सरकार द्वारा नागरिकों को रोजगार दिलाने के लिए बहुत सी योजनाओं को चलाया जाता है उसी में से झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के नागरिको के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक है। इस योजना में सरकार द्वारा नागरिकों के रोजगार के लिए उन्हें आर्थिक मदद की जाती है। जिसमे राज्य के 18 से 45 वर्ष के नागरिकों को उनके खुद के रोजगार की स्थापना करने के लिए बेहद ही कम ब्याज दरों पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। यदि कोई लाभार्थी मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana) का लाभ लेना चाहता है, तो उसे इस योजना में आवेदन करना आवश्यक होगा। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में इसके लिए पात्रता, योजना के लाभ तथा इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आदि को बताएंगे। यदि आप लाभार्थी नागरिक हैं तो इस लेख को पूरा पढ़े।
झारखण्ड मुख्यमंत्री सारथी योजना 2023
Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana 2021
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड हेमंत सोरेन जी की सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार नागरिकों के लिए आरम्भ की गयी एक योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवा नागरिकों को सरकार द्वारा 25 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जायेगा तथा लोन के साथ-साथ नागरिकों को 40% का अनुदान भी दिया जायेगा जो पूरे 5 लाख के बराबर होगा, जिससे उन्हें स्वरोगार की स्थापना के लिए किसी तरह आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पडेगा। इस योजना का लाभ राज्य के बेरोजगार युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, दिवांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां ही उठा सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत सरकार नागरिकों को यात्री परिवहन के लिए वाहन खरीदने में भी मदद करेगी। जिससे योजना से लाभ प्राप्त करने वाले नागरिको का रोजगार का लाभ सभी नागरिकों को मिल सके जिसके लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा।
Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Highlight :
योजना | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
राज्य | झारखण्ड |
योजना श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
वर्ष | 2023 |
उद्देश्य | राज्य के बेरोजगार नागरिकों को लोन देना |
लाभार्थी | SC, ST, OBC, दिवांगजन और सखी मंडल की दीदीयां |
लोन | 25 लाख रूपये |
अनुदान | 40% यानि 5 लाख तक |
आवेदन | ऑफलाइन |
योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत नागरिकों को 25 लाख तक का लोन उपलब्ध करवाया जायेगा जिसका सरकार द्वारा कम ब्याज लिया जायेगा। यह लाभ राज्य के उन्ही युवाओं को प्राप्त हो सेकगा जिनके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रूपये या इससे कम होगी इसके साथ ही वाहन की खरीद पर भी नागरिकों को बहुत सी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। रोजगार सृजन योजना में लोन लेने पर कम ब्याज के साथ-साथ नागरिको को 40 % का अनुदान या 5 लाख तक का अनुदान भी दिया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा 50 हजार तक के लोने लेने पर किसी भी प्रकार की ग्रान्टी की जरूरत नहीं होगी।
रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ न कुछ किया जाता रहता है। मुख्यमंत्री हेमंत सिरोन जी के द्वारा राज्य के युवा बेरोजगार नागरिको के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरम्भ किया गया है। रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिवांगन, SC, ST और OBC वर्ग के बेरोजगार नागरिको की आर्थिक मदद करना है।
अर्थात नागरिकों को स्वरोजगार करने के लिए लोन उपलब्ध कराना है तथा दिए गए लोन पर कम दरों में ब्याज के साथ बेरोजगार नागरिक को 40% या 500000 तक का अनुदान देना है जिससे नागरिकों की बेरोजगारी कम हो और उनकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। इस योजना के मदद से नागरिक अपना रोजगार को चला पाएंगे जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके तथा सभी नागरिकों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी
रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत राज्य की कुछ श्रेणियों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। इन श्रेणियों के सभी नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें आवेदन कर सकेंगे, जिनकी सूची निम्नानुसार है।
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल की दीदियाँ
योजना के लिए पात्रता
इस प्रक्रिया में हम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता मानदंडों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नागरिक इन पात्रता मानदंडों के अनुरूप हो वही नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकता है। पात्रता मानदंड निम्न प्रकार से हैं –
- लाभार्थी झारखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, दिवांगजन, वर्ग का होना आवश्यक है।
- सखी मंडल दीदीयां भी इस योजना के लिए पात्र होंगी।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी आवश्यक है।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।
योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, दिवांगजन, वर्ग के बेरोजगार नागरिकों को होगा।
- इस योजना के अंतर्गत नागरिक 25 लाख तक की राशि प्राप्त कर सकते है।
