राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरूवात की गयी है। यह योजना सारे वर्गों (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य पिछडे वर्ग) तथा असहाय लोगों को ध्यान में रखकर बनायीं गयी है। राजस्थान में रहने वाले जैसे तलाकशुदा, निराश्रित विधवा, बुजुर्ग, विकलांग,और वृद्धजन पुरुष और महिला आदि लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उनकी आर्थिक मदद करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इससे इन सभी लाचार लोगो को बहुत फायदा मिलेगा। इनके जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा इन्हे प्रति महीने धनराशि दी जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, जिससे वह अपनी निजी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे और किसी पर निर्भर नहीं होंगे।
इस योजना में सरकार ने तीन प्रकार की पेंशन योजनाओं को शामिल किया है योजना इस प्रकार से है:
- एकल नारी सम्मान पेंशन योजना,
- मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना,
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना।
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Article Contents
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023
आपको ये बता दे, की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का वार्षिक सत्यापन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपने सत्यापन नहीं किया होगा, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सत्यापन करने की आखिरी तिथि जो की 31 दिसंबर 2021 थी, वह कोरोना महामारी के चलते अब 31 जनवरी 2022 कर दी गयी है। जिन्होंने इस योजना के लिए सत्यापन नहीं करवाया है वह जाकर सत्यापन करवा ले। इस योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट rajssp.raj.nic.in पर जाकर अपना पंजीकरण कराना होगा। हमारे द्वारा दिए आर्टिकल के माध्यम से हम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में और अधिक जानकारी जैसे: महत्वपूर्ण दस्तावेज, योजना का उद्देश्य, पात्रता की जांच, योजना से होने लाभ, लाभार्थी सूची आदि जैसे कई जानकारी देंगे। आप इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पड़े।
राज्य | राजस्थान |
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना |
लाभार्थी | निराश्रित लोग, विधवा, तलाक़शुदा, विकलांग आदि |
वार्षिक सत्यापन करने की आखिरी तिथि | 31 जनवरी 2023 |
आधिकारिक वेबसाइट | rajssp.raj.nic.in |
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं
एकल नारी सम्मान पेंशन योजना: यह योजना 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा, तलाक़शुदा महिला,परित्यकता, एवं बुजुर्ग महिलाओं के लिए बनायीं गयी है। वह महिलाएँ जिनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धनराशि नहीं है। जो महिलाएँ अपना जीवन अकेले बिता रही है; जिनके पास कोई साधन नहीं है, इस योजना द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान करना है। ऐसी महिलाएँ इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती है। इस योजना के चलते महिलाओँ को 500 से 1500 तक की आर्थिक मदद की जाएगी। हमारे द्वारा नीचे दिए गए तालिका इस प्रकार है:
आयु सीमा | आर्थिक पेंशन सहायता धनराशि |
18-54 वर्ष की महिलाएँ | 500 रुपये |
55-59 वर्ष की महिलाएँ | 750 रुपये |
60-74 वर्ष की महिलाएँ | 1000 रुपये |
75 वर्ष से अधिक की महिलाएँ | 1500 रुपये |
राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन (दिव्यांग) सम्मान पेंशन योजना यह योजना उन व्यक्तियों के लिए बनायीं गयी है, जो की शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक कमजोर और किन्नर व्यक्ति होंगे। जो व्यक्ति कद में 3 फिट 6 इंच से प्राकर्तिक रूप से छोटे होंगे, इन लोगो को योजना का लाभ मिलेगा। नीचे दी गयी तालिका को पढ़े।
आयु सीमा | पेंशन योजना लाभार्थी |
18-54 वर्ष के पुरुष एवं महिला | 500 रुपये |
55-59 वर्ष के पुरुष एवं महिला | 750 रुपये |
60-74 वर्ष के पुरुष एवं महिला | 1000 रुपये |
75 वर्ष से अधिक के पुरुष एवं महिला | 1500 रुपये |
