(रजिस्ट्रेशन) राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023:- हैलो दोस्तों नमस्कार, आज के आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में। हम सभी यह अच्छी तरह जानते हैं कोरोना काल के दो सालों में लाखों लोगों ने अपनी नौकरी और रोजगार खोए हैं। सरकारें चाहती हैं की देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी लाने के लिए देश में छोटे और मध्यम उद्यगों को प्रोत्साहन करना अति आवश्यक है। आपको बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई “मेक इन इंडिया” मुहिम के तहत देश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार बहुत सी योजनाएँ चला रही हैं.

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट राजस्थान 2023

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

ठीक इसी तरह राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को लघु उद्योग, स्टार्ट अप आदि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आगे आर्टिकल में आप Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana से संबंधित दस्तावेज, पात्रता, लाभ, विशेषताएं आदि की जानकारियाँ प्राप्त करेंगे।आपसे अनुरोध है की आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।

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Article Contents

क्या है राजस्थान की MLUP योजना ?

राजस्थान सरकार राज्य में स्वरोजगार के अवसर और नए उद्योगों को स्थापित करने हेतु MLUP योजना लॉन्च की हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले नागरिक को अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु राज्य सरकार लोन और सब्सिडी प्रदान करती है। सरकार का कहना है की राज्य में इस योजना को लागू करने से राज्य में बढ़ती बेरोजगारी में कमी आएगी और रोजगार हेतु लोगों का पलायन रुकेगा । योजना के तहत आप अपने उद्योगों को विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकरण आदि परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो राजस्थान के स्थायी निवासी होंगे। MLUP योजना में इच्छुक आवेदक न्यूनतम 10 लाख से अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए बैंक/ऋण देने वाली संस्था से ऋण के लिए अप्लाइ कर सकता है। योजना के अनुसार लोन चुकाने का समय 5 साल है लेकिन यदि आप 5 साल के अंदर लोन चुकाने में असमर्थ हैं तो आप लोन चुकाने के लिए अधिकतम 6 महीने का और समय ले सकते हैं यदि आप निर्धारित समय अवधि में अपना लोन चुका देते हैं तो आपको लोन राशि के नियमित भुगतान पर राज्य सरकार की तरफ से ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

क्रम
संख्या
योजना से संबंधित योजना से जुड़ी जानकारियाँ
1योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023
2योजना की शुरुआत कब हुई 17 दिसंबर 2019
3 योजना किसके द्वारा शुरू की गई राजस्थान के मुख्यमंत्री “श्री अशोक गहलोत जी” के द्वारा
4योजना के लाभार्थी राजस्थान के निवासी
5योजना का उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना
6योजना में आवेदन हेतु ऑफिसियल वेबसाईट sso.rajasthan.gov.in
7योजना में मिलने वाली सब्सिडी प्रतिशत दर 5% से 8%
8योजना की आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
9योजना में सहायता हेतु ऑफिसियल ईमेल आईडी [email protected]
[email protected]
10राजस्थान SSO आईडी हेल्पलाइन नंबर्स :0141-2925554, 2925555, 2925561, 2925562
11राजस्थान के आयुक्त उद्योग विभाग के कार्यालय का पता :कार्यालय आयुक्त उद्योग
उद्योग भवन, तिलक मार्ग
जयपुर- 302005 राजस्थान
12उद्योग विभाग हेल्पलाइन नंबर्स :91-2227727-29/31/33/34 या 2227630
13राजस्थान के आयुक्त उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाईट : industries.rajasthan.gov.in
14योजना का ऑफिसियल नोटीफिकेशन यहाँ क्लिक करें
15राजस्था ई मित्र की ऑफिसियल वेबसाईट eMitra

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत ऋण देने वाले बैंक और Organisation

यदि आप योजना के तहत लोन के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित बैंक व संस्था से लोन प्राप्त कर सकते हैं –

  1. नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक
  2. प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  3. शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  4. रीजनल रूरल बैंक
  5. राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  6. एस आई डी बी आई
  7. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाइनेंस बैंक।
  8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
  9. राजस्थान वित्त निगम।
  10. सिडबी।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ व विशेषताएं

  • MLUP योजना के तहत आवेदन अधिकतम लोन सीमा 10 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए आवेदन कर सकता है।
  • MLUP योजना में आप नए उद्योग को स्थापित करने हेतु और पहले से स्थापित उद्योग के आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण आदि के लिए लोन अप्लाइ कर सकते हैं ।
  • MLUP योजना में व्यापार हेतु लोन की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रुपये रखी गई है।
  • MLUP योजना में 10 लाख तक के ऋण के लिए किसी भी तरह की (Collateral Security) की बाध्यता नहीं है। अर्थात आपको कोई सिक्युरिटी जमा नहीं करनी होगी ।
  • MLUP योजना के तहत बुनकर कार्ड धारक को 10 लाख तक लोन ब्याज पर 100 % अनुदान दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को दिया जाने वाला लोन समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण की श्रेणी के तहत रखा गया है।
  • योजना के कार्यान्वयन व पर्यवेक्षण हेतु राज्य में नोडल एजेंसी राज्य सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बनाई गई है।
  • MLUP योजना का सम्पूर्ण कार्यान्वयन उद्योग विभाग के जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से करना सुनिश्चित है।

राजस्थान MLUPY के लिए पत्रता व शर्तें :-

  • योजना के तहत आवेदन करने वाला आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • लोन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को एक स्वप्रमाणित घोषणा पत्र जमा करवाना होगा ।
  • जो नागरिक विदेशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक का कार्य अनुभव लेकर लौटे हैं और अपना कोई उद्योग राज्य में स्थापित करना चाहते हैं वह भी योजना के तहत ऋण के लिए अप्लाइ कर सकते हैं ।
  • योजना के तहत लिए गए लोन का उपयोग सिर्फ उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए लोन लिया गया है । लोन का अन्य दूसरे कार्य के लिए उपयोग करने पर आवेदक को योजना के लिए अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।
  • योजना के तहत आप इनमें से विस्फोटक पदार्थ,मास, मदिरा एवं मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण एवं बिक्री या उद्योग के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं ।
  • योजना के अंतर्गत आप अपने परिवहन उद्योग के लिए 10 लाख रुपये से कम की कीमत के वाहन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना के तहत आवेन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • योजना के तहत आप पहले से स्थापित हुए एंटरप्राइज उद्योग के लिए लोन आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना में आप पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद आदि के लिए लोन अप्लाइ नहीं कर सकते हैं ।
  • यदि आवेदक अपना ऋण नहीं चुका पाता है तो उसका ऋण खाता NPA की श्रेणी में डाल दिया जाएगा ।
  • सहकारी सोसायटी जो राज्य के सहकारी विभाग में पंजीकृत हैं वह भी योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

राजस्थान MLUPY के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना में लोन आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए –

1आवेदक का राजस्थान का स्थायी निवास प्रमाण पत्र5 आवेदक का स्वघोषित हस्ताक्षरीत प्रमाण पत्र
2जन्म प्रमाण पत्र6 आवेदक का ऐक्टिव मोबाईल नंबर
3आवेदक का आधार कार्ड7पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ
4आय प्रमाण पत्र8पहचान प्रमाण पत्र

राजस्थान MLUPY के तहत लोन पर मिलने वाली सब्सिडी दर

क्रम संख्या लोन की धनराशि सब्सिडी दर
1अधिकतम 25 लाख रुपये तक के लोन के लिए 8 प्रतिशत
225 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए 6 प्रतिशत
35 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के लोन के लिए5 प्रतिशत

MLUPY का लाभ पाने वाले लाभार्थी :-

क्रम
संख्या
लाभार्थी
1स्वयं सहायता संघ – (Self help group)
2कम्पनीज
3Individual Applicant
4Partnership firms
5LLP firms
6Society

MLUPY में वरीयता पाने वाले विशेष वर्ग :-

क्रम संख्या योजना के तहत लोन में वरीयता पाने वाले विशेष वर्ग उद्यमी
1ऐसे स्वयं सहायता संघ जो की काफी लंबे समय से कार्यरत हैं
2वह प्रशिक्षण केंद्र जो किस कार्य क्षेत्र में सरकार द्वारा पुरस्कृत हुए हैं
3वह आवेदक जिन्होंने लिया हुआ अपना बैंक लोन समय अवधि पर चुका दिया हो
4वह आवेदक जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं
5वह आवेदक जो समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग से आते हैं
6 वह आवेदक जो राज्य के नागरिक हैं और विदेशों में रहकर कम से कम 1 वर्ष का उद्योग के कार्य का अनुभव लेकर भारत लौटे हैं ।
7स्वतंत्रता सेनानी भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं
8पर्यावरण अनुकूल उद्योग स्थापित करने वाले आवेदक
9योजना में वह आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं जो किसी उद्योग में श्रमिक के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्हें अपने क्षेत्र उद्योग का अच्छा ज्ञान है।
10वह बुनकर कार्ड धारक जिन्हें वस्त्र बुनाई और कपड़ा उद्योग का अच्छा – खासा अनुभव है

MLUPY में किसी संस्था के द्वारा लोन आवेदन हेतु पात्रता व शर्तें :-

  • राजस्थान MLUPY के अनुसार लोन के लिए आवेदन करने वाली संस्था/समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा पंजीकृत अथवा गठित होनी चाहिए ।
  • योजना के अनुसार संस्था/समूह के अंतर्गत सभी सदस्य राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • संस्था का कोई भी सदस्य बैंक के द्वारा डिफॉल्टर घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए।
  • संस्था का गठन किए हुए कम से कम 1 वर्ष का समय पूर्ण किया हुआ होना चाहिए ।
  • संस्था की सम्पूर्ण जानकारी राजस्थान राज्य सरकार के पोर्टल पर अपलोड की हुई होनी चाहिए ।

राजस्थान MLUPY के तहत आवेदन की प्रक्रिया :-

  • सबसे पहले आपको Rajasthan Single Sign On की आधिकारिक वेबसाईट sso.rajasthan.gov.in पर जाना है।
  • वेबसाईट पर आने के बाद यदि आप पोर्टल पर पहले से रजिस्टर हैं तो अपने SSOID और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करें । यदि आप रजिस्टर नहीं हैं तो “Registration” के टैब पर क्लिक कर स्वयं को रजिस्टर कीजिए ।
  • जब एक बार आप SSO पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे तो आपको पोर्टल होम पेज पर राजस्थान सरकार की MLUP योजना का लिंक दिखेगा । अप्लाइ करने के लिए लिंक पर क्लिक करें ।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा । पेज पर आपको मेनू के अंदर दिए गए “नया आवेदन ” के लिंक पर क्लिक करना है ।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रेजिस्ट्रैशन फॉर्म ओपन हो जाएगा । फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें और आगे बढ़ें ।
  • फॉर्म में संबंधित दस्तावेजों को ऑपलोड करें ।
  • दस्तावेजों के अपलोड होने के बाद अंत में “मैं प्रमाणित करता/करती हूँ ” के चेक बॉक्स में क्लिक कर “आवेदन जमा करें “ के बटन पर क्लिक करें ।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा और इस तरह से आप आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएंगे।

आवेदन पत्रों की जांच करने हेतु टास्क फोर्स समिति :-

योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से अधिक के लोन आवेदन पर राज्य सरकार द्वारा ऋण आवेदन की जांच हेतु एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जाएगा –

क्रम संख्या राज्य के जिला उद्योग के द्वारा गठित समिति समिति से संबंधित
1महा प्रबंधक , जिला उद्योग केंद्र अध्यक्ष
2जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक या अग्रणी प्रतिनिधिसदस्य
3स्थानीय राजकीय महाविद्यालय / पॉलिटेकनिक / ITI या सूक्ष्म , लघु , मध्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि तकनीकी सदस्य
4जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि सदस्य
5महिला अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि सदस्य
6जिला स्तरीय अधिकारी , राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद अथवा प्रतिनिधि सदस्य
7महाप्रबंधक , जिला उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि सदस्य सचिव

Note :- उपरोक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित कम से कम चार सदस्यों का होना आवश्यक है। टास्क फोर्स की बैठक महीने में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से जुड़े FAQs

MLUPY के आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाईट क्या है ?

राजस्थान MLUPY के लिए आप राजस्थान की ई मित्र या SSO पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाइ कर सकते हैं

MLUPY के लिए कौन पात्र हैं ?

योजना के अनुसार राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नागरिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं । पात्रता संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप उपरोक्त आर्टिकल में पढ़ सकते हैं ।

राजस्थान MLUPY का उद्देश्य क्या है ?

राजस्थान MLUPY का उद्देश्य राज्य में नई इंडस्ट्रीयों और विनिर्माण ,सेवा व्यापार के तहत स्वरोजगारों को प्रोत्साहित करना । जिससे राज्य के नागरिक रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन सकेंगे ।

राजस्थान MLUPY का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

योजना का हेल्पलाइन नंबर 91-2227727-29/31/33/34 या 2227630 है ।

राजस्थान MLUPY कब से कब तक प्रभावी रहेगी ?

योजना दिनाक 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी ।

योजना के अंतर्गत ऋणदायी संस्थाएँ कौन सी हैं ?

हमने उपरोक्त आर्टिकल में योजना के अनुसार आवेदक को लोन देने वाली सारी संस्थाओं की सूची दे रखी है आप आर्टिकल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं ।

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