मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना : ऑनलाइन आवेदन, लाभ व पात्रता

दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं की देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते रोजाना बहुत से नागरिक इस बीमारी से संक्रमित होकर अपनी जान गवा रहें हैं, जिसके कारण बहुत से राज्य जहाँ कोविड-19 के कारण नागरिकों की स्थिति बेहद ही ख़राब है, वहाँ राज्य सरकारें अपने अपने नागरिकों के लिए इस स्थिति से निपटने और उन्हें सहयोग देने हेतु नई-नई योजनाओं का आरम्भ कर रही हैं। ऐसे ही एक योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के नाम से आरम्भ की गई है, जिसमके अंतर्गत सरकार राज्य के उन बेसहारा बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी जिनके अभिभावकों की COVID-19 कारण के मृत्यु हो जाने के चलते वह अनाथ हो चुके हैं और अब उनकी देख-भाल करने वाला कोई नहीं है ऐसे सभी बच्चों को सरकार Mukhyamantri COVID-19 Jan Kalyan Yojana के तहत 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक इन्हे निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ भरण-पोषण के लिए 5000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

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मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना - COVID-19 Jan Kalyan Yojana
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना – COVID-19 Jan Kalyan Yojana

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत किस प्रकार नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, योजना में आवेदन हेतु इनकी क्या पात्रता और दास्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

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मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना

मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत राज्य के उन सभी बेसहारा और अनाथ बच्चों को लाभान्वित करेगी, जिनके अभिभावकों की कोरोना से मृत्यु हो जाने के बाद अब उन्हें देखने वाला कोई ना हो। जिसके अंतर्गत सरकार इन बच्चों के लिए मुफ्त राशन के साथ इनकी देखभाल के लिए 5000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और उन्हें शिक्षित करने के लिए उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाएगा, जिससे इन्हे किसी भी विद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोविड-19 जन कल्याण योजना का लाभ सरकार राज्य के उन सभी बच्चों को प्रदान करवाएगी जिनके अभिभावकों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से 30 जुलाई 2021 तक हुई हो, जिससे इन अनाथ बच्चों को जीवन यापन हेतु किसी पर निर्भर न रहना पड़े और इनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।

Mukhyamantri COVID-19 Jan Kalyan Yojana : Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना
आरम्भ की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
साल 2022
योजना श्रेणी राज्य सरकारी योजना
योजना के लाभार्थी राज्य के वह अनाथ बच्चे जिनके अभिभावकों
का कोरोना के कारण निधन हो गया हो
उद्देश्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों
को आर्थिक सहयोग प्रदान करना
सहायता राशि 5000 रूपये प्रतिमाह
आधिकारिक वेबसाइट जल्द जारी की जाएगी

मुख्यमंत्री COVID-19 जन कल्याण योजना का उद्देश्य

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी बच्चों सहयोग प्रदान करना है, जिनके अभिभावकों का कोरोना महामारी के कारण निधन हो जाने के बाद उन बेसहारा व अनाथ बच्चों की देख-भाल के लिए कोई नहीं है ऐसे सभी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार इन्हे योजना के तहत आर्थिक लाभ प्रदान करवाती है, जिससे राज्य के इन बच्चों पर उनके भरण पोषण का के लिए कोई संकट उत्पान्न न हो साथ ही वह भी राज्य के अन्य बच्चों की तरह पढ़-लिखकर जीवन में आगे बढ़ सकें इसके लिए सरकार योजना के तहत इनकी पढ़ाई के लिए भी इन्हे निशुल्क शिक्षा का लाभ प्रदान करवाती है, जिससे यह बच्चे भी बिना किसी आर्थिक परेशानी के अपनी शिक्षा पूरी कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

मध्य प्रदेश कोविड-19 जन कल्याण योजना आवेदन

इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी आवेदकों का चयन अभी