नमस्कार दोस्तों , दोस्तों आज के आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए शुरू की गयी वृद्धावस्था योजना से संबंधित KYC अपडेट प्रक्रिया के तहत मोबाइल फ़ोन नंबर को अपडेट करने के बारे में। दोस्तों यदि आप में से कोई Old Age Pension योजना का लाभार्थी है तो आप योजना के ऑनलाइन पोर्टल sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। आपको बता दें की यदि आप योजना के तहत अपना KYC अपडेट नहीं करवाते है तो आप योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। Vridha Pension के लिए Mobile Number अपडेट करवाते समय आपको अपना आधार नंबर ऑनलाइन सत्यापित करने की आवयशकता होगी।
यहां हम आपको यह बता दें मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपके आधार से लिंक है। आगे इस आर्टिकल में हम आपको Old Age / Vridha Pension KYC से संबंधित सभी जानकारी और मोबाइल नंबर को ऑनलाइन माध्यम से कैसे अपडेट करना है इसकी जानकारी प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है की आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
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क्या है उत्तर प्रदेश की वृद्धा पेंशन योजना ?
आपको बता दें की उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने राज्य के वृद्ध नागरिकों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए sspy-up.gov.in एक पोर्टल शुरू किया है जिसके तहत राज्य के वृद्ध नागरिक योजना के ऑनलाइन आवेदन से लेकर, अपनी योजना की स्थिति की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वृद्धा वस्था योजना के तहत पोर्टल पर रजिस्टर लाभार्थी नागरिक को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिमाह ₹500/- की आर्थिक सहायता धनराशि प्रदान की जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य है की राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को अपनी जीवनयापन के लिए किसी के ऊपर आश्रित ना होना पड़े। वृद्ध जन अपना जीवन सुखमय और आत्मनिर्भर होकर जी सकें। योजना में खर्च के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ₹51,21,454/- का बजट निर्धारित किया हुआ है।
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उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत योजनाएं
- निराश्रित महिला पेंशन योजना
- दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना
क्रम संख्या | आर्टिकल से संबंधित | संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां |
1 | योजनाओं के नाम | उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना |
2 | योजना से संबंधित विभाग | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग |
3 | योजनाओं के लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी नागरिक |
4 | पेंशन अनुदान धनराशि | ₹500/- |
5 | उप्र समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क हेतु कार्यालय का पता :- | Department of Social Welfare Prag Narayan Rd, Butler Colony Lucknow – 226 001 |
6 | समाज कल्याण विभाग का हेल्पलाइन नंबर | 0522-2209259 |
7 | शिकायत एवं सुझाव हेतु आधिकारिक ईमेल आईडी | [email protected] |
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- योजना का आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक राज्य की किसी अन्य योजना के अंर्तगत लाभार्थी है तो आवेदक वृद्धावस्था योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
क्रम संख्या | वृद्धावस्था योजना से संबंधित | पात्रता के बारे में जानकारी |
1 | आयु | न्यूनतम 60 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष |
2 | आय | ग्रामीण क्षेत्र के लिए :- ₹46,080/- (वार्षिक) शहरी क्षेत्र के लिए :- ₹56,460/- (वार्षिक) |
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
क्रम संख्या | आवशयक दस्तावेज |
1 | आवेदक का आय प्रमाण पत्र |
2 | आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
3 | स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
4 | आधार कार्ड |
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता
- योजना का आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक राज्य की किसी अन्य योजना के अंर्तगत लाभार्थी है तो आवेदक निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
क्रम संख्या | निराश्रित महिला पेंशन योजना से संबंधित | पात्रता के बारे में जानकारी |
1 | आयु | न्यूनतम 18 वर्ष से अधिकतम अन्य कल्याण कारी योजना में सम्मिलित होने तक |
2 | आय | वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए। |
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए आवशयक दस्तावेज
क्रम संख्या | आवशयक दस्तावेज |
1 | आवेदक महिला का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
2 | महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र |
3 | आवेदक महिला के बैंक पासबुक के विवरण की छायाप्रति |
4 | आवेदक महिला का आय विवरण संबंधी प्रमाण पत्र |
5 | आधार कार्ड |
6 | स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए पात्रता
- योजना का आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक राज्य की किसी अन्य योजना के अंर्तगत लाभार्थी है तो आवेदक दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- योजना के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थी को 500 रूपये प्रतिमाह अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है। और कुष्ठावस्था योजना के लाभार्थी को 2,500/- प्रतिमाह अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है।
क्रम संख्या | दिव्यांग पेंशन योजना से संबंधित | पात्रता के बारे में जानकारी |
1 | आयु | न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष |
2 | आय | ग्रामीण क्षेत्र के लिए :- ₹46,080/- (वार्षिक) शहरी क्षेत्र के लिए :- ₹56,460/- (वार्षिक) |
3 | दिव्यांगता प्रतिशत | न्यूनतम 40% अधिकतम 100% |
क्रम संख्या | कुष्ठावस्था पेंशन योजना से सबंधित | पात्रता के बारे में जानकारी |
1 | आयु | न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 150 वर्ष |
2 | आय | ग्रामीण क्षेत्र के लिए :- ₹46,080/- (वार्षिक) शहरी क्षेत्र के लिए :- ₹56,460/- (वार्षिक) |
3 | कुष्ठा प्रतिशत | न्यूनतम 1% अधिकतम 100% |
दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए आवशयक दस्तावेज
क्रम संख्या | आवशयक दस्तावेज |
1 | आवेदक का आय प्रमाण पत्र |
2 | आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
3 | स्थायी निवास प्रमाण पत्र |
4 | आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र /आवेदक का कुष्ठावस्था प्रमाण पत्र |
5 | ग्रामीण सभा होने की दशा में ग्राम सभा का प्रस्ताव पत्र शहरी क्षेत्र होने की दशा में बैंक पासबुक की छाया प्रति |
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें – Old Age / Vridha Pension KYC
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
- वेबसाइट पर आने के बाद इसके होम पेज पर आपको “पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना Mobile No. Registered करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। “ का लिंक दिखाई देगा। मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- अब ओपन हुए नए पेज पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- इसके बाद ओपन हुए फॉर्म में सबसे पहले अपनी योजना का नाम को चयन करें यहां हम बात कर रहे हैं वृद्धावस्था योजना की तो आप Old Pension Yojana का चयन करें। योजना का नाम चयन करने के बाद अपना बैंक अकॉउंट की जानकारी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और नए मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद पोर्टल की तरफ से आपके रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP भेजा जाएगा।
- अब इसके बाद OTP को दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड को डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके द्वारा दर्ज नया मोबाइल नंबर पोर्टल पर सेव हो जाएगा।
- इस तरह से आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया पूर्ण हो आएगी।
मोबाइल नंबर भूलने पर मोबाइल नंबर को रिसेट कैसे करें
- सबसे पहले आप समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
- वेबसाइट पर आने के बाद इसके होम पेज पर आपको “पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना Mobile No. Registered करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करें। ” का लिंक दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- अब ओपन हुए नए पेज पर आपको “यदि आवेदक अपना मोबाइल नम्बर भूल गये हो तो यहां क्लिक करें” के लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने “User Forget Mobile Number “ का फॉर्म ओपन हो जाएगा।
- अब इसके बाद फॉर्म में अपना Registration Number और bank अकाउंट नंबर की डिटेल को डालें।
- डिटेल्स डालने के बाद कैप्चा कोड डालकर “Submit” के बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नया मोबाइल नंबर दर्ज करने को कहा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर डालें।
- आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का OTP आएगा। OTP को डालकर वेरीफाई करें।
- एक बार नंबर वेरीफाई होने के बाद आपका नया मोबाइल नंबर पोर्टल पर सेव हो जाएगा।
- इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर भूलने पर दूसरा मोबाइल नंबर योजना के साथ लिंक कर सकते हैं।
Old Age / Vridha Pension KYC से जुड़े FAQs
वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित सभी पात्रताओं की शर्तों को हमने आर्टिकल में आपको ऊपर बताया है आप इसके बारे में विस्तार से आर्टिकल में पढ़ सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001801995 है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र लाभार्थी को राज्य सरकार की तरफ से प्रतिमाह 500 रूपये की पेंशन अनुदान राशि के रूप में दिए जाते हैं।
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –
आवेदन का स्थायी निवास प्रमाण पत्र
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र आदि प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। दस्तावेजों की अधिक जानकारी के लिए आप उपरोक्त आर्टिकल को पढ़ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://samajkalyan.up.gov.in/ है।