PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के नियमों में बड़े बदलाव! जान लें वरना नहीं मिलेगा घर

PM Awaas Yojana: देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना को शुरू किया है। इस योजना का शुभारम्भ देश के प्रधनमंत्री जी के द्वारा 25 जून 2015 में हुआ था। इस योजना के अंतर्गत सरकार देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पक्के घर बना कर देगी। यह योजना देश के उन सभी नागरिकों के लिए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और जिनके पास पक्के माकन की सुविधा नहीं है।

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पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव का उद्देश्य

पीएम आवास योजना के नियमों में बदलाव का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस योजना के तहत मिलने वाला लाभ सही नागरिक को मिले। और इस योजना में मिले घरों को कोई किराये पर न चढ़ाये। इन नियमो से कोई भी नागरिक योजना में मिले मकानों का गलत फायदा नहीं उठा पाएंगे। और योजना का लाभ उसी नागरिक को मिलेगा जो वास्तव में इस योजना का पात्र होगा।

पीएम आवास योजना के नियमों में सरकार ने किये बड़े बदलाव

2015 में शुरू हुई पीएम आवास योजना के नियमों में सरकार द्वारा कुछ बदलाव किये गए हैं। यदि आप भी पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत जरुरी है कि इस योजना में सरकार ने क्या क्या बदलाव किये हैं। दरअसल में सरकार इस योजना में पाँच वर्ष तक ये जानकारी इकठ्ठी करेगी कि, जो मकान गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत मिले हैं, लोग उनमे रह रहे हैं या नहीं। यदि लाभार्थी योजना में मिले मकान में रह रहे हैं तो यह अनुबंध लीज डीड अर्थात पट्टा विलेख में परिवर्तित हो जायेगा। और यदि लाभार्थी योजना में मिले मकान में नहीं रह रहा है तो विकास प्राधिकरण के द्वारा उसके साथ हुए अनुबंधन को रद्द किया जायेगा और योजना में आपके द्वारा जमा की गयी धनराशि भी आपको वापस नहीं दी जाएगी।

फ्लैट्स फ्री होल्ड नहीं होंगे

मिली हुई जानकारी के मुताबिक फ्लैट्स कभी भी फ्री होल्ड नहीं होंगे अर्थात इन फ्लैटों में आपका पूर्ण स्वमित्वा नहीं होगा। पांच वर्षों के बाद भी इनको लीज में रहना होगा। इससे पीएम आवास योजना के तहत कोई किराये के मकान नहीं ले पाएंगे। और इस प्रकार की धोखाधड़ी बंद हो जाएगी।

कई एग्रीमेंट होने बाकी हैं 

कानपूर पहला ऐसा विकास प्राधिकरण वाला स्थान बन गया है, जहाँ Registered Agreement To Lease के तहत नागरिकों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं। KDA उपाध्यक्ष अरविन्द सिंह ने कैंप में पहले चरण में ही लगभग साठ लोगों का एग्रीमेंट किया। और उन्होंने बताया की अभी इस आधार पर लगभग 10900 एग्रीमेंट होने बाकी हैं।

क्या कहते हैं पीएम आवास योजना के नियम?

अगर पीएम आवास योजना के तहत किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो मकान की लीज किसी अन्य परिवार को नहीं सौंपी जाएगी बल्कि पीएम आवास योजना में बने नियम के आधार पर उस मकान की लीज घर के ही किसी व्यक्ति को सौंपी जाती है। इस प्रकार के एग्रीमेंट में हुई लीज के तहत आवंटी को पांच साल तक पीएम आवास योजना में मिले इस मकान में ही रहना होगा। और पांच साल समाप्त होने के बाद मकान की लीज को पुनः आरम्भ किया जायेगा।

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