उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऐसे निकालें :- यूपी सरकार द्वारा दाखिला ख़ारिज (म्युटेशन) की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है। राजस्व विभाग की मदद से अब यूपी के नागरिक घर बैठे अपने किसी भी जमीन से जुड़े सम्पति विवरण को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब लोगों को ऑफिसों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। सम्पति के लिए यह दस्तावेज सबसे इंपोर्टेंट होता है। बैनामा को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जब किसी की सम्पति को खरीदी या बेचीं जाती है तो उसमें पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम पंजीकृत होना ज़रूरी है जिसे दाखिला ख़ारिज कहते हैं।
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उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा
यदि आपके पास कोई सम्पति है और उसकी रजिस्ट्री आपके नाम है पर उसका दाखिला ख़ारिज आपके नाम पर नहीं है तो कागज़ों में और सरकार के लिए वह सम्पति आपकी नहीं मानी जाएगी वो प्रथम पक्ष की मानी जाएगी। आज हम आपको इस पोस्ट में बताएँगे की किस तरह से आप दाखिला ख़ारिज को अपने नाम पर कर सकते हैं। आवदेन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज आदि। ध्यान से लास्ट तक इस पोस्ट को पढ़ें।
आर्टिकल | उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऐसे निकालें |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
विभाग | स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश |
उद्देश्य | यूपी के नागरिकों को ऑनलाइन दाखिला ख़ारिज की सुविधा देना |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
वर्ष | 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | click here |
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा ऑनलाइन करने का उद्देश्य
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा सम्पति के विवरणों जैसे दाखिला ख़ारिज बैनामा या अन्य सम्पति से जुड़े विवरणों को ऑनलाइन कराने का उद्देश्य ये है की नागरिकों को ऑनलाइन मिल सके ताकि उन्हें ऑफिसों के चक्कर न काटना पड़े और घर बैठे आसानी से बैनामा, सम्पति पंजीकरण आदि से सम्बंधित जानकारियों को ऑनलाइन ही इनका निपटारा कर सके। सम्पति के विवरणों को ऑनलाइन सुविधा देने से एक पारदर्शिता आएगी जमीन-जायदाद सम्बन्धी होने वाली धोखाधड़ी में लगाम लगेगी व जो भी सम्पति का क्रय या विक्रय करना चाहेगा वो पहले से ही ऑनलाइन भूमि की जाँच कर सकेंगे और अपने साथ होने वाले धोका धड़ी से बच सकेंगे।
यूपी सम्पत्ति का बैनामा करने के लिए दस्तावेज
- शपथपत्र
- इन्डेम्निटीबांड
- प्रॉपर्टीज भुगतान की रसीद
- रजिस्ट्री वाली जमीन के कागजत की कॉपी
- दाखिला ख़ारिज की आवेदन फीस स्टाम्प के साथ जमा होगी
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा निकालने का ऑनलाइन प्रोसेस
- आपने कोई सम्पति ली या या फिर जिसके नाम पर सम्पति थी उसकी मृत्यु हो गई है और आप सम्पति में दर्ज नाम को बदलवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको राजस्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उत्तरप्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट खुल जाएगी इसके बाद आपकी सम्पति पंजीकरण वाली टेबल में सम्पति खोजें पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करना है।
- लॉगिन करने के बाद दिए गए ऑप्शन में अपने पंजीकरण के आधार पर चुनाव करना है।
- फॉर्म में सम्पति का पता पंजीकरण सं० तथा पंजीकरण दिनांक का चुनाव करना है और अगले पेज पर अपनी सम्पति का बैनामा देखने के लिए जिला, सम्पति का पता, तहसील, आदि जानकारी दर्ज करनी है।
- सभी डिटेल्स भरने के बाद विवरण देखें पर क्लिक करें।
- अब आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको उस वर्ष के सभी सम्पति सम्बन्धी बैनामा का विवरण दिखाई देगा।