- लोन ली हुई राशि पर नागरिकों को 40% या 5 लाख तक का अनुदान दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत ली गयी राशि पर कम दरों पर ब्याज लिया जायेगा।
- इससे बेरोजगार नागरिक अपना स्वरोजगार कर सकेंगे।
- योजना से आरम्भ से सभी नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
- रोजगार पाने से नागरिको की परिवार की आर्थिक स्थिति सही होगी।
- नागरिकों की बेरोजगारी कम होने से राज्य की बेरोजगारी में अवश्य रूप से कमी आएगी।
- रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 50000 तक के लोन लेने पर आपको किसी भी प्रकार की ग्रान्टी नहीं देनी पड़ेगी।
- इस योजना से लोन ली गयी राशि को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि इसे आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर दी जाती है।
- योजना के अंतर्गत पात्रिक नागरिक को परिवहन खरीदने में मदद की जाएगी।
- रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की दरों में कमी लाई जा सकेगी।
- राज्य के अधिक से अधिक युवा योजना का लाभ प्राप्त कर अपने स्वरोजगार की स्थापना कर सकेंगे और अन्य बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवा सकेंगे।
- योजना का लाभ राज्य के सभी ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के सभी पात्रिक नागरिक ले सकते हैं।
आवेदन हेतु दस्तावेज
रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है क्योकि आप इन सभी दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट पासबुक
आवेदन सम्बंधित कार्यालय
इस प्रक्रिया में हम आपको योजना से सम्बंधित कार्यालयों के नाम बताने जा रहे हैं अर्थात रोजगार सृजन योजना आवेदन फॉर्म को प्राप्त तथा जमा करने के लिए आप निम्न कार्यालयों में जाकर प्राप्त तथा जमा कर सकते हैं। जो निम्न हैं –
- आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखण्ड
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखण्ड
- अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम झारखण्ड
- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम झारखण्ड
- जिला कल्याण पदाधिकारी झारखण्ड
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
इस प्रक्रिया में हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें बताने जा रहे हैं यदि आप योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दें की इस योजना में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं क्योकि राज्य सरकार द्वारा इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की किसी भी प्रक्रिया को आरम्भ नहीं किया गया है किन्तु आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए निम्न स्टेप को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आप रोजगार सृजन योजना सम्बंधित कार्यालय में जाएं।
- इसके बाद आप कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर लें।
- इसके बाद आवेदन पत्र पर पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, वर्ग, मोबाइल नंबर तथा बैंक सम्बंधित जानकारी आदि को भर दें।
- सभी जानकारी को भरने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलगन करें।
- सभी दस्तावेजों को संलगन करने के बाद इसे सम्बंधित विभाग में जमा कर दें।
- जिसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके सभी दस्तावेजों की पूरी जाँच की जाएगी, जिसमे सभी जानकारी सही होने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से सम्बंधित प्रश्न
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी एक योजना है जिसके अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग, दिवांगजन युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिए कम ब्याज दरों पर 25 लाख तक का लोन देना है।
योजना का उद्देश्य बेरोजगार नागरिकों की आर्थिक मदद करना है।
योजना के अंतर्गत 40% या 5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।
नहीं, अभी आप रोजगार सृजन योजना में ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं।
योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए।
योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप योजना के सम्बंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
रोजगार सृजन योजना का मुख्य लाभ झारखण्ड के दिवांगन, SC, ST और OBC वर्ग के बेरोजगार नागरिको को होगा।
हाँ, आपको योजना में परिवहन खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदनकर्ता को आवेदन करने के बाद 15 दिन से 1 महीने का समय लग सकता है तथा सभी जानकारी सत्यापित होने के बाद आपके द्वारा पंजीकृत बैंक अकाउंट में राशि को ट्रांसफर कर दी जाती है।
हाँ, योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दी गयी है जिसके लिए आपको योजना सम्बन्धित विभाग जाना होगा।
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप आदिवासी सहकारी विकास निगम, अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, जिला कल्याण पदाधिकारी झारखण्ड आदि कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करके योजना में आवेदन कर सकते हैं।
जैसा की हमने इस आर्टिकल में झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में तथा इस योजना में आवेदन कैसे करें बताया यदि आपको इस योजना से सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या है या आपको योजना से सम्बन्धित जानकारी चाहिए तो आप हमे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं।