देश के किसानो के विकास के लिए सरकार अलग अलग तरीके के प्रयास करती है। फसल के सुधार से लेकर किसानों की आर्थिक सहायता तक का प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू ही कृषि छेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है। Rashtriya Krishi Vikas Yojana की शुरुवात 29 मई 2017 को की गई थी। अब इस योजना की आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन है अब किसी को कही जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी अब घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत भी होगी। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े।
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इस लेख के द्वारा हम आपको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है , कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या है और इस योजना से होने वाले क्या लाभ है, कौन से आवश्यक दस्तावेज है, पात्रता और इस लेख कुछ प्रश्न उत्तर सब बताएंगे।
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Rashtriya Krishi Vikas Yojana
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को केंद्र सरकार द्वारा किसानो को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और कृषि क्षेत्र एवं सम्बन्ध क्षेत्रों का विकास करने के लिए बनाया गया है। भारत के कृषि एवं सम्बन्ध क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन , प्रौद्योगिकी और कृषि संसाधन का ध्यान रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 4 % तक की वार्षिक वृद्धि कृषि क्षेत्र में प्राप्त हो सकेगी। इस योजना के तहत कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, इसके माध्यम से बाजार सुविधा, गुणवत्तापूर्ण इनपुट , भंडारण आदि की पोहोच सुनिश्चित की जा सकेगी।
Rashtriya Krishi Vikas Yojana में किसानो की आवश्यकता के अनुसार योजना का निर्माण किया जाएगा। कृषि क्षेत्र का विकास करने में ये योजना समर्थ होगी। इस योजना के माध्यम से किसानो को अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही इसके माध्यम से किसानो की आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा।
योजना का नाम | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना |
किसने शुरू की | भारत सरकार ने |
लक्ष्य | कृषि क्षेत्रों का विकास करके किसानो को आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | भारत के किसान |
आरम्भ तिथि | 27 मई 2017 |
कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष वृद्धि | 4 % |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार योजना |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.rkvy.nic.in |
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओ के लाभ और विशेषताएं
- कृषि के साथ साथ विभिन्न कौशल विकास नवाचार और कृषि व्यवसाय मोडल के माध्यम से कृषि विकास योजना के अंतर्गत युवाओ को सशक्त बनाया जाएगा।
- Rashtriya Krishi Vikas Yojana को केंद्र सरकार द्वारा 27 मई 2017 को आरम्भ किया गया।
- देश में कृषि और उससे सम्बंधित क्षेत्रों में विकास करना ही इस योजना के आरम्भ का मुख्य उद्देश्य है।
- देश के सभी राज्यों में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इस योजना के माध्यम से उत्पादन प्रदान करना।
- इसके साथ-साथ मशरूम की खेती ,फूलों की खेती ,एकीकृत खेती आदि के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
- देश में उत्पादन का विकास भी Rashtriya Krishi Vikas Yojana के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- महत्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने का लक्ष्य कृषि विकास योजना के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।
- स्थानीय जरूरतों फसलों और प्राथमिकताओं को इसके साथ साथ बेहतर रूप से सुनिश्चित किया जाए।
- घटकों का समग्र ढंग से समाधान करके उनका उत्पादन बढ़ाया जाएगा और हमारे किसानो की आय में वृद्धि होगी।
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Rashtriya Krishi Vikas Yojana के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्थाई प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्क्रीनिंग एवं अनुमोदन समिति
राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति :
राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति का गठन हर एक राज्य द्वारा किया जाएगा। जिसके अंदर प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन किया जाएगा। यह कमेटी किसी नॉमिनेटेड ऑफिसर या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन द्वारा संचालित की जाएगी स्टेट चीफ सेक्रेटरी द्वारा इसके अन्य मेंबर बनाए जाएंगेऔर सभी प्रोजेक्ट प्रपोजल का मूल्यांकन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा।
राज्य स्तरीय स्वकृति समिति
राज्य स्तरीय स्वकृति समिति का गठन सभी राज्यों द्वारा किया जाएगा। जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी को नियुक्त किया जाएगा। राज्य स्तरीय स्वकृति समिति प्रोजेक्ट का मूल्यांकन राज्य स्तरीय परियोजना जांच समिति द्वारा करने के पश्चात अप्रूवल दिया जाएगा। जो इस कमिटी द्वारा प्रोजेक्ट को अप्रूव करेंगी।
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मुख्य घतक
नियमित RKVY-RAFTAAR (इंफ्रास्ट्रक्चर / एसेट ):
इस घटक के अंतर्गत राज्य द्वारा 70% परिव्यत में से 20 % परिव्याय हिस्सा फसल पूर्व बुनयादी ढांचे की स्थापना के प्रयोग में लाया जाता है, और 30 % बजट का उपयोग कटाई के बाद के बुनयादी ढांचे की स्थापना के लिए किया जाता है। जिसके लिए जमीनी स्तर पर आवश्यकता के आधार पर सभी राज्य परियोजनाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
नियमित RKVY-RAFTAAR मूल्यवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाएं
