सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिको को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिये राशन कार्ड जारी किया जाता है। राशन कार्ड के माध्यम से पात्र परिवार सरकार द्वारा सस्ती दरों पर खाद्यान प्राप्त कर सकते है। सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिको की स्थिति को ध्यान में रखते हुये विभिन प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते है जिसके आधार पर नागरिको को खाद्यान का लाभ मिल पाता है। हालांकि बहुत सारे परिवार ऐसे भी है जो की आर्थिक रूप से सम्पन होने के बावजूद भी गैरक़ानूनी तरीके से राशन कार्ड हासिल कर लेते है और सरकार द्वारा दी जा रही खाद्यान योजना का अवैध तरीके से लाभ उठाते रहते है। अब उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे नागरिको के खिलाफ सख्त कार्यवाही का मन बनाया जा चुका है। सरकार द्वारा ऐसे सभी नागरिको को अपना राशन कार्ड सरेंडर (UP ration card surrender) करने के आदेश दिये है। यूपी राशन कार्ड सरेंडर प्रक्रिया के अतिरिक्त आपको इस आर्टिकल के माध्यम से UP Ration Card के लिए पात्रता [नियम] के बारे में भी बताया जायेगा जिससे आप अपनी पात्रता जांच सकें। चलिये जानते है राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे की पूरी प्रक्रिया के बारे में।
Article Contents
यूपी राशन कार्ड सरेंडर कैसे करे, उद्देश्य
उतरप्रदेश में ऐसे हजारो परिवार है जो की आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी गैर-क़ानूनी तरीके से राशन कार्ड प्राप्त कर लेते है। सरकार द्वारा राशन कार्ड प्राप्त करने के लिये तय गये मानकों को पूरा ना करने के बावजूद भी ये नागरिक राशन कार्ड बनवाकर सस्ते खाद्यान का लाभ प्राप्त करते रहते है। इससे ना सिर्फ सरकार को नुकसान होता है अपितु गरीब लोग भी अपना हक़ पाने से वंचित रह जाते है।
यहाँ भी देखें -->> क्विज खेलकर इनाम कमाएं
इन सभी समस्याओ को देखते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी सक्षम परिवारों को अपना राशन-कार्ड सरेंडर (UP ration card surrender) करने के निर्देश दिये गये है। जो भी परिवार राशन कार्ड प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रताओ को पूरा नहीं करते है उन्हें अपना राशन कार्ड निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करना होगा अन्यथा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
UP ration card surrender
जिन भी नागरिको ने अवैध तरीके से अपना राशन कार्ड बनवाया है और सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सस्ती राशन का लाभ लिया है ऐसे परिवारों को सरकार द्वारा अपना ration card surrender करने का मौका दिया गया है। जिन भी अपात्र परिवारों ने अभी तक अपना राशन-कार्ड सरेंडर नहीं किया है ऐसे लोगो को सरकार द्वारा अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। इसके बाद सरकार द्वारा ऐसे परिवारों के खिलाफ क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा ऐसे परिवारों से वसूली के निर्देश भी दिये गये है। सरकार द्वारा निर्धारित तिथि के बाद ऐसे परिवारों से निर्धारित मानकों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया भी आरम्भ की जायेगी।
UP Ration Card के लिए पात्रता [नियम]
सरकार द्वारा पात्र परिवारों को राशन कार्ड का लाभ देने के लिये यूपी राशन कार्ड मानदंड सूची भी जारी कर दी गयी है। जो भी परिवार सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानकों को पूरा करते है ऐसे लोगो को सरकार द्वारा खाद्यान सुरक्षा का लाभ निरंतर प्रदान किया जायेगा। सरकार द्वारा राशन कार्ड के लिये निम्न पात्रतायें निर्धारित की गयी है।
- आवेदक उत्तर-प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले नागरिक ही राशन कार्ड का लाभ प्राप्त करने के पात्र है।
- राशन कार्ड पर मुखिया के तौर पर घर की सबसे वरिष्ठ महिला का नाम दर्ज होना आवश्यक है।
- राशन कार्ड प्राप्त करने के लिये आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर परिवार कृषक वर्ग से है तो ऐसी स्थिति में 2 हेक्टेयर से कम सिंचित कृषि भूमि वाले कृषक परिवारों को राशन कार्ड का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- किसी असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति या 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बुजुर्ग के घर के मुखिया होने की स्थिति में भी उन्हें राशन कार्ड का लाभ प्रदान किया जायेगा बशर्त्ते परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से कम हो।
- सीमान्त क्षेत्र में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले ग्रामीण एवं आदिवासी नागरिक
UP Ration Card के लिए अपात्र नागरिक
उतर-प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सभी नागरिको को राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिये गये है जो की अपात्रता की श्रेणी में आते है। सरकार द्वारा निम्न नागरिको को राशन कार्ड हेतु अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है :-
- जिन भी नागरिको के पास ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर में बना पक्का मकान है ऐसे सभी नागरिको को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। 100 वर्ग मीटर पक्के मकान वाले परिवारों को सरकार द्वारा अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
- जिन भी नागरिको के पास अपना चौपहिया वाहन जैसे कार, ट्रेक्टर या अन्य वाहन है ऐसे नागरिको को अपना राशन कार्ड बंद करना आवश्यक होगा।
- आयकर भरने वाले परिवारों को भी उतर-प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड की अपात्रता वाले नागरिको की सूची में शामिल किया गया है।
- जो भी नागरिक केंद्र या राज्य सरकार की सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत है ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिको को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है उन्हें भी अपना राशन कार्ड रद्द करना होगा।
- जिन भी परिवारों के पास अपना पक्का मकान है और इसमें एयर-कंडीशनर लगा है या जिन घरों में 5 किलोवाट क्षमता का जेनेरेटर लगा है ऐसे परिवारों को भी अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
- जिन भी नागरिको के पास अपना कोई हथियार या लाइसेंस है ऐसे नागरिको को राशन कार्ड की अपात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
- जिन भी परिवारों के पास 80 वर्ग मीटर में फैला किसी तरह का व्यवासायिक प्रतिष्ठान या व्यापारिक गतिविधियों से सम्बंधित स्थान है ऐसे परिवारों को भी अपना ration card surrender करना होगा।
UP ration card surrender से सम्बंधित प्रश्नोत्तर (FAQ)
UP ration card surrender सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अपात्र नागरिको की सूची सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है।
हाँ। सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों को राशन कार्ड हेतु अपात्र माना गया है। ऐसे सभी कर्मचारियों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।
हाँ। सरकार द्वारा द्वारा सभी अपात्र नागरिको को समय पर अपने राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश दिये है। समय पर राशन कार्ड सरेंडर ना करने वाले अपात्र नागरिको के खिलाफ सरकार द्वारा क़ानूनी कार्यवाही की जायेगी।