पंजाब सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग नागरिकों को सहयोग देने व उन्हें सशक्त बनाने के लक्ष्य से पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 18 नवम्बर 2020 की गई थी, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के दिव्यांगजनों को कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करवा रही है, जिससे उनके जीवन को सरल बनाया जा सकेगा, इसके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत नए फेस की भी शुरुआत कर 13 नई सुविधाओं को विकलांग नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए शामिल किया गया है, जिसका लाभ राज्य के सभी दिव्यांग नागरिक प्राप्त कर सकेंगे। Punjab Divyanjan Sashaktikaran Yojana में आवेदन करने वाले आवेदकों को क्या-क्या लाभ प्रदान किए जाएँगे, आवेदन हेतु उनकी क्या पात्रता व आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होगी इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम प्राप्त कर सकेंगे।
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पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना
देश में दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार लाने व आत्मनिर्भर बनने के लिए योजना के माध्यम से और भी बेहतर सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के दो फेस लॉच किए गए है, जिसमे पहले फेस से राज्य में चल रही दिव्यांगजन योजना को अधिक लाभकारी बनाने के लिए और प्रबल किया जाएगा, जिससे उन सभी नागरिकों तक योजना का लाभ पहुँचाया जा सकेगा, जिन्हे अभी तक योजना ला लाभ नहीं मिला है, इसके अलावा दूसरे फेस में ऐसी 13 नई सुविधाएँ जिनका लाभ विकलांग नागरिकों को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है, यह सभी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के माध्यम से दिव्याजनों के हित को ध्यान में रखते हुए दी जाने वाली सभी सुविधाओं का विवरण आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
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Punjab Divyangjan Sashaktikaran Yojana
योजना का नाम | पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना |
शुरुआत की गई | मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह जी द्वारा |
आरम्भ तिथि | 18 नवम्बर 2020 |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक सुरक्षा और महिला तथा बाल विकास मंत्री |
साल | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांग नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना कार्यन्वयन
जैसा की हमने आपको बताया की दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का दो फेस में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी यहाँ दोनों फेस के माध्यम से बताई गई है।
फेस 1 :- योजना के पहले फेस में राज्य के सभी विकलांग नागरिकों तक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाएगा, जिसमे पहले से चल रही योजना में बेहतर सुधार किए जाएँगे, जिनमे ऐसे क्षेत्र जहाँ दिव्यांग नागरिकों के लिए ज्यादा अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती जैसे नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएँ इन सभी क्षेत्रों में राज्य के सभी पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल सके और कोई भी इसका लाभ प्राप्त करने से वंचित ना रह जाए, इस बात का भी सरकार द्वारा योजना में पूरा ध्यान रखा जाएगा।
फेस 2 :- इस योजना के अंतर्गत दूसरे फेस में नागरिकों के लिए नई सुविधाएँ जारी की गई है, जिनमे ऐसे सुविधाएँ जो विकलांग नागरिकों को अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं वह सभी उन्हें योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएँगी जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है जैसे पीड़ित विकलांगता का उपचार, गतिशील एड्स, मुफ्त शिक्षा, सहयोगी यंत्र, मनोरंजक गतिविधियां, एक कैलेंडर वर्ष में पाँच दिन की विशेष अवकाश, विकलांगता क्षेत्र में शिक्षकों के लिए उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए गृह विद्यालय आदि की सुविधा प्राप्त हो सकेगी, जिससे वह भी जीवन में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकेंगे।
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Punjab Divyangjan Sashaktikaran Yojana के लाभ
दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को मिलने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
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- योजना के माध्यम से राज्य के सभी दिव्यांग नागरिकों को बहुत सी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना में राज्य में पहले से चल रही योजना का लाभ सभी दिव्यांजन नागरिकों को प्राप्त हो सके यह सुनिश्चित किया जाएगा।
- राज्य के दिव्यांगजनों के लिए योजना को अधिक बेहतर बनाने हेतु इसमें दूसरे फेस के द्वारा 13 नई सुविधाएँ जारी की गई है।
- योजना में पहले व दूसरे फेस के माध्यम से सभी पात्र नागरिकों को वह सभी लाभ प्रदान किए जाएँगे, जो उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।
- राज्य के दिव्यांगजनो को सशक्त बनाने के लक्ष्य से इस योजना का आरम्भ किया गया है।
- योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांगता से पीड़ित नागरिकों को प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें भी अन्य नागरिकों की तरह ही जीवन में आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेगा।
- आवेदक विकलांग नागरिकों को निशुल्क शिक्षा, रोजगार, मेडिकल, सहयोगी यंत्र आदि बहुत सी सुविधाएँ योजना के माध्यम से प्रदान की जाएँगी।
- योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यंगजनों की स्थिति में सुधार लाया जा सकेगा और उन्हें सशक्त होने व अपने सामान अधिकार व अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
Divyanjan Sashaktikaran Yojana में आवेदन की पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना अवश्यक है, जिसे पूरा करने वाले नागरिक ही योजना में आवेदन कर सकेंगे, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन करने वाले नागरिक पंजाब के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक नागरिक शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग होने चाहिए।
- अन्य राज्य के दिव्यांग नागरिक इस योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे वह केवल अपने ही राज्य की योजना में आवेदन कर सकेंगे।
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योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांजन सशक्तिकरण योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी मेहत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनके बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
1. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र | 4. पीडब्लूडी सर्टिफिकेट |
2. आधार कार्ड | 5. पासपोर्ट साइज फोटो |
3. राशन कार्ड | 6. मोबाइल नंबर |
दिव्यांगजन योजना का उद्देश्य
पंजाब सरकार द्वारा दिव्यंगजन सशक्तिकरण योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में सभी दिव्यंगजनों की स्थिति में सुधार लाने वा आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देने के लिए किया गया है, जिससे समाज में लोग उन्हें केवल एक बोझ की नजरों से ना देखकर उनका सम्मान करें और उन्हें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि बोहत बार ऐसा देखा जाता है, की दिव्यांग नागरिकों के साथ बहुत भेद-भाव किया जाता है, उन्हें आम लोगो की तुलना शारीरिक या मानसिक रूप से कम सक्षम मानकर उन्हें उन्हें नौकरी या शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया जाता ऐसे सभी पक्षपात को खत्म करने व उन्हें खुद से सशक्त बनाने के लिए सरकार दिव्यांगजन योजना के माध्यम से बहुत सी सुविधा इन नागरिकों को प्रदान करती है,
जिससे वह भी अन्य नागरिकों की तरह ही एक सामान जीवन यापन कर सकें और उन्हें आर्थिक खर्चों या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता ना पड़े।
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पंजाब दिव्यांगजन योजना आवेदन प्रक्रिया
दिव्यांगजन योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए जो भी नागरिक इसकी आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सभी को थोड़ा इंतज़ार करना पडेगा, क्योकि योजना में आवेदन के लिए अभी राज्य सरकार द्वारा इसकी कोई आधिकारिक वेबसाइट या सूचना जारी नहीं की गई ,है अभी केवल योजना में जारी किए गए नए चारणो की जानकारी दी गई है, जिसका लाभ आम नागरिकों को प्रदान करने के लिए सरकार योजना की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को आवेदन करने की सुविधा प्रदान करवाएगी। इस योजना में आवेदन के संबंधित आधिकारिक सूचना मिलते ही हम आपको अपने लेख में माध्यम से सूचित कर देंगे इसके लिए आप योजना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी साइट से जुड़े रह सकते हैं।
Punjab Divyangjan Sashaktikaran Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का आरम्भ राज्य के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने व उन्हें भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहयोग देने के लिए बहुत सी सुविधाओं द्वारा लाभ प्रदान करने हेतु किया गया है।
पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना का आरम्भ 18 नवम्बर 2020 को किया गया है।
योजना में आवेदन के लिए आवेदक नागरिक पंजाब के स्थाई निवासी दिव्यांग नागरिक ही आवेदन के पात्र होंगे।
योजना के माध्यम से दिव्यंजनों को नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पीड़ित विकलांगता का उपचार, सहयोगी यंत्र, एक कैलेंडर वर्ष में पाँच दिन की विशेष अवकाश, मनोरंजक गतिविधियां आदि बहुत सी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
पंजाब दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना में आवेदन हेतु अभी सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक वेबसाइट आरम्भ नहीं की गई है, इसलिए अभी योजना में आवेदन नहीं किया जा सकता, परन्तु सरकार द्वारा इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा।
पंजाब दिव्यांग योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।