Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए युवाओं व उद्यमियों को उनके स्वरोजगार की स्थापना हेतु 25 लाख रूपये तक का आर्थिक सहयोग प्रदान करवा रही है। यह लाभ राज्य के 18 से 45 वर्ष की आयु के नागरिक अपने खुद के रोजगार को शुरू करने के लिए प्राप्त कर सकेंगे, इससे राज्य में बेरोजगारी की समस्याओं को कम किया जा सकेगा और नागरिक अपने स्वरोजगार को स्थापित कर अन्य जरूरतमंद नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
जानिए रोजगार के लिए 25 लाख रुपये का लोन दे रही सरकार
जैसा की आप सभी जानते होंगे की देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से युवाओं को निजात दिलाने के लिए सरकार बेरोजगार नागरिकों को उनके हुनर व कला के आधार पर खुद के स्वरोजगार की स्थापना करने में हेतु ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग देती है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी झारखंड सरकार द्वारा राज्य में रोजगार के अवसरों बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक बहुत ही लाभकारी योजना है, जिसके तहत राज्य के अल्पसंख्यक, दिव्यांग, स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलाएँ, पिछड़े वर्ग आदि नागरिको को योजना के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हो सकेगा, जिससे वह अपने हुनर या जिस भी क्षेत्र में वह रूचि रखते हौं उससे जुड़े व्यवसाय की शुरुआत कर बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लाभार्थी श्रेणी
इस योजना के माध्यम से रोजगार सृजन का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणीयों को योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत शामिल की गई श्रेणी के नागरिक जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, PWD (दिव्यांगजन), पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल की दीदियां आदि को योजना के तहत रोजगार की शुरुआत के लिए ऋण प्राप्त हो सकेगा।
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योजना की योग्यता शर्तें
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा जिसकी जानकारी वह यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में राज्य के स्थाई निवासी नागरिक ही आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत राज्य के युवा एवं सखी मंडल की महिलाएँ अपने रोजगार की शुरुआत के लिए आवेदन कर सकेंगी।
- राज्य के 18 से 45 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के युवा योजना में आवेदन कर सकेंगे।
- योजना में आवेदन हेतु आवेदक युवा के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के लाभ
- योजना के अंतर्गत युवाओं को उनके स्वरोगजार किस शुरुआत के लिए लोन प्राप्त हो सकेगा।
- राज्य के हुनरमंद युवाओं को 25 लाख रूपये तक का ऋण उनकी कला के आधार पर म्यूजिक स्टूडियो, डांस स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, स्टार्टआप की शुरुआत के लिए प्राप्त हो सकेगा।
- योजना के तहत आवेदक लाभार्थी को 40% तक का अनुदान भी दिया जाता है, जिसकी कुल राशि 5 लाख के बराबर होती है।
- राज्य के युवाओं को 50 हजार रूपये तक का ऋण बिना किसी गौरंटी के प्राप्त हो सकेगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार योजना में लाभार्थियों को दिए जाने वाला ऋण की राशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
- योजना के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवा अपने ही राज्य में स्वरोजगार की स्थापना कर सकेंगे, जिससे उन्हें अन्य राज्य में नौकरी की तलाश के लिए पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
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