राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के किसानो को कृषि में सहयोग प्रदान करने और इससे सम्बंधित कार्यों में होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरम्भ करने की घोषणा की गई है, इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्धटना होने पर 5000 रूपये से लेकर 200000 रूपये तक का आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, जिससे इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक किसान और उनके परिवार को होने वाले नुक्सान की भरपाई की जा सके, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत राज्य के किन-किन किसानो को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा और वह योजना में किस तरह आवेदन कर सकेंगे इससे सम्बंधित सभी जानकारी हम आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करने जा रहें हैं, जिससे आप Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आसानी से आवेदन कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023
दोस्तों जैसा की आप सब जनाते हैं की राज्य के किसानो को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने और उन्हे योजना के माध्यम से लाभ पहुँचाने हेतु राजस्थान सरकार बहुत सी नई योजनाओं का आरम्भ करती है, जिससे किसानो को कृषि से सम्बंधित कार्य के दौरान हुई दुर्घटना में होने वाले नुक्सान पर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा सके, इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत जी द्वारा वर्ष 2021-22 के नए बजट में 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान को आरम्भ करने की घोषणा की गई, जिसके लिए सरकार कृषि में होने वाली आकस्मक दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या विकलांगता जैसी समस्या का सामना कर रहे किसानो को होने वाली क्षति पर 5000 रूपये से दो लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि उनके परिवार को प्रदान करती है।
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Rajasthan Mukhyamantri Krishk Saathi Yojana : Details
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
विभाग | कृषि विभाग |
आरम्भ की घोषणा की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
सहायता राशि | 5000 से 200000 रूपये |
योजना के लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानो को दुर्घटना में होने वाली क्षति पर आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
Rajasthan मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु अभी योजना की आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है, इसके लिए राज्य के किसान योजना में आवेदन हेतु योजना की वेबसाइट जारी होने तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जैसे ही योजना की आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी आप योजना में आसानी से ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगे, जिससे आपको कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में दी जाने वाली सहायता राशि
योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानो को कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में होने वाली क्षति पर प्रदान की जाने सहायता राशि की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- कार्य के दौरान दुर्घटना में फ्रैक्चर हो जाने पर – 5000 रूपये की आर्थिक सहायता।
- दुर्घटना में एक ऊँगली के क्षति (कटने) होने पर – 5000 रूपये
- यदि दो उँगलियाँ कट जाएँ तो- 10000 रूपये
- तीन उँगलियों की क्षति पर –15000 रूपये
- चार उँगलियों की क्षति पर – 20000 रूपये
- एक अंग में विकलांगता (1 हाथ, पैर, टखना या आँख) होने पर – 25000 रूपये
- आवेदक महिला एवं पुरुष के सर के बालों के कुछ हिस्से की डी-स्कैलपिंग होने पर – 25000 रूपये
- पुरुष एवं महिला के सर के पूरे बालों के पूरे हिस्से की डी-स्कैलपिंग होने पर – 40000 रूपये
- आवेदक के दो अंगों में विकलांगता होने पर (1 हाथ और पैर, दोनों हाथों, दोनों आँखों या दोनों पैर में) – 50000 रूपये
- रीढ़ की हड्डी टूट जाने या सर पर चोट लगने के कारण कोमा में जाने पर – 50000 रूपये
- दुर्घटना में यदि आवेदक किसान की मृत्यु हो जाए तो परिवार को – 200000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की विषेशताएँ
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को कृषि के दौरान हुई दुर्घटना में होने वाली क्षति (मृत्यु, शारीरिक विकलांगता) पर आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
- राजस्थान कृषक साथी योजना का आरम्भ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2021 को किया गया था।
- योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा योजना के लिए 2000 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- आवेदक किसान की मृत्यु होने पर उसका पुत्र योजना में आवेदक होगा और यदि किसान विकलांगता से पीड़ित हों तो वह खुद ही आवेदक होंगे।
- योजना के अंतर्गत कृषि उपकरणों से आहत होने, खेत में कार्य करते हुए आकस्मक मृत्यु, कीटनाशकों के छिड़काव के कारण मृत्यु, बड़ी मशीनों के कारण हाथ या पैर में नुक्सान आदि कारणों से होने वाली क्षति पर किसान को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक किसान को 6 महीने के भीतर ही योजना में आवेदन करना होगा।
- आवेदक नागरिक योजना में ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से सम्बंधित लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक किसान या उसके परिवार को 5000 से लेकर 200000 रूपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के माध्यम से कृषि कार्य के समय होने वाली क्षति या दुर्घटना पर यह धनराशि किसान के परिवार को उनके मुश्किल समय में आर्थिक सहायता के तौर पर उनके भरण-पोषण हेतु दी जाती है।
- कृषि में होने वाली दुर्घटना में यदि आवेदक किसान की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को 200000 रूपये तक का आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के किसान जो विकलांगता या किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, उन सभी के परिवार योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- योजना में ऑनलाइन आवेदन हेतु जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट के जारी होते ही आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
कृषक साथी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करे वाले क्रमानुसार लाभार्थी
योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ के लिए लाभार्थियों को कालानुक्रमिक जानकरी कुछ इस प्रकार है।
