पीएफ (PF) अकाउंट किसी भी कामकाजी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण अकाउंट होता है। प्रायः सभी संस्थान एवं कम्पनियाँ अपने कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट (Providnet Fund) की सुविधा प्रदान करती है। पीएफ अकाउंट (Providnet Fund) के माध्यम से कर्मचारी अपने खाते में भविष्य के लिए निवेश कर सकता है एवं जरूरत पड़ने पर आवश्यकतानुसार इस राशि की निकासी भी कर सकता है। नौकरी से इस्तीफा देने या नौकरी छूटने की स्थिति में कर्मचारियों को पीएफ अकाउंट से धनराशि निकालने की छूट रहती है। हालांकि अधिकतर कर्मचारी इस PF अकाउंट से पीएफ निकालने की प्रक्रिया (PF kaise Nikale) से अवगत नहीं होते ऐसे में आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको इस सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने वाले है। आज के आर्टिकल के माध्यम से आपको नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट से पीएफ कैसे निकालें? सम्बंधित सभी तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यहाँ आपको पीएफ अकाउंट (Providnet Fund) से PF निकालने (EPF Withdrawal) हेतु ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रोसेस के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी है।
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क्या है पीएफ निकालने की शर्तें
आमतौर पर कर्मचारियों के मन में यह सवाल रहता है की नौकरी छोड़ने के बाद कितने टाइम बाद पीएफ (PF) निकाल सकते है तो इसका जवाब यह है की नौकरी छोड़ने के 2 माह बाद ही पीएफ विदड्रॉल (PF Withdrawal) के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नौकरी के दौरान भी विशेष परिस्थितियों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर निर्माण, घर की मरम्मत या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए पीएफ राशि का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है। नौकरी से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को PF का पूरा पैसा निकालने की सुविधा मिलती है। ईपीएफओ (EPFO) द्वारा कर्मचारियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से PF निकासी के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गयी है।
ऑफलाइन ऐसे निकाले पीएफ
ईपीएफओ (EPFO) द्वारा कर्मचारियों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से पीएफ निकासी की सुविधा प्रदान की गयी है। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से पीएफ अकाउंट (Providnet Fund) से पैसे निकालना चाहते है तो इसके लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कार्यालय में जाकर पीएफ निकासी (PF Withdrawal) का फॉर्म भरना होगा। आप कार्यालय से इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते है। इस फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारियों को अच्छे से दर्ज करें एवं सभी दस्तावेजों को भी अटैच करें। इसके बाद आप इस फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा सकते है। यह ध्यान रखना आवश्यक है की पीएफ निकासी के लिए पैन कार्ड (PAN Card) आवश्यक होता है। साथ ही फॉर्म पर संगठन की स्टैंप एवं रोजगार प्रदाता के हस्ताक्षर भी आवश्यक होते है। सम्बंधित प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात आप पीएफ विदड्रॉल की प्रक्रिया (pf withdrawal process) को पूर्ण कर सकते है।
कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
पीएफ अकाउंट ऑनलाइन निकासी के लिए ईपीएफओ (EPFO) द्वारा ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की गयी है। ईपीएफओ (EPFO) द्वार ऑनलाइन PF निकासी (PF Withdrawal Process Online 2023) को पूर्ण करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करें :-
- सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in को विजिट करें।
- होमपेज पर आपको दायीं साइड में Sign In सेक्शन में 12 अंकों का यूएएन (UAN), पासवर्ड (password) एवं कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात Sign In के विकल्प पर क्लिक करें।
- Sign In की प्रक्रिया के पश्चात आपके सामने मुख्य पृष्ठ में आनलाइन सर्विसेज (online services) का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ क्लिक करने के पश्चात आपको ड्रापडाउन मेनू में CLAIM (FORM-31, 19, 10C&10D) का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इसके पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको व्यक्तिगत जानकारियाँ (personal details) जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, बैंक शाखा का नाम एवं बैंक का आईएफएससी कोड जैसे विकल्प भरने के ऑप्शन होंगे। सभी विकल्पों को सावधानीपूर्वक दर्ज करें ।
- बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने के पश्चात आपको सहमति प्रदान करनी आवश्यक है। अपनी सहमति को प्रदान करने के पश्चात आप Proceed for Online Claim के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर I Want to apply for के विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ ड्रापडाउन मेनू में ONLY PF WITHDRWAL (FORM-19) का चयन करें।
- अब एम्प्लॉय अड्रेस, राज्य, पिन कोड एवं बैंक अकाउंट के पासबुक की फोटोकॉपी को अपलोड करने के पश्चात Get Aadhaar OTP के विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जायेगा। इसे OTP बॉक्स में दर्ज करने के पश्चात Validate and Submit OTP form के विकल्प पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आप अंतिम रूप से Online PF Withdrawal के लिए आवेदन कर चुके है।
आवेदन करने के पश्चात कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर पीएफ का पैसा कर्मचारी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
(EPF Withdrawal) पीएफ कैसे निकाले सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
नौकरी छोड़ने के 2 माह बाद ही पीएफ निकासी के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में PF का कुछ अंश नौकरी के दौरान निकाला जा सकता है।
ऑफलाइन पीएफ निकासी हेतु आवेदन करने के लिए आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कार्यालय में जाकर PF निकासी सम्बंधित फॉर्म को जमा करना होगा। इसके पश्चात अन्य प्रक्रियाएँ पूरी करके आप इस फॉर्म को जमा करवा सकते है।
पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in है।
पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सम्बंधित जानकारी के लिए ऊपर दिया गया आर्टिकल चेक करें। इसके माध्यम से आप (PF Online Withdrawal Process) सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है।
पीएफ आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, UAN नंबर, बैंक अकाउंट एवं मोबाइल नंबर दर्ज करना आवश्यक है। ऑफलाइन आवेदन की स्थिति में नियोक्ता के हस्ताक्षर एवं संगठन की मुहर आवश्यक होती है।