को इसकी जिम्मेदारी दी गयी है।

Highlights Of UP Samuhik Vivah Yojana

योजना यूपी सामूहिक विवाह योजना
राज्य उत्तर प्रदेश
शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी के द्वारा
वर्ष 2021- 2022
लाभार्थी राज्य की सभी गरीब महिलाएं
उद्देश्य राज्य की गरीब बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद करना

कितना मिलेगा लाभ

इस योजना में भाग लेने वाले सभी विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की और से 51 हजार तक की सहायता प्रदान कराइ जाएगी। जिसमे से 35 हजार रूपए लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाए जायेंगे। और बाकी के रूपये विवाह में खर्च हो जायेंगे। विवाह की सभी सामग्री की व्यवस्था सरकार द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ साथ सरकार बेटियों को उपहार स्वरुप बेटियों के उपयोग किये जाने वाली सामग्री भी दी जाएगी। उपहार में बेटियों को बर्तन, कपडे, पायल और किचन की सामग्री दी जाएगी।

किसे मिलेगा लाभ

इस योजना में राज्य की सभी गरीब परिवारों की बेटियां भाग ले सकती हैं। साथ ही साथ यदि विधवा महिला पुनः चाहती है तो वो भी इस योजना का लाभ लेने के लिए इसमें आवेदन कर सकती है। और यदि किसी महिला का तलाक हो गया है और वो विवाह करना चाहती है तो वो भी इसमें भाग ले सकती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की दो लड़कियां भी ले सकती हैं। इसमें आवेदन के लिए लड़की की उम्र 18 से ऊपर और लड़के की उम्र 21 से ऊपर होनी चाहिए।

यूपी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन के लिए पात्रता/दस्तावेज

यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास निम्न पात्रताओं का होना अनिवार्य है।

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • विधवा महिलाओं को उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • तलाक ली हुई महिलाओं को उनका तलाक का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक और खाता नंबर

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