सभी नागरिकों को अपनी पहचान बताने के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता होती है जो भिन्न- भिन्न तरीके के होते हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड जन्म प्रमाणित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाणित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास को प्रमाणित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र आदि होते है किन्तु हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल डेटा बेस को तैयार कर सभी नागरिकों को एक ही पहचान पत्र में सभी प्रमाण को जोड़ने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र की शुरुवात की है।
आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बारे में तथा इस पहचान पत्र को बनाने के लिए आवेदन कैसे करें तथा आवश्यक दस्तावेज क्या है आदि बतायेंगे यदि आप इन सभी जानकारी को जानना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यान से पढ़े।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र का प्रारम्भ हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय रूप से पहचान और आर्थिक स्थिति को अनुसार डेटा तैयार करने के लिए किया है। इसके तहत राज्य के सभी परिवारों को 8 नंबर की परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी तथा सरकार द्वारा मिल रही योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन आदि लाभ को नागरिकों की स्थिति के अनुसार स्वतः प्रदान करेगी।
इस आईडी का मुख्य उद्देश्य परिवारों का विश्वसनीय ढंग से सत्यापित और प्रमाणिक डेटा परिवार की सहमति से तैयार करना है जिससे किसी भी प्रकार के लाइफ इवेंट्स होने पर परिवार की आईडी को जन्म, डेथ, तथा मैरिज से ऑटो अपडेशन से जोड़ा जाना है और किसी भी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जमा न करना पड़े। इस पहचान पत्र के लिए नागरिक अब बड़ी ही सरलता से हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर इसमें आवेदन कर सकेंगे।
Parivar Pehchan Patra Highlight :
आर्टिकल | हरियाणा परिवार पहचान पत्र |
प्रारम्भ तिथि | 2 जनवरी 2019 |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | राज्य के सभी नागरिक |
श्रेणी | राज्य सरकार |
उद्देश्य | सभी नागरिकों के डेटा को सलग्न कर परिवार पहचान पत्र बनाना |
आवेदन मोड | ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेब साइट | meraparivar.haryana.gov.in |
हरियाणा जमाबंदी नकल : अपना खाता
Benefit Of Parivar Pehchan Patra
- इस पहचान पत्र का लाभ राज्य के सभी नागरिकों को होगा।
- परिवार के बेसिक डाटा को डिजिटल करने के लिए परिवार की सहमति ली जाती है।
- पहचान पत्र को बनाने से आपको अलग-अलग दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।
- इससे आपको किसी भी योजना या पेंशन को प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।
- फैमिली आईडी से पात्रिक नागरिक को किसी भी योजना, सब्सिडी, पेंशन आदि में स्वतः चयन किया जायेगा।
- परिवार पहचान पत्र बनाने के बाद परिवार को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं में आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस पहचान पत्र द्वारा लाभार्थी को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व अन्य बहुत सी पेंशन योजना का लाभ पात्र आवेदकों को प्रदान किया जाता है।
- इस सॉफ्टवेयर को नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार तैयार किया गया है, की इसमें परिवार में किसी सदस्य के जन्म या मृत्यु होने पर उससे जुडी सभी जानकारी सॉफ्टवेयर पर खुद ही अपडेट हो जाएगी।
- आवेदक नागरिकों को दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इससे वह अपने समय की बचत कर सकेंगे।
- इससे राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार में कमी आएगी तथा प्रत्येक योजनाओं में पारदर्शिता आएगी।
- फैमिली आईडी बनने के बाद आपको अन्य दस्तावेजों में होने वाली परेशानी को नहीं उठाना पड़ेगा।
- इस आईडी से आप अपने सभी दस्तावेजों को आसानी से बना सकते हैं।
परिवार पहचान पत्र के लिए पात्रता/ दस्तावेज
इस प्रक्रिया में हम आपको बतायेंगे की परिवार पहचान पत्र को बनाने के लिए कौन-कौन पात्र है या आपको इस पहचान पत्र को बनाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
- हरियाणा राज्य के सभी नागरिक इस पहचान पत्र को बनने के लिए पात्र होते हैं।
- नामांकन कराने वाले परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड का होना आवश्यक है।
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- जन्म सम्बंधित प्रमाण पत्र ( जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट में से कोई भी एक )
- पैन कार्ड ( यदि जारी किया गया है तो )
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
मुख्य तथ्य
- परिवार पहचान पत्र के लिए वर्तमान में स्थाई रूप से रह रहे परिवारों को नामांकन कराना आवश्यक है।
- स्थाई परिवारों को 8 नंबर के फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- ऐसे परिवार जो राज्य से बाहर रहता है और राज्य की किसी भी सरकारी योजना का लाभ के लाभ लेना चाहता है उसे भी PPP ID के लिए नामांकन करना आवश्यक है।
- अस्थाई परिवारों को 9 नंबर की फैमिली आईडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- परिवार पहचान पत्र आवेदन फॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
- फैमिली आईडी अपडेट होने के बाद नागरिक को फॉर्म को प्रिंट कर हस्ताक्षर कर PPP पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होता है।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें ?
