उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कम करने और राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को उनके खुद के रोजगार की स्थापना करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार उद्योग क्षेत्र में उन नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान करती है, जो शिक्षित तो हैं परन्तु रोजगार न होने के कारण बेरोजगार हैं और आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के चलते वह अपने खुद के स्वरोजगार की स्थापना करने हेतु असमर्थ होते हैं।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana के माध्यम से सरकार इन नागरिकों को 25 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों से कम ब्याज दरों पर मुहैया करवाती है, जिसका इस्तेमाल नागरिक अपने उद्योग या रोजगार की शुरुआत करने के लिए कर सकेंगे।
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2023
दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, हमारे देश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण ऐसे बहुत से नागरिक ऐसे हैं। जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है, क्योंकि देश में बढ़ती आबादी के साथ बेरोजगारी जैसी समस्या भी रोजगार के कमी होने के कारण बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए बहुत सी राज्य सरकारें अपने राज्यों में नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी नागरिकों को अपने रोजगार की स्थापना करने में सहयोग देने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का आरम्भ 24 अप्रैल 2018 में किया गया।
इस योजना के अंतर्गत सरकार 18 से 40 वर्ष के नागरिकों को अपने खुद के रोजगार को शुरू करने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करती है, इसके लिए सरकार ने योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के बजट में 100 करोड़ रूपये भी आवंटित किए, जिसमे से उद्योग की स्थापना व सर्विस क्षेत्र की स्थापना हेतु नागरिकों को निर्धारित ऋण प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र बेरोजगार शिक्षित नागरिक अपने नए उद्योग की शुरुआत हेतु ले सकेंगे, इसके लिए आवेदकों को योजना में आवेदन करना आवश्यक होगा। आवेदक अब घर बैठे ही उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे इससे उन्हें कार्यालयों में घंटों इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवेदकों को दी जाने वाली सहायता राशि की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- उद्योग की स्थापना के लिए नागरिकों को 25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता।
- सर्विस क्षेत्र की स्थापना हेतु 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता।
- मार्जिन मनी :- योजना के अंतर्गत आवेदकों को 25% मार्जिन मनी भी प्रदान करती है जसिमे
- उद्योग क्षेत्र के लिए नागरिकों को 6.25 लाख की मार्जिन मनी और
- सर्विस क्षेत्र के लिए नागरिकों को अधिक से अधिक 2.50 लाख की मार्जिन मनी प्रदान करती है।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2023 : Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना |
आरम्भ की गई | यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों |
योजना के लाभार्थी | राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा |
उद्देश्य | नागरिकों को उद्योग स्थापित करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | diupmsme.upsdc.gov.in |
युवा स्वरोजगार योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को प्रदान किये जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार की शुरुआत के लिए आर्थिक सहयोग देने हेतु Yuva Swarojgar Yojana का आरम्भ किया गया है।
- योजना के माध्यम से नागरिक अपने उद्योग की शुरुआत कर अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
- स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, विकलांग एवं महिलाओं को आरक्षण (Reservation) भी प्रदान किया जाता है।
- योजना के अनतर्गत आवेदक लाभार्थियों को उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सर्विस क्षेत्र की स्थापना हेतु 10 लाख तक का ऋण बैंको से कम ब्याज दरों पर दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ राज्य के सभी शिक्षित हाईस्कूल पास महिला एवं पुरुष नागरिकों को मिल सकेगा।
- आवेदकों को सरकार द्वारा 25% मार्जिन मनी भी प्रदान किया जाता है।
- युवा स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक युवा आत्मनिर्भर हो सकेंगे, इससे राज्य में बेरोजगारी की दरों में भी कमी आ सकेगी।
- योजना के अंतर्गत सामान्य जाति के नागरिकों को 10 % योगदान कोस्ट और अनुसूचित जाति व जनजाति, महिला एवं दिव्यांग नागरिकों को 5% योगदान (Contribution Cost) देना होगा।
Mukhyamantri युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता
नागरिकों को युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु योजना की निर्धारित पात्रता को पूरा करना आवश्यक होगा, तभी वह योजना में आवेदन कर सकेंगे इसके लिए आवेदक योजना की पात्रता की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन हेतु आवेदक नागरिक उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदनकर्ता की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है, तभी वह योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल पास होनी आवश्यक है।
- आवेदक का नाम यदि किसी डिफाल्टर लिस्ट शामिल है, यानि उसने किसी बैंक या संस्था से भी लोन लिया हो और वापस न किया हो तो वह आवेदक योजना में आवेदन नहीं कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं।
- आवेदक का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदनकर्ता यदि पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ ले रहें हैं तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं माने जाएँगे।
- आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को शपथ प्रमाण पत्र भी दस्तावेजों के साथ जमा करवाना होगा, जिसमे आवेदक के कही से भी लोन न लेने की घोषणा की गई हो।