- इस लिस्ट में सभी का नाम पता आदि दर्ज होता है। जिसमें आपको ढूंढ़ने में आसानी होगी।
- सम्पति विवरण मिलने के बाद इनमें से पहला विकल्प सम्पति विवरण देखने का है दूसरा ऑप्शन पर क्लिक करें अब आपका बैनामा खुल जाएगा।
- अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसका पीडीऍफ़ प्रिंट निकलकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हो।
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का स्टाम्प वापसी
अगर आप स्टाम्प वापसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है –
- इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- होमपेज खुलने के बाद आपको स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको नवीन आवेदन है तो इसपर वार्ना प्रयोक्ता हैं तो इसपर क्लिक करना है।
- प्रयोक्ता लॉगिन करना पर आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको आवेदन संख्या और पासवर्ड एंटर करना है और प्रवेश करें पर क्लिक करना है।
- प्रवेश करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगा उसमें आपको अपनी डिटेल्स डालनी होगी और फॉर्म को सबमिट करना होगा।
- अब आपकी स्टाम्प वापसी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा, दाखिला ख़ारिज के लाभ
- ऑनलाइन सेवाओं से राज्य के नागरिकों को ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने होंगे सीधे घर बैठे ही सम्पति का विवरण प्राप्त कर पाएंगे।
- सम्पति का बैनामा और दाखिला ख़ारिज लेने के लिए लोगों को न तो किसी लम्बी लाइन में लगनी है न ही किसी भी प्रकार का डोनेशन देना है।
- ऑनलाइन सेवाओं से पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगी।
- सम्पति के मामलों में हो रहे धोखाधड़ी पर रोकथाम होगी।
पंजीकृत लेखपत्र के प्रमाणपत्र का नवीन आवेदन ऐसे करें
- लेखपत्र के प्रमाण का नवीन आवेदन करने के लिए सबसे पहले स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर आना है।
- होमपेज पर पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र का आवेदन की बटन पर क्लिक करना है।
- अब आप[के सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई साड़ी डिटेल्स जैसे जनपद, पंजीकृत संख्या, पंजीकरण दिनांक, नाम आदि ध्यान से भरना है।
- अब प्रवेश करें बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपकी पंजीकृत लेखपत्र के प्रमाणपत्र का आवेदन पूरा हो चुका है।
सम्पति का बैनामा से सम्बंधित प्रश्न
उत्तर प्रदेश सम्पत्ति का बैनामा अब यूपी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, अब इसे आप ऑनलाइन स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सम्पति के विवरण सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। जिसे आप कभी भी घर बैठे देख सकते हैं।
यह एक प्रकार का सरकारी सम्पति से सम्बंधित दस्तावेज है जिसमें किसी व्यक्ति की सम्पति को खरीदने या फिर उसकी मृत्यु हो जाने पर उस सम्पति का उत्तराधिकारी बदलने के प्रयोग में लिए जाता है।
यदि आप यूपी के निवासी हो तो और अपना या किसी की जमीन या दुकान का बैनामा ऑनलाइन निकलना चाहते हो तो ऊपर आपको प्रोसेस बताया गया है उसे फॉलो करके ऑनलाइन बैनामा डाउनलोड कर सकते हो।
भमि का विवरण ऑनलाइन होने का फायदा ये है की भूमि से जुड़े सभी सेवाएं बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटने से पारदर्शी तरीके से घर बैठे उपलब्ध हो रही है। ऑनलाइन होने से धोखाधड़ी में रोकथाम होगी और सम्पति के क्रय-विक्रय में पारदर्शिता आएगी।
सम्पति के बैनामा में उपयोग होने वाले स्टाम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलाइन जमा नहीं होती उसके लिए आपको सम्बंधित कार्यालय में विजिट करना होगा।
यूपी सम्पत्ति का बैनामा करने के लिए आपके पास शपथपत्र, इन्डेम्निटीबांड, प्रॉपर्टीज भुगतान की रसीद, रजिस्ट्री वाली जमीन के कागजत की कॉपी आदि होना ज़रूरी है और दाखिला ख़ारिज की आवेदन फीस स्टाम्प के साथ जमा होगी।