यदि आप परिवार पहचान पत्र में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दे की आप इस फैमिली आईडी को बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योकि अभी तक इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रारम्भ नहीं किया गया है किन्तु आप इसे ऑफलाइन माध्यम से बना सकते हैं।
इस प्रक्रिया में हम आपको पहचान पत्र को बनाने के लिए आवेदन कैसे करें बताने जा रहे हैं। यदि आप भी PPP ID को बनाना चाहते हैं तो नीचे बताये गए माध्यम के स्टेप को फॉलो करें। परिवार पहचान पत्र को मुख्यतः तीन माध्यमों से बनाया जा सकता है।
- सामान्य सेवा केंद्र द्वारा – नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र यानि Common Service Centers पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- पीपीपी ऑपरेटर द्वारा – राज्य में परिवार पहचान पत्र को बनाने के लिए ऑपरेटर चुने गए हैं आप उन के पास जा कर आवेदन कर सकते हैं।
- SARAL केंद्र द्वारा – राज्य सरकार द्वारा सरल केंद्र को प्रबंधित किया जा रहा है आप वहां जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम सामान्य सेवा केंद्र या SARAL केंद्र या पीपीपी ऑपरेटर केंद्र पर जाएं।
- इसके बाद केंद्र से आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर लें।
- फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे जनपद, ब्लॉक, वार्ड/ग्राम का नाम, परिवार के मुखिया का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तथा परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आदि को भर दें।
- सभी जानकरी को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेज को फॉर्म के साथ संलगन कर दें।
- इसके बाद फॉर्म और दस्तावेजों को वापस केंद्र में जमा कर दें।
परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन अपडेट करने की प्रक्रिया
यदि आप अपने परिवार से सम्बंधित जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन पोर्टल की मदद से अपडेट कर सकते हैं इस प्रक्रिया में हम आपको पारिवारिक जानकारी को अपडेट कैसे करें बताएंगे आप बताये गए स्टेप को फॉलो कर अपडेट कर सकते हैं।
- ऑफिसियल वेब साइट पर जाएं
- सर्वप्रथम हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेब साइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
- सर्वप्रथम हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेब साइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
- Update Family Details पर जाएं
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Update Family Details पर क्लिक करें।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Update Family Details पर क्लिक करें।
- फैमिली आईडी नंबर/आधार कार्ड नंबर को भरें
- क्लिक करते ही आपके सामने पूछा जायेगा की क्या आपके पास परिवार पहचान पत्र नंबर है यदि आपके पास फैमली आईडी नंबर है तो Yes पर क्लिक करें यदि नहीं है तो No पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास फैमिली नंबर है तो फैमली आईडी नंबर को भर कर चेक Check पर क्लिक करें।
- यदि आप फैमिली आईडी नंबर को भूल गए हैं तो आप Forget Your Family ID पर क्लिक कर सकते हैं।
- यदि नहीं है तो आधार कार्ड नंबर को भरें। नंबर को भरने के बाद चेक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है इसे दिए गए जगह पर भर कर सबमिट कर लें।
- अब आपकी सभी जानकारी खुल जाती है।
- क्लिक करते ही आपके सामने पूछा जायेगा की क्या आपके पास परिवार पहचान पत्र नंबर है यदि आपके पास फैमली आईडी नंबर है तो Yes पर क्लिक करें यदि नहीं है तो No पर क्लिक करें।
- अपडेट जानकारी भरें
- इसके बाद अब जो जानकारी को आप अपडेट करना चाहते हैं उसे भर लें।
- जानकारी भरने के बाद अपडेट UPDATE पर क्लिक कर दें। जानकारी सेव होते ही आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आपको सूचित कर दिया जाता है।
- अब परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित एकीकृत योजनाओ का लाभ लेने के लिए इसे CSC जाकर प्रिंट करवा ले और परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर कर उसे PPP पोर्टल पर अपलोड कर लें।
हरियाणा परिवार पहचान पत्र लॉगिन प्रक्रिया
हरियाणा PPP लॉगिन करने के लिए आवेद दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा।
- अब आपको अपना User name, Password और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन का बटन पर क्लिक कर देना होगा, इस तरह आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
पब्लिकेशन देखने की प्रक्रिया
पब्लिकेशन देखने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेब साइट meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज आ जाएगा, यहाँ आपको Publication के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पब्लिकेशनस की सूची खुलकर आ जाएगी।
- सूची में आप अपनी जरुरत अनुसार जिस भी पब्लिकेशन को देखना चाहे आपको उसके लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने पब्लिकेशन का पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकेंगे।
लाभार्थी सूची चेक कैसे करें ?
परिवार पहचान पत्र की लाभार्थी सूची को चेक करने के लिए आप आर्थिक-सामाजिक जाति गणना SECC-2011 की सूचि को चेक कर सकते हैं। SECC-2011 की सूची में जिन व्यक्तियों का नाम होगा वही परिवार पहचान पत्र की लाभार्थी सूची के अंतर्गत लाभ उठा सकते हैं। यदि आपका नाम आर्थिक-सामाजिक जाति गणना SECC-2011 की लिस्ट में नहीं है तो आप PPP ID के लिए नामांकन कर लाभ ले सकते हैं।
PPP ID सम्बंधित प्रश्न
परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार द्वारा जारी किया गया एक पत्र है जिसमे राज्य के प्रत्येक नागरिकों के परिवारों का सम्पूर्ण डेटा एक ही आईडी में जुड़ा होगा। यह मुख्यतः 8 नंबर की आईडी होती है।
परिवार पहचान पत्र की ऑफिसियल वेब साइट है।
फैमिली आईडी में नामांकन करने के लिए आप सेवा केंद्र या SARAL केंद्र या पीपीपी ऑपरेटर के पास जा कर आवेदन कर सकते हैं।
परिवार पहचान पत्र को बनाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड तथा पैन कार्ड ( यदि जारी हुआ है तो ) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
राज्य में रहने वाली फैमिली की आईडी 8 नंबर की तथा राज्य से बाहर रहने वाले फैमिली की आईडी 9 नंबर की होती है।
परिवार पहचान पत्र की शुरुवात हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गयी है।
हाँ, परिवार पहचान पत्र को राज्य के सभी परिवार बना सकते हैं।
हरियाणा राज्य के सभी नागरिक इस फैमिली आईडी को बनाने के लिए पात्र होते हैं।
जैसा की हमने आपको हरियाणा परिवार पहचान पत्र से सम्बंधित जानकारी तथा इसके लिए आवेदन कैसे करें बताया यदि आपको इससे सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो दी गयी हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते है या नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेज सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
टोल फ्री नंबर – 1800-2000-023 | Monday to Saturday, 8:00 AM TO 8:00 PM