मुख्यमंत्री वृद्जन सम्मान पेंशन योजना: यह योजना राज्य में रहने वालो ऐसे वृद्ध लोगो के लिए है, जो अपना जीवन व्यापन करने में असमर्थ है। वृद्ध लोगो को वृद्धावस्था में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस योजना से वृद्ध लोगो को बहुत लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे योजना अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, इस लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है | बुजुर्ग पुरुष या महिला की उम्र 55 वर्ष(महिला) एवं 58 वर्ष(पुरुष) से नीचे नहीं होनी चाहिए।, वही इस योजना का आवेदन कर सकते है। हम आपको इनकी सूची नीचे लेख में दर्शा रहे है।
पुरुष के लिए पेंशन धनराशि :
58 से 75 वर्ष | 750 रुपये |
75 वर्ष से अधिक | 1000 रुपये |
महिला के लिए पेंशन धनराशि:
55 से 75 वर्ष | 750 रुपये |
75 वर्ष से अधिक | 1000 रुपये |
लघु और सीमान्त कृषक वृद्धजन योजना: यह योजना राज्य के वृद्ध लघु और सीमान्त कृषक लोगो के लिए आयोजित की गयी है। योजना में किसानो को दो श्रेणी में विभाजित किया है। श्रेणी इस प्रकार से है:
- पहली श्रेणी में 55 वर्ष से अधिक महिला किसान और 58 वर्ष से अधिक पुरुष किसान को 75 साल की आयु तक योजना की अंतर्गत 750 रुपये प्रति माह की धनराशि जाएगी।
- दूसरी श्रेणी में 75 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को 1000 रुपये प्रति माह धनराशि दी जाएगी।
केंद्र सरकार द्वारा पेंशन योजनाएँ
केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना में तीन पेंशन योजनाओं को शामिल किया है।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड का होना
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पास बुक
- विधवा महिला के पति की मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो )
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर
- तलाकशुदा महिला के तलाक के दस्तावेज
योजना का उद्देश्य क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गयी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य असहाय लोगो को आत्मनिर्भर बनाना है। ताकि वह किसी पे निर्भर न हो। सरकार आर्थिक रूप से ऐसे लोगो की मदद करके उनके जीवन व्यापन को बेहतर बनाना चाहती है। जिससे वह अपना गुजारा खुद कर सके। योजना के अंतर्गत सरकार हर महीने लोगो की पात्रता के अनुसार इनको धनराशि प्रदान करती रहेगी।
लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच कैसे करे?
- सबसे पहले आपको दी गयी आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको ELIGIBILITY CRITERIA में क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी अपनी पात्रता की जांच कर सकते है।
योजना से होने वाले लाभ
- राजस्थान में रहने वाले पूर्णरूप से स्थायी निवासी ही इस योजना से लाभ पा सकते है।
- ऐसे असहाय लोग जैसे: विकलांग, निराश्रित बुजुर्ग, तलाकशुदा, विधवा महिला को इस योजना के अंतर्गत अपना जीवन व्यापन करने के लिए आयु के अनुसार धनराशि दी जाएगी।
- पेंशन योजना से मिलने वाली धनराशि सरकार सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी, लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पात्रता
- योजना का लाभ उठाने हेतु अथवा उसकी पात्रता के लिए आवेदक राजस्थान का मूलनिवासी होना चाहिए।
- निराश्रित वृद्धजन की आयु महिला 55 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 18 वर्ष से 39 वर्ष की विधवा महिला एवं 18 वर्ष की आयु से अधिक तथा 59 वर्ष तक आयु की परित्यक्ता महिला ही इस योजना का आवेदन कर सकती है।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष के दिव्यांग एवं 18 वर्ष से 59 वर्ष के लोग जो 40 प्रतिशत शरीर से निःशक्त हो उन्हें सरकार द्वारा योजना के तहत धनराशि दी जाएगी।
- 55 से 58 वर्ष के जो भी बुजुर्ग वृद्वाश्रम में रहते है, उन्हें पेंशन दी जाएगी।
- विधवा पेंशन और वृद्धावस्था योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 48000 और विकलांगता पेंशन योजना के लिए वार्षिक आय 60000 रुपए से कम होनी चाहिए। तभी इस योजना के द्वारा लाभ मिल सकता है।
लाभार्थी सूची कैसे देखे?
