दोस्तों जैसा की हम सभी जानते हैं, की देश में कृषि को बढ़ावा देने व किसानों की आय में वृद्धि के लिए बहुत सी राज्य सरकारें नई-नई योजनाओं के माध्यम उन्हें लाभ प्रदान करती है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरी करने वाले किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना का आरम्भ किया गया है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे किसान जिनकी अपनी कृषि भूमि नहीं हैं और वह कृषि मजदूरी का कार्य करते हैं ऐसे सभी किसानों को सरकार Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Krishi Majdur Nyay Yojana के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 6000 रूपये की सहायता राशि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने व परिवार के भरण पोषण करने में सहयोग देने के लिए प्रदान करेगी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसानों को पोर्टल की आधकारिक वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करना होगा, आवेदन की बाद ही उन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला लाभ मिल सकेगा। इस योजना में आवेदन के लिए आवेदकों को क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इससे जुडी सभी जानकारी वह हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना 2022
इस योजना का आरम्भ इस वर्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के कृषि मजदूरी से जुड़े लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन किसानों को आर्थिक लाभ प्रदान करवाती है, इसके लिए योजना के बेहतर कार्यन्वयन हेतु इसमें 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है। जिसका लाभ राज्य के उन 15 लाख आवेदक किसानों को प्रदान किया जा सकेगा, जिनके पास अपनी कृषि भूमि ना होने के कारण वह खुद से किसी प्रकार की फसल का उत्पादन नहीं कर पाते और उन्हें केवल खरीफ फसलों के उत्पादन के समय ही रोजगार प्राप्त हो पाता है, जिससे अन्य मौसम में रोजगार ना होने से उन्हें बहुत सी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं, ऐसे सभी किसानों को योजना के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान की जाती है।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin Nyay Yojana : Details
योजना का नाम | राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
साल | 2022 |
संबंधित विभाग | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
लाभार्थी | राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन किसान |
उद्देश्य | किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | rggbkmny.cg.nic.in |
ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना कार्यन्वयन
राज्य के प्रतियेक पात्र नागरिक को योजना का लाभ सही से प्राप्त हो सके, इसके लिए इसके कार्यन्वयन हेतु सरकार द्वारा संचालक व कलेक्टर की नियुक्ति के माध्यम से किया जाएगा जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना के कार्यन्वयन के लिए जिला स्तर पर संचालक/आयुक्त और राज्य स्तर पर कलेक्टर द्वारा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
- इस योजना में आवेदकों द्वारा किए है पंजीकरण के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा पंजीकृत नागरिकों की सूची तैयार की जाती है।
- जिसके बाद आवेदकों द्वारा किए गए पंजीकरण व दस्तावेजों की जानकारी की जाँच की जाती है।
- जिसमे यदि आवेदकों की पात्र सूची में किसी तरह की गलती होने पर ग्राम सभी द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा को इसके आपत्ति दर्ज की जाएगी।
- करने बाले नागरिक योजना का लाभ ले प्राप्त करने के लिए आपत्ति दर्ज की जाएगी।
- आवेदन से जुडी सभी तरह की आपत्ति का निवारण हो जाने के बाद पात्र आवेदक लाभार्थी को योजना से जोड़ कर अन्य अपात्र लाभार्थियों को इसकी सूची से हटा दिया जाएगा।
- इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा तैयार की गई इस सूची को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा।
- 4 माह के अंतर्गत अंतिम सूची पंजीयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने तिथि तैयार कर ली जाएगी।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के लाभ एवं विशेषताएं
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर भूमिहीन किसानों को योजना का लाभ प्रदान करवाएगी।
- योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए राज्य के किसान आसानी से इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर घर बैठे ही आवेदन कर सकेंगे।
- राज्य सरकार द्वारा योजना के बेहतर कार्यन्वयन हेतु इसमें 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- आवेदक किसान को सरकार द्वारा प्रतियेक वर्ष 6000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि आवेदक को दो किश्तों में जारी की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानो को आर्थिक सहयोग प्राप्त होने से उनकी आजीविका बेहतर हो सकेगी।
- ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना में आवेदक लाभार्थी को दी जाने वाली अनुदान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में जारी करवाई जाएगी।
- योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर आयुक्त/संचालक भू अभिलेख और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है।
- किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सकेगी और उन्हें आर्थिक समस्याओं से राहत मिल सकेगी।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin krishi Majdur Nyay yojana की पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए इसकी कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जिन्हे पूरा करने वाले आवेदकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, इसके लिए योजना की पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत वह सभी कृषि मजदूर जो चरवाहा, मोची, धोबी, पुरोहित, लोहार का कार्य करते हैं वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- राज्य के वह सभी किसान जिनके पास अपनी भूमि नहीं है और केवल शारीरिक श्रम करके ही वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, तो वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- योजना में पंजीकृत आवेदक की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को दोबारा नया आवेदन करना होगा।
- यदि आवेदक के परिवार में माता-पिता के पास उनकी कृषि भूमी है और उनकी मृत्यु के बाद किसान को उसका मालिकाना हक प्राप्त होगा तो वह योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- जिन आवेदकों के पास पट्टे पर प्राप्त शासकीय भूमि या वन अधिकारी सर्टिफिकेट है तो वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के दस्तावेज
योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
1. आवेदक का निवास परमाण पत्र | 5. आय प्रमाण पत्र |
2. आधार कार्ड | 6. बैंक की पासबुक |
3. परिवार आवेदन की रसीद | 7. पासपोर्ट साइज फोटो |
4. खसरा की प्रतिलिपि | 8. मोबाइल नंबर |
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी कमजोर आय वर्ग कृषि मजदूरी करने वाले नागरिकों को लाभान्वित करना है, जिनकी आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर होती है परन्तु आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने वा अपनी अपनी कृषि भूमि ना होने के कारण या तो वह किसी अन्य कृषि भूमि को कुछ समय के लिए पट्टे पर लेकर कृषि का कार्य करते हैं, परन्तु समय पूरा हो जाने के बाद स्वयं की भूमि ना होने के चलते वह अपने अनुसार किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर पाते जिससे उनके पास कमाई का कोई अन्य साधन ना होने के चलते उन्हें जीवन यापन हेतु रोजगार मिलने तक बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी किसानों को राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के माध्यम से सरकार 6000 रूपये का वार्षिक अनुदान राशि देकर उनकी आय में वृद्धि करवा रही है, जिससे इनके परिवार की स्थिति में सुधार हो सकेगा।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष से pic.twitter.com/WhYP5utmrb
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) July 1, 2021
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं वह दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज आपको पंजीयन का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपकी स्क्रीन में आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पिता, जाति, ग्राम पंचायत, गाँव का नाम, जिला, तहसील, परिवार के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि सभी जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को फॉर्म में अपलोड कर देना होगा।
- सारी जानकारी भर लेने के बाद आपको Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते, तो वह ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, इसके लिए वह यहाँ दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदक को सबसे पहले अपने क्षेत्र के सम्बंधित कार्यालय में अपने सभी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
- अब आपको कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- फॉर्म मिल जाने के बाद आपको उसमे पूछी गई जानकारी जैसे आपका नाम, पिता, जाति, ग्राम पंचायत, गाँव का नाम, जिला, तहसील, परिवार के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सही से भरना होगा।
- जानकारी भर लेने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर देना होगा।
- अब अपने फॉर्म की आखरी बार पूरी तरह से जाँच कर लेने के बाद आपको उसे ग्राम पंचायत सचिव को जमा करवा देना होगा।
- इस तरह आप योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की पूरी तरह से जाँच कर लेने के बाद यदि सभी जानकारी सही पाई जाती है तो आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Rajiv Gandhi Gramin Bhumihin krishi Majdur Nyay yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट rggbkmny.cg.nic.in है।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण कृषि मजदूरी करने वाले किसानों के लिए आरम्भ की गई योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के भूमिहीन किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवेदक लाभार्थी को वार्षिक आधार पर 6000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत वह नागरिक जो नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं और उनके पास अपनी कृषि भूमी है, इसके अलावा किसी सरकारी विभागों के कार्यरत, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे किसान जिन्होंने अपनी भूमि पट्टे पर खेती के लिए दी हो वह सभी योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
जी हाँ योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए आप दिए गए लिंक के माध्यम से फॉर्म प्राप्त कर उसका प्रिंट निकलवा लें और पूछी गई सभी जानकारी भरकर व दस्तावेजों को अटैच करके आप ग्राम पंचायत सचिव कार्यालया में जमा करवा दें।
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे जुड़ा कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।