राज्य सरकार द्वारा श्रमिक नागरिकों को श्रमिक कार्ड (Labour Card) बनवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना (Rajasthan Shramik Card Yojana) के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसके तहत अब सभी श्रमिक ऑनलाइन पोर्टल या ऑफलाइन CSC या श्रम विभाग कार्यालय में जाकर योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण पूरा कर श्रमिक कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। श्रमिक कार्ड को आवेदक श्रमिक आवश्यक दस्तावेज के तौर पर उपयोग कर अपनी पहचान पत्र के रूप में प्रमाणित करने व सरकार द्वारा बहुत सी श्रम योजना में रोजगार प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे।
इस योजना का लाभ राज्य के केवल वही श्रमिक प्राप्त कर सकेंगे जिनके द्वारा पंजीकरण किया गया होगा, इसके लिए सभी श्रमिकों को आवेदन करना आवश्यक होगा। यदि आप भी श्रमिक है और योजना में पंजीकरण से जुडी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ विस्तार में बताई गई जानकारी को पूरा पढ़ें।
श्रमिक कार्ड के नये आवेदन किए गए शुरू
राजस्थान श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिए श्रमिक कार्ड के नए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं, जिसमे राज्य के सभी श्रमिक वर्ग के नागरिक जो नए श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह अब योजना की जारी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर श्रमिक कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्ड से श्रमिक नागरिक को आसानी से केंद्र व राज्य सरकारी योजना में रोजगार के साथ-साथ भविष्य सुरक्षा योजना के तहत बीमा पॉलिसी का लाभ, बच्चों के लिए कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति, प्रसूति सहयता योजना के तहत बेटा होने पर 20 हजार और बेटी के जन्म पर 21 हजार रूपये की आर्थिक सहायता जैसे अन्य बहुत से लाभ प्राप्त हो सकेंगे।
श्रमिक कार्ड हेतु शामिल पात्र श्रमिक एवं उनकी योग्यता
इस योजना में श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए विभिन्न श्रमिक कार्यों से जुड़े श्रमिकों को योजना में शामिल किया गया है जैसे
- श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए राज्य के प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्रों के कामगार, भवन निर्माण का कार्य करने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिक आदि योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- राजस्थान श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए केवल राज्य के स्थाई निवासी श्रमिक ही आवेदन के पात्र होंगे।
- यदि आवेदक श्रमिक द्वारा नरेगा के तहत वर्ष के 90 दिन श्रमिक के तौर पर कार्य किया गया है, तो वह कार्ड के लिए पात्र माने जाएँगे।
- रजिस्टर निर्माण श्रमिक योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
Labor Card के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में पंजीकरण के लिए आवेदक श्रमिक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- श्रमिक होने का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक की पासबुक
राजस्थान श्रमिक कार्ड के लिए ऐसे करें पंजीकरण
राजस्थान श्रमिक कार्ड के लिए राज्य के जिन भी श्रमिकों द्वारा अब तक पंजीकरण नहीं किया गया है, वह अब आसानी से घर बैठे ही अपने मोबाइल पर राजस्थान जन सूचना पोर्टल (https://jansoochna.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण के प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ है तो वह (सीएससी) जन सेवा केंद्र में अपने सभी दस्तावेजों को ले जाकर संचालक द्वारा योजना में श्रमिक कार्ड पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करवा सकेंगे।
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ :-
क्रम संख्या | योजना से संबंधित | योजना से जुड़ी जानकारियाँ |
1 | राजस्थान श्रमिक योजना की आधिकारीक वेबसाईट | यहाँ क्लिक करें |
2 | योजना का हेल्पलाइन नंबर | 18001806127 |
3 | सुझाव व शिकायत हेतु आधिकारीक ईमेल आईडी | [email protected] [email protected] |
3 | योजना के लिए संपर्क हेतु कार्यालयों का पता | R.K Sharma, Additional Director Department of IT & Communication, Jaipur, Rajasthan Sudarshan Singh Deora, ACP (Dy. Director) DOIT&C, Jaipur, Rajasthan |
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