बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य वृद्धजनों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू की गयी है जिसके तहत उन्हें राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष के उपरांत पेंशन प्रदान की जायेगी। इसके लिए राज्य के सभी बुजुर्ग पात्र है और आवेदन कर सकते है। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है, इस योजना के लिए आवश्यक पात्रता, आवश्यक दस्तावेज एवं इस योजना के लिए आवेदन कैसे करे इस सभी चीजों के बारे में जानकारी देने वाले के साथ ही साथ आप इस योजना में लाभार्थी स्टेटस कैसे चेक कर सकते है यह जानकारी भी देने वाले है तो Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए तथा इसके लिए Online Apply करने के लिए यह लेख पूरा पढ़े।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के तहत सरकार द्वारा 60 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन प्रदान की जायेगी। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा 60 साल से 79 साल वाले बुजुर्गों को 400 रुपए प्रतिमाह एवं 80 साल एवं उससे ऊपर से बुजुर्गों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकते है।
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा अप्रैल 2019 में शुरू की गयी थी। राज्य के बुजुर्गों को वृद्धावस्था के समय आर्थिक सहायता मुहैया करवाने एवं उनकी अन्य जरूरते पूरी हो सके इसके लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके योजना के तहत यह प्रावधान है की 60 वर्ष की आयु एवं इसके पश्चात राज्य के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जायेगी। जो बुर्जुग 60 वर्ष से 79 वर्ष के है उनको 400 रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाएंगे। जो बुजुर्ग 80 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के है उन्हें सरकार द्वारा 500 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जायेगी। यह पेंशन उन्हें आजीवन प्रदान की जायेगी। उसके लिए राज्य के सभी पात्र बुजुर्ग आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित की जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग को क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गयी है।
योजना | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना |
आवश्यकता | राज्य के बुजर्गों को आर्थिक सहायता |
लाभ | राज्य के बुजुर्गो को वृद्धावस्था में लाभ |
उद्देश्य | बुजर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत करना |
शुरू करने का वर्ष | अप्रैल माह 2019 |
शुरू की गयी | बिहार सरकार द्वारा |
राज्य | बिहार |
लाभार्थी | बिहार के पात्र बुजुर्ग |
उम्र सीमा | 60 साल एवं उससे ऊपर के बुजुर्ग |
क्रियान्वयन विभाग | समाज कल्याण, बिहार सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | sspmis.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के फायदे
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के द्वारा राज्य के बुजुर्गो को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे वे अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। इससे उन्हें आजीवन सरकार द्वारा पेंशन मिलती रहेगी जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे।
वृद्धजन पेंशन योजना हेतु आवश्यक पात्रता
अगर आप भी Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana में आवेदन करना चाहते है तो आपको निम्न पात्रताएं पूरी करना आवश्यक है।
- आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
- आवेदक को सरकारी कर्मचारी चाहिए।
अगर आपको इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो यह तथ्य ध्यान रखना आवश्यक है की सरकारी कर्मचारी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते है है। साथ ही पात्र व्यक्ति की पेंशन उसके खाते में भेजी जायेगी अत लाभार्थी का खाता होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो आपके पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है।
- आधार कार्ड
- आधार सहमति पत्र
- पहचान पत्र
- बैंक खाता (आधार से जुड़ा हुआ)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करे
अब आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करना है इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की जायेगी। इस योजना के लिए आवेदन निम्न प्रकार से कर सकते है।
- सबसे पहले बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। कुछ इस तरह का होमपेज प्रदर्शित होगा।
- अब आपको होमपेज पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु Register for MVPY पर क्लिक करे। आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- नए पेज पर आपको अपना जिला, ब्लॉक, प्लान, वोटर नंबर,आधार नंबर,एवं इनमे अपना नाम (जैसा है वैसा लिखे) एवं जन्मतिथि भरने का विकल्प होगा इन्हे भरकर आधार सत्यापित करे विकल्प पर क्लिक करे। आपका आधार सत्यापित होने के बाद प्रक्रिया शुरू करें पर क्लिक करे आपके सामने नया पेज खुलेगा।
- नए पेज पर आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, आधार कार्ड डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एवं दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प होगा। इन्हे पूरा कर मैं सहमत हूँ पर टिक करे एवं इसे जमा कर दे।
