हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के लोगो को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) शुरू की गयी है। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगो को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की विभिन योजनाओ के माध्यम से एक्सीडेंटल इंसोरेंस, लाइफ इंसोरेंस और पेंशन के रूप में पात्र परिवारों को प्रदान किया जायेगा। इसके लिए इच्छुक नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है। आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) क्या है, इसका उद्देश्य और लाभ क्या है। साथ ही इस लेख के माध्यम से आप इस योजना के लिए आवेदन करने के प्रोसेस के बारे में भी जान सकेंगे।
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन और गरीब परिवारों को विभिन सरकारी योजनाओ का लाभ देने के उद्देश्य से की गयी है। इसके तहत सरकार द्वारा पात्र परिवारों को सालाना आर्थिक मदद दी जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना से पीड़ित कमजोर परिवारों को मदद देने के लिए भी इस योजना के अंतर्गत 2 लाख तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना को इस योजना के साथ जोड़ा गया है ताकि कोरोना के कारण परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
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Article Contents
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, Highlights
दिए गये टेबल के माध्यम से आप मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित होंगे।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
उद्देश्य | राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना |
शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
सम्बंधित राज्य | हरियाणा |
लाभार्थी | हरियाणा के निवासी |
लाभ | प्रति परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी |
क्रियान्वयन विभाग | वित मंत्रालय, हरियाणा |
आधिकारिक वेबसाइट | cm-psy.haryana.gov.in |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, उद्देश्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले निर्धन वर्ग, बीपीएल परिवार, किसानो, मजदूरों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को और अन्य वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) शुरू की गयी है। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा इन वर्गों से आने वाले परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यहाँ सहायता सरकार द्वारा इन लोगो को बीमा लाभ और पेंशन जैसी योजनाओ के रूप में प्रदान की जाएगी।
सरल शब्दो में कहें तो हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) के तहत पात्र लोगो को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की विभिन योजनाओ के माध्यम से दी जाएगी। इसमें पात्र परिवार के सदस्यों को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा। साथ ही इसमें बची हुयी धनराशि को पात्र परिवार के खाते में डालकर इस पर ब्याज भी दिया जायेगा। इसमें प्रदेश के हर एलिजिबल परिवार को 6,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा।
ये है पात्रताएं
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) के तहत केंद्र की योजनाओ का भुगतान के लिए प्रीमियम की राशि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके लिए योग्यताएँ इस प्रकार से है।
- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के होनी चाहिए।
- परिवार की सालाना आय 1.80 हजार या इससे कम होनी चाहिए।
- परिवार कृषक होने की स्थिति में भूमि 2 हेक्टेयर या इससे कम होनी चाहिए।
- अगर व्यापारी इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो उनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए या इससे कम होना चाहिए ।
चूँकि इसमें प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी इसलिए नागरिको को केंद्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन योजनाओ में पंजीकरण करना जरुरी होगा। साथ ही वे चाहे तो फैमिली प्रोविडेंट फंड का ऑप्शन भी चूज कर सकते है जिसमे सरकार द्वारा कुछ धनराशि काटकर इसे भविष्य में खाताधारक को ब्याज सहित लौटा दिया जायेगा।
ये है जरुरी दस्तावेज
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023 के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाणपत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- जमीन के दस्तावेज
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- मुखिया की फोटो
- सदस्यों के फोटो
इस योजना में आवेदन करने के लिए परिवार की फैमिली आईडी होना भी जरूरी है। इसके अलावा उनके पास जमीन सम्बंधित दस्तावेज और अन्य डाक्यूमेंट्स होने भी जरूरी है जिसके माध्यम से वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023, ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023) में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। इसके माध्यम से आप इस प्रकार से आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ। यहाँ आपको इस तरह का पेज दिखेगा
- होमपेज पर Apply Scheme का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस पर क्लिक कर दे।
- अगले पेज पर आपसे Family ID भरने का ऑप्शन आएगा। फ़ैमिली ID भरकर SEND OTP पर क्लिक कर दे ।
- मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को OTP बॉक्स में भर दे।
- इसके बाद आपकी फैमिली की डिटेल्स आपके सामने होगी।
- इसमें आप सभी फैमिली मेंबर की पात्रता के हिसाब से स्कीम का चयन कर दे साथ ही अन्य फॉर्मलिटीज भी पूरी कर दे।
- साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करके इस फॉर्म को सबमिट कर दे।
इन आसान से स्टेप्स से आप Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2023 के लिए आवेदन कर सकते है। इसके अतिरिक्त इस योजना में आवेदन के लिए जन-सेवा केंद्र (CSC), सरल (SARAL) केंद्र, अंत्योदय केंद्र, और अटल केन्द्रो को भी अधिकृत किया गया है। आप सम्बंधित दस्तावेजों को लेकर इन केन्द्रो के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, लाभ
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से प्रदेश में रहने वाले विभिन परिवारों को सरकार द्वारा आर्थिक सुरक्षा का लाभ दिया जायेगा। चूँकि इस योजना के तहत लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओ का लाभ देने के लिए प्रीमियम का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा इसीलिए प्रदेश के नागरिक इन सेवाओं से लाभान्वित होंगे।
- इसके तहत नागरिको को प्रधानमँत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर मिलेगा।
- प्रधानमँत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का इंसोरेंस कवर मिलेगा।
- प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद किसान को 3000 रुपए मासिक पेंशन और लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को यह लाभ दिया जायेगा।
- प्रधानमंत्री लघु-व्यापारी मान-धन योजना के तहत उन्हें भी 60 वर्ष के उपरान्त 3000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत 15,000 से कम मासिक इनकम वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष होने पर 3,000 रुपए की मंथली पेंशन प्रदान की जाएगी।
इन सेवाओं को किया गया है शामिल
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत पेंशन प्रीमियम चार्ट भी दिया गया है जिसके माध्यम से आवेदक पेंशन चार्ट के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रधानमँत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमँत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए भी सहमति संग डेक्लेरेशन फॉर्म दिया है जिसके आवेदक ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकते है।
इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल पर ऑपेरटर लॉगिन का विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए आपरेटर को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Operator Login के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यूजरनेम भरकर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दे और पासवर्ड भरकर लॉगिन कर दे। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के मद्देनजर कोरोना के कारण मृत परिवार के लोगो को भी 2 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब (FAQ)
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गयी है। इसके तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े और समाज के वंचित तबकों से आने वाले परिवारों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना में सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को ही शामिल किया गया है अतः आपकी सालाना इनकम 1.80 लाख से कम होनी चाहिए साथ ही आपके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होने पर ही आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा पात्र परिवारों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता विभिन केंद्रीय योजना के माध्यम से दी जाती है। इसके तहत लोगो को लाइफ इंसोरेंस, एक्सीडेंटल इंसोरेंस और पेंशन जैसी योजनाओ के माध्यम से लाभ दिया जाता है।
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शामिल किया गया है अतः इस वर्ग से आने वाले नागरिको को 60 वर्ष के पश्चात् 3,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए ऊपर दिए गए आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें। इसमें बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में आवेदन कर सकते है। साथ ही जरुरी दस्तावेजों की सूची भी आर्टिकल में दी गयी है।