इस योजना के घटक के अंतर्गत निधि के 70% हिस्से में 30% हिस्सा राज्य मूल्यवर्धन कृषि व्यवसाय परियोजना के प्रयोग के लिए लाया जाएगा। इसके माध्यम से उत्पाद से लेकर किसी भी कृषि या सम्बंधित क्षेत्र की गतिविधियों के लिए किसानो की आय में बढ़ोतरी लाई जा सकेगी।
नियमित RKVY-RAFTAAR फ्लेक्सी फंड्स
कृषि सम्बंधित क्षेत्रों की नवीन गतिविधियों के लिए राज्य द्वारा 20 % हिस्सा निधि के 70 % हिस्से में से इस घटक के अंतर्गत लाया जाएगा।
4 – नियमित RAFTAAR स्पेशल सब स्कीम
राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न उप योजनाएं इस योजना के माध्यम से संचालित की गई है। जिसके तहत अलग अलग घटको में निधियो के आवंटन में सूक्ष्म सिंचाई , फसल कटाई के बाद के प्रबंधक को उपर्युक्त रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा एवं जिन जिलों में सूखा पड़ा है उन जिलों में भी ध्यान दिया जाएगा। अगर भारत सरकार द्वारा 1 वर्ष में किसी विशेष उप योजना की घोषणा नहीं की जाती है या फिर बजटीये आवंटन में उप योजनाओ की राशि 20 % से कम होती है तो तव शेष राशि नियमित RKVY निधि में आवंटित कर दी जाएगी।
5 – कृषि उद्यमिता विकास
इस योजना के माध्यम से कृषि उद्यमियों का विकास किया जाएगा , और इसके लिए अलग से बजट भी निर्धारित किया जाएगा, जिसके द्वारा कृषि उद्यमियों का विकास किया जाएगा। उनको आर्थिक सहायता भी इसके अलावा मुहैया कराई जाएगी, उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में जिससे मदद मिल सके।
फॉर्मर प्रोडूसर आर्गेनाइजेशन का प्रमोशन –
फॉर्मर प्रोडूसर आर्गेनाइजेशन का प्रमोशन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से किया जाएगा। SPO का फॉर फार्मेशन के लिए इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाओ का संचालन किया जाएगा। SPO को इसके आलावा सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस माध्यम से वह सभी SPO जिसमे 500 या फिर इससे अधिक किसान शामिल होंगे उनको इस योजना के माध्यम से लाभ पोहचाया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि संबंधित विभाग
- क्रॉप हसबेंडरी
- एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन
- प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
- सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन
- डेयरी डेवलपमेंट
- एनिमल हसबेंडरी एंड फिशरीज
- फॉरेस्ट्री एंड वाइल्डलाइफ
- एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन
- फूड स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग
- हॉर्टिकल्चर
- अदर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम एंड कोऑपरेशन
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए प्रशाशनिक खर्च
- 2 % प्रशाशनिक खर्च के लिए राज्यों द्वारा प्रदान किये गए बजट में से खर्च किया जाएगा। जिसमे से कंसलटेंट को पेमेंट करना , स्टाफ कॉस्ट ,रिकरिंग पेमेंट आदि , शामिल होंगे।
- परन्तु इस आधार पर कोई भी स्थाई रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकेगा। और ना ही किसी प्रकार के वाहन को खरीदा जा सकेगा।
- इसके आलावा 5 % बजट का उपयोग DPR तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
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Rashtriya Krishi Vikas Yojana का कार्यान्वयन
- कृषि विभाग नोडल एजेंसी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी योजना के तहत कार्यान्वयन के लिए बनाई जाएगी।
- राज्य को आवंटित किये गए बजट में से 2 % राशि कार्यान्वयन एजेंसी के सञ्चालन हेतु खर्च की जाएगी।
- राज्य कृषि प्लान एवं राज्य कृषि अवसंरचना विकास स्कीम को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान भी प्रदान होगा।
- कार्यान्वयन एजेंसी के पास ही योजना का मूल्यांकन दायित्व एवं कार्यान्वयन प्रदान होगा ।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- यूटीलाइसेशन सर्टिफिकेट भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से जमा होंगे।
- राज्य द्वारा आवंटित किये गए बजट का प्रबंधन का अधिकार भी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- अगर आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लाभ उठाना चाहते है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि विभाग ( AGRICULTURE DEPARTMENT ) में जाना होगा। वहा आपको अधिकारीयों से बात करनी होगी और इस योजना का लाभ कैसे ले सभी जानकारी आपको वही से प्राप्त करनी होगी।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़े प्रश्न / उत्तर
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://www.rkvy.nic.in/ .है
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि विभाग (AGRICULTURE DEPARTMENT ) में जाना होगा बाकी सभी जानकारी आपको वही से प्राप्त होगी।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कृषि विभाग नोडल एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है
आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण ,मोबाइल नंबर,ईमेल आईडी ,पासपोर्ट साइज फोटो
हेल्पलाइन नंबर
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION Shri Narendra Singh Tomar (Hon’ble Minister of Agriculture & Farmers Welfare) +91 11 2338 3370 [email protected] |
Shri. Sanjay Aggarwal (Secretary – A & C) +91 11 2338 2651 [email protected] |
Ms. Chhavi Jha (Joint Secretary) +91 11 2338 2444 +91 11 2307 3779 [email protected] |
Sh. Anand Krishan (Joint Director) +91 11 2378 2006 +91 11 2378 2006 |
Sh. Ganesh Singh (Under Secretary) +91 11 2338 4322 [email protected] |
Sh. C. T.Jhonson (Section Officer) +91 11 2307 0964 [email protected] |
Sh. Nitin Kumar (Assistant Programmer) 011-23070964 |
Ms Dolly Chakrabarty (Additional Secretary) +91 11 2307 0306 +91 11 2307 0916 [email protected] |