- अगले पेज पर आपको लाभार्थी ID प्राप्त होगी। इस पर आपकी सभी भरी गयी जानकारियों का preview होगा। इन्हे अच्छे से चेक कर ले और अगर कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार ले। अब आप इसे अंतिम रूप से जमा कर सकते है। आपका भविष्य हेतु इसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।
इस प्रकार आप Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana हेतु आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana उद्देश्य
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana राज्य के बुजुर्गों को वृद्धावस्था के समय आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए शुरू की गयी है जिसके तहत उन्हें सरकार द्वारा हर महीने पेंशन प्रदान की जायेगी। इस आर्थिक सहायता से उन्हें अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है और इससे बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनेंगे। राज्य के बुजुर्गो के लिए बहुत लाभदायक एवं कल्याणकारी है।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Beneficiary स्टेटस कैसे चेक करे
अगर आपने mukhyamantri Vridhjan Pension Yojanaके अंतर्गत आवेदन कर दिया है तथा आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते है या अपनी एप्लीकेशन से सम्बंधित अन्य जानकारिया चाहते है तो निम्न चरणों का पालन करे।
- सबसे पहले राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाये। होमपेज पर आपको Beneficiary Status का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करे। आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
- नए पेज पर आपको एप्लीकेशन की स्थिति जानने के लिए अपना जिला, ब्लॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा साथ ही आपको कई विकल्प जैसे Beneficiary Id,अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, वोटर ID से अपनी एप्लीकेशन की स्थिति देखने का विकल्प होगा। इसे चुन कर इसका नंबर भर दे और कैप्चा डालने के पश्चात सर्च पर क्लिक करे ।
- आपकी एप्लीकेशन का स्टैट्स आपके सामने होगा।
इन चरणों का पालन करके आप अपनी एप्लीकेशन की स्थिति जान सकते है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना आवश्यकता
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य के उन बुजुर्गो के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है एवं आर्थिक रूप से दूसरो पर आश्रित है के लिए बहुत फायेदमंद है। इससे उन्हें वृद्धावस्था के समय भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती रहेगी जिससे वे एक गरिमापूर्ण सकते है। यह पूरे राज्य के बुजुर्गों का लाभ देगा जिससे वे आसानी से अपना जीवन जी सके।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के मुख्य लाभ
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से राज्य के 60 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु वाले सभी बुजुर्गों को शामिल किया गया है। इससे उन्हें प्रतिमाह 400 रुपए एवं 80 वर्ष या ऊपर की उम्र वाले बुजुर्गों को प्रतिमाह 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के मुख्य लाभ निम्न है।
- राज्य के बुजुर्गों को वृद्धावस्था के समय आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिससे वे सबल बनेंगे।
- 60 वर्ष से 79 वर्ष तक की आयु वाले बुजुर्गो को प्रतिमाह 400 रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- 80 वर्ष या उससे ऊपर की आयु वाले सभी व्यक्तियों को 500 रुपए प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगे।
- इस योजना में सभी पात्र व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
- इससे योजना से प्राप्त पेंशन द्वारा बुजुर्ग अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे।
- इस योजना से बुजुर्ग वित्त के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे।
- बुजुर्ग जीवन भर इस योजना से आर्थिक सहायता प्राप्त करते रहेंगे।
- इस योजना से बुजुर्ग गरिमापूर्ण जीवन जी सकते है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी पात्र बुजुर्गो को पेंशन देने का प्रावधान है। राज्य के बुजुर्ग व्यक्ति जो की वित् हेतु दूसरो पर आश्रित थे इस योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे और अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे। यह योजना राज्य के वृद्धजनों के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है।
Vridha Pension Bihar से जुड़े प्रश्न और उनके जवाब (FAQ)
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार राज्य द्वारा इसके बुजुर्गो को 60 साल के पश्चात पेंशन देने के उद्देश्य से शुरू की गयी है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत आयु सीमा न्यूनतम 60 वर्ष है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 साल से 79 साल तक के बुजुर्गों को 400 रुपए प्रतिमाह एवं 80 साल या उससे ऊपर की आयु के बुजुर्गों को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने हेतु ऊपर दिया गया पूरा लेख अच्छे से पढ़े।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत बिहार राज्य के 60 साल या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग आवेदन कर सकते है।