1. | लाभार्थी पति या पत्नी | दुर्घटना में आहत इंसान की मृत्यु होने पर या तो आवेदक के पति या पत्नी को योजना की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
2. | लाभार्थी के बेटा/ बेटी | लाभार्थी के पति या पत्नी के ना होने पर उसके बच्चों को यह सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
3. | माता-पिता | लाभार्थी के पति या पत्नी या बच्चों के ना हो पर उनके माता-पिता को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। |
4. | पौत्र/पौत्री | लाभार्थी के पति/पत्नी, बच्चों या माता/पिता के न होने पर यह लाभ पौत्र/पौत्री को दिया जाता है। |
5. | लाभार्थी की बहन | लाभार्थी की विधवा/तलाक़शुदा/अविवाहित बहन जो आवेदक पर ही आश्रित हो उसे यह लाभ लाभार्थी के पति/पत्नी, बच्चों या माता/पिता के ना होने पर प्रदान किया जाएगा। |
6. | घोषित वारिस | आवेदक के परिवार से किसी भी सदस्य के ना होने पर, वारिस अधिनियम के अंतर्गत यदि लाभार्थी द्वारा कोई वारिस चुना गया हो तो उसे योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उदेश्य योजना के माध्यम से राज्य के किसानो की कृषि में कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। आकस्मिक दुर्घटना से पीड़ित किसानों को योजना का लाभ प्रदान किया जा सके, इसके लिए सरकार होने वाली क्षति के आधार पर आवेदक किसानों को इलाज के लिए यह सहायता राशि प्रदान करती है, जिससे उन्हें किसी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही दुर्घटना के दौरान आवेदक की मृत्यु होने पर सरकार आवेदक परिवार को 2 लाख रूपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, जिससे आवेदक के परिवार को संकट के समय दिए जाने वाले आर्थिक लाभ से राहत प्रदान की जा सके।
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मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्त्वूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं सकेगी, इसके लिए आवेदक आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :-
1. आवेदक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र | 6. क्षतिपूर्ति (Indemnity) बॉन्ड |
2. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (Application) | 7. बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य साक्ष्य |
3. (मृत्यु होने पर) पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र | 8. विकलांगता का प्रमाण पत्र |
4.निवास प्रमाण पत्र | 9. आवेदक की हेयर डिटेल रिपोर्ट |
5. सब डिविज़नल मेजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट | 10. FIR और समर्थन पंचनामा पुलिस जाँच की रिपोर्ट |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता
राजस्थान कृषक साथी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदकों की योजना से जुडी सभी पात्रता को पूरा करना आवश्यक है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- राजस्थान कृषक साथी योजना में आवेदन करने वाले आवेदक राजस्थान के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- योजना के अंतर्गत विक्लांग से पीड़ित या मृत व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
- आवेदक किसान या उसके परिवार के पास आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
- योजना के लाभ हेतु आवेदक किसान को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा, इसके लिए वह जिला कार्यालय में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- कृषक साथी योजना के अंतर्गत दुर्घटना में विकलांग होने पर लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक किसान होने चाहिए और यदि किसान की मृत्यु हो जाए तो उसके पुत्र या पुत्री आवेदक होंगे।
- आवेदक किसान की मृत्यु यदि दुर्घटना के कारण होती है, तो ही वह योजना में आवेदन कर सकेंगे,परन्तु यदि मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन हेतु आवेदक अभी ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, जैसे ही सरकार द्वारा योजना की आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी, उसके बाद आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना में आवेदन हेतु आवेदक को सबसे पहले अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा, फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, तारीख आदि आपको सही से भरनी होगी, साथ ही आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके इसे विभाग में जमा कर देना होगा। जिसके बाद आपके फॉर्म की पूरी तरह से जाँच हो जाने के बाद ही आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना राजस्थान सरकार द्वारा आरम्भ की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के किसानों को कृषि कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटना पर लाभार्थी को 5000 रूपये से लेकर 200000 रूपये तक की आर्थिक सहायता दुर्घटना के दौरान हुई क्षति के अनुसार प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरम्भ करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा 24 फरवरी 2021 को जारी बजट के दौरान की गई थी।
कृषक साथी योजना में आवेदन हेतु आवेदक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (Application), पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु होने पर), निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की हेयर डिटेल रिपोर्ट, सब डिविज़नल मेजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट, विकलांगता का प्रमाण पत्र, बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य साक्ष्य, FIR और समर्थन पंचनामा पुलिस जाँच की रिपोर्ट आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
कृषि गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटना का शिकार हुए किसानो जिनकी या तो कार्य के दौरान मृत्यु हो जाती है या वह शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते है, उन सभी के परिवार को योजना के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है।
कृषि गतविधियों के दौरान किसान की मृत्यु होने पर लाभार्थी के परिवार को 200000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के अंतर्गत ऑनलइन माध्यम से आवेदन हेतु अभी इसकी आधिकारिक वेबसाइट को जारी नहीं किया गया है, जिसे सरकार द्वारा इसे जल्द ही जारी की जाएगी। योजना के लाभ हेतु राज्य के आवेदक अभी केवल ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ केवल राजस्थान के ही स्थाई निवासियों को ही प्रदान किया जाएगा।