उत्तर प्रदेश युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों को नए उद्योग की स्थापना करने और इस क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु सहयोग प्रदान करना है। जिससे राज्य के वह शिक्षित युवा जो अपने अपने खुद के रोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें अपने उद्योग को बिना किसी आर्थिक समस्या के शुरू करने हेतु सरकार द्वारा बैंकों से बेहद ही कम ब्याज दरों पर शरण प्रदान किया जाता है।
जिससे यह नागरिक आत्मनिर्भर हो सकें और अपने और अपने परिवार को अपने नए रोजगार या उद्योग की शुरुआत कर आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें साथ ही अन्य नागरिकों को भी नए रोजगार के अवसर प्रदान करवा सकें, इससे देश के होनहार नागरिकों की प्रतिभा भी व्यर्थ नहीं होगी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को भी योजना के माध्यम से कम किया जा सकेगा।
Yuva Swarojgar Yojana में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
राज्य के जो भी आवेदक योजना में आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास आवेदन हेतु सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक हैं, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी इसके लिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. आवेदक का आधारकार्ड | 7. राशन कार्ड |
2. निवास प्रमाण पत्र (Address Proof) | 8. बैंक की पासबुक |
3. जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) | 9. दसवीं की मार्कशीट |
4. हाईस्कूल प्रमाण पत्र (High School Certificate) | 10. मोबाइल नंबर |
5. पहचान पत्र (वोटर आईडी, पैन कार्ड) | 11. आयु प्रमाण पत्र |
6. जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) | 12. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर विजिट करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ नीचे आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब अगले पेज पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नवीन पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे योजना, आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जिला आदि भरनी होगी।
- अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा और इस तरह आप योजना में आवेदन कर सकेंगे।
युवा स्वरोजगार योजना लॉगिन प्रक्रिया
युवा स्वरोजगार में लॉगिन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन में अपना नाम, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज कर देना होगा।
- इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी युवा स्वरोजगार योजना आवेदन स्थिति जानने की प्रक्रिया
राज्य के जिन भी नागरिकों ने युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, वह आवेदन की स्थिति ऑनलाइन माध्यम से दिए गए स्टेप्स को पढ़कर देख सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपको आवेदन स्थिति के विकल्प पर आवेदन संख्या दर्ज करनी होगी।
- आवेदन संख्या भरकर आपको अपने आवेदन की स्थिति जाने के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपकी आवेदन स्थिति की जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जो आवेदक ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, तो वह ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र या डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जाकर योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। उसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी महत्त्वपूर्ण जानकारी जैसे आपका नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जिला आदि आपको सही से भरनी होगी साथ ही माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा। इसके बाद विभाग के अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म का पूरी जाँच की जाएगी। जिसमे फॉर्म में दर्ज पूरी जानकारी सही प्राप्त होने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
आवेदन फॉर्म की चयन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत आवेदन फॉर्म को पास करने के लिए फॉर्म को चयन समिति (Selection Committee) को तीस दिनों (30 Days) के भीतर भेजा जाएगा। जिसके बाद अधिकारियों द्वारा फॉर्म की पूरी जाँच हो जाने के बाद लोन की जानकारी बैंकों को प्रदान की जाएगी, इसके बाद जिला पंचायत, जिला कलेक्टर द्वारा लोन को पास किया जाएगा, लोन पास हो जाने के 14 दिनों के भीतर आवेदक को लोन प्राप्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रश्न/उत्तर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अपने खुद के उद्योग की शुरुआत करने हेतु योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों पर लोन प्रदान करवाती है, जिससे युवा अपने उद्योग व स्वरोजगार की शुरुआत कर अन्य नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana 2023 में ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट diupmsme.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों को उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सर्विस क्षेत्र की स्थापना हेतु 10 लाख तक का ऋण बैंको से कम ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है।
योजन में आवेदन हेतु आवेदक के पास उनका आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, हाई स्कूल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होने आवश्यक है।
योजना में आवेदन हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के युवा (महिला एवं पुरुष) उठा सकते हैं, जो बेरोजगार हैं और अपने नए उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं।
जी हाँ योजना के अंतर्गत आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने नजदीकी जिला उद्योग केंद्र या डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से संबंधित सभ जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम कर दी है, परन्तु फिर भी यदि आपको योजना सम्बंधित कोई अन्य जानकारी या समस्या का हल प्राप्त करना हो तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर: 18001800888 पर संपर्क कर सकते हैं।