आवेदक को लाभार्थी सूची में अपना नाम देखने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को ध्यान पूर्वक पड़ना होगा।
- आवेदक को सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- पेज खुलने क बाद आपको Reports का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना है ।
- इसके बाद आवेदक के सामने नया पेज खुल जायेगा, जिसमे Beneficiary Report का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना होगा।
- Beneficiary Report क्लिक करने के बाद आपको राजस्थान जिले की सूची दिखायी देगी, सूची में दो प्रकार की लिस्ट होगी।
- सूची में स्टेट पेंशन योजना और सेन्टर पेंशन योजना की लिस्ट होगी। लिस्ट में आपको वृद्धजन पेंशन योजना, अकेली नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, कृषक वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी की सूची शामिल होगी।
- इसके बाद आप अपने जिले में क्लिक करें, इसमें आपको Rural और Urban क्षेत्र की लिस्ट उपलब्ध होगी। जिसमे आपको तहसील या पंचायत समिति को चुनना है, जिसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर ग्राम पंचायत और आपका ग्राम दिखाई देगा, जिससे आपको अपना ग्राम चुनना होगा।
- अंत में आवेदक के सामने राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- लाभार्थी अपना नाम लिस्ट में देख पाएंगे ।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए किस प्रकार आवेदन करें?
योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो आवेदन करने के लिए लाभार्थी को सबसे पहले ई-मित्र और SSOID पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। या फिर आप ई-मित्र और SSOID के केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। इसके बाद आपको आवेदन करने में आसानी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आवेदक अपने नजदीकी पब्लिक सब डिविजनल ऑफिस / ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में जाकर योजना से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकते है. आपको सब डिविजनल ऑफिस से फॉर्म लेकर सभी पूछी गयी जानकारी को सही से भरना है। फॉर्म के साथ साथ आवेदक को अपने स्कैन किये गए दस्तावेजों को साथ में अटैच करके कार्यालय में जमा करवाना होगा, जिसके बाद आपके द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी। जिसके बाद आवेदक को योजना के तहत मासिक पेंशन मिलनी शुरू हो जायेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान वेरिफिकेशन करने हेतु प्रक्रिया
हमने आपको अपने आर्टिकल में यह बता दिया है कि आपको किस तरह से आवेदन फॉर्म भरना है। अब हम आपको अपने लेख में वेरफिकेशन किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी आपको बताने जा रहे है।
आवेदन फॉर्म सब डिविजनल ऑफिस में जमा होने के बाद विभाग अधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार आपके आवेदन पत्र सत्यापित करेगा जिसमे वह सभी दस्तावेजों को देखेगा। दस्तावेजों की सही पुस्टि करने के बाद वह इसे forward Authority के पास भेज देगा। इसके बाद Sanctioning Authority इसे क्रॉस चेक करके फॉर्म को Disbursing Authority को आगे भेज देगा। जिसके बाद वितरण अधिकारी योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि को भेज देगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- लॉगिन करने के लिए आपको दी गयी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप लॉगिन कर पाएंगे।
पेंशन योजना स्कीम 2023 ऑनलाइन स्टेटस देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा; जिसमे आपको Reports का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- नई स्क्रीन पर आपको ऑनलाइन पेंशन स्टेटस दिखाई देगा, जिसे आपको क्लिक करना है।
- इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड भरकर, show status पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आप स्क्रीन पर पेंशनर स्टेटस ऑनलाइन देख सकते है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पेमेंट रजिस्टर कैसे देखे?
आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से पेमेंट रजिस्टर कैसे देखे बताने जा रहे है निचे दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- जिसमे आपको Reports का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको पेंशनर पेमेंट रजिस्टर पर क्लिक करना है।
- नए पेज पर आपको सैंक्शन नंबर तथा कैप्चा कोड को सही तरीके से भरना है।
- जिसके बाद लाभार्थी शो रिपोर्ट के लिंक पर क्लिक करें।
- आप इस तरह से पेंशनर पेमेंट रजिस्टर देख पाएंगे।
योजना से जुडी शिकायत दर्ज कैसे करें?
- सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
- जिसमे आपको Reports का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको पेंशनर कंप्लेंट पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको कैटेगरी का चयन करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारियों जैसे: एप्लीकेशन नंबर, नाम, और कैप्चा कोड को आपको ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- इसके बाद आप सेव बटन पर क्लिक करें, इस प्रकार आपके द्वारा दी गयी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी।
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेल्प लाइन नंबर एवं ईमेल ID
हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर | (0141) 5111-007 (0141) 5111-010 (0141) 2740-637 |
ईमेल ID | [email protected] |
पेंशनर वार्षिक सत्यापन | [email protected] |
हम आशा करते है कि आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुडी सारी खबर ऊपर प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अगर आप के पास कोई अन्य सवाल है तो आप नीचे दिए गए डिस्कशन फॉर्म में लिखकर भेज सकते है जिसके बाद हमारी टीम उसका उत्तर देगी।