बिहार सरकार द्वारा राज्य की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आरम्भ किया है, इस योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के कमजोर वर्ग से आने वाली लड़कियों को निर्धारित धनराशि के तौर पर आर्थिक लाभ मिलता है, इस योजना के लाभ हेतु आवेदन करने के लिए कन्याएँ जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रताओं को पूरा करती हों, वह योजना के आवेदन हेतु ऑनलाइन माध्यम से इसकी आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर आवदेन कर सकती हैं, यदि आप इस योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
मुख्यमंत्री कन्या योजना के अंतर्गत BPL परिवार की कन्याओं को मिलने वाली धनराशि से उनकी आर्थिक परेशानी कम हो सकेगी, इससे आवेदक कन्या को सरकार द्वारा विवाह हेतु 5,000 रूपये की धनराशि उनके बैंक अकाउँट में चैक के माध्यम से भेजी जाएगी, योजना के अंतर्गत केवल गरीब परिवारों की बालिकाएँ ही आवेदन कर सकेंगी, योजना को जारी करने के पीछे गरीब परिवारों की बालिकाओं को सहायता प्रदान करना है, जिससे विवाह के समय पैसों की कमी की वजह से उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पढ़े, इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2012 में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में भी शामिल किया गया है, योजना के माध्यम से सरकार की यही कोशिश है की कमजोर वर्ग की बालिकाओं के प्रति हो रही कुप्रथाओं पर भी रोक लगाई जा सके।
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जिससे केवल 18 वर्ष या उसे ऊपर हो जाने वाली बालिक कन्याओं को ही इस योजना का लाभ मिले और कम आयु की कन्यों के विवाह पर भी रोक लग सके और नाबालिक बालिकाओं को बालविवाह जैसे कुप्रथाओं का सामना न करना पढ़ें।
योजना का उद्देश्य :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक तौर पर कमजोर BPL धारक परिवार की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है, इससे ना केवल बालिकाओं के विवाह हेतु उनकी परेशानी कम हो सकेगी बल्कि योजना के लाभ हेतु लोग अपनी बालिकाओं को बालविवाह जैसी कुप्रथाओं में नहीं झोकेंगे, इससे बाल विवाह जैसी प्रथा पर भी रोक लग सकेगी और बालिकाओं की स्थिति में भी सुधार आ सकेगा।
बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुडी जानकारी
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग के द्वारा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन प्रक्रिया |
योजना का उद्देश्य | कमजोर वर्ग की कन्याओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता देना |
योजना के लाभार्थी | BPL वर्ग या पिछड़े वर्ग की बालिकाएँ |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
Kanya Vivah Yojana Bihar से जुड़े लाभ
इस योजना के आवेदन करने वाली कन्याएँ ही केवल इस योजना का लाभ उठा सकेंगी जैसे :-
- आवेदक कन्याओं को सरकार द्वारा विवाह हेतु आर्थिक सहयता के तौर पर 5,000 रूपये की धनराशि चैक के माध्यम से उनके बैंक खाते में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन हेतु आवेदक कन्याएँ आसानी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगी, इससे उनके समय की भी बचत हो सकेगी।
- इस योजना के अंतर्गत गरीब दो बेटियों को लाभ मिल सकेगा।
- इस योजना के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथाएँ ख़त्म हो सकेंगी।
- योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बीपीएल श्रेणी के परिवार की बेटियों को विवाह हेतु योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की जाएगी
- 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाली सभी बालिकाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा।
- विवाह के समय सहायता प्रदान करने हेतु 5 हजार रूपए की राशि को लाभार्थी बालिका अपने विवाह हेतु इस राशि को प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता को पूरा करने वाली बालिकाएँ ही केवल, इस योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी, इसलिए यह जरुरी है की आवेदक बालिकाएँ योजना की पात्रता से जुडी जानकारी अच्छे से पढ़कर जाएँ इसके लिए वह नीचे दिए गए स्टेप्स को पढ़कर भी पात्रता से जुडी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक कन्या बिहार की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- योजना के आवेदन हेतु आवेदक लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए।
- आवेदक कन्या BPL या पिछड़े वर्ग के परिवार से होनी चाहिए
- योजना के आवेदन हेतु कन्या के परिवार की मासिक आय दो लाख से काम होनी चाहिए।
- इस योजना के आवेदन हेतु किसी और राज्य की कन्या आवेदन नहीं कर सकती।
कन्या विवाह योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक कन्या का आधार कार्ड
- जाती प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- कन्या की आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवेदक के पास यह सभी आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकेगी, इसलिए आवेदक आवेदन से पहले अपने दस्तावेज जाँच लें।
कन्या विवाह योजना बिहार हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के आवेदन हेतु आवेदक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते है, यदि योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक को कोई परेशानी हो तो वह नीचे दिए गए स्टेप्स को पढ़कर भी ऑनलाइन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ सबसे पहले अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिसके लिए आपको नागरिक अनुभव वाले विकल्प पर खुद का पंजीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन हेतु फॉर्म आ जाएगा, जिसमे आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर दर्ज करके दिए गए कैप्चा कोड को अंकित कर सबमिट करना होगा।
- अब लॉगिन फॉर्म के आते ही आईडी और पासवर्ड दर्ज कर मोबाइल पर आये OTP को डालकर लॉगिन करना होगा।
- अब आवेदन हेतु आवेदक को होम पेज पर जाकर समाज कल्याण विभाग की सामजिक सुरक्षा योजनाओ की सेवाएँ वाले विकल्प पर दिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों के साथ सबमिट कर दें।
- जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे देखें ?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक अपनी आवदेन स्थिति की जाँच ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, इससे उन्हें अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती रहेगी।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको नागरिक अनुभव वाले विकल्प पर आवेदन की स्थिति वाला विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिसमे मागी गयी जानकारी को भरकर आपको कैप्चा कोड दर्ज कर सबमिट करना होगा।
- सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म की आवेदन स्थिति को देख सकेंगे।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया :- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन हेतु यदि आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते हैं, तो वह आवेदन हेतु ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वह ब्लॉक या पँचायत कार्यालय में जाकर योजना का फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म के लिए उन्हें किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा, फॉर्म मिल जाने के बाद आवेदक को फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी, साथ ही फॉर्म में माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच कर कार्यालय में ही जमा करवाना होगा, इसके बाद फॉर्म की पूरी जाँच की जाएगी, जिसके बाद फॉर्म का सत्यापन हो जाने के कुछ समय बाद आवेदक कन्या के खाते में धनराशी भेज दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार से जुड़े प्रश्न/उत्तर
कन्या विवाह योजना बिहार के आवेदन हेतु आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, यदी आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कारवाा चाहते हैं तो आपक इसकी आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा,और यदि आप ओफ्फिने माध्यम से आवेदन करना चाहते है तो आप ब्लॉक या पनचायत कार्यालय से आवेदन फॉर्म लेकर भर सकते हैं।
इस योजना को समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली कन्या बिहार की स्थाई निवासी होनी चाहिए और और BPL या पिछड़े वर्ग से होनी चाहिए।
Kanya Vivah Yojana Bihar का मुख्य उद्देश्य राज्य की कमजोर या पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को उनके विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान कर, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करना है।
योजना के आवेदन हेतु आवेदक कन्या का आधार कार्ड, जाती प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, परिवार की आय प्रमाण पत्र, BPL राशन कार्ड, कन्या की आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज आवश्यक है।
नहीं, योजन के लाभ हेतु अन्य राज्य की बालिकाएँ आवेदन नहीं कर सकती केवल बिहार राज्य की कन्याएँ ही इस योजना हेतु अवेदन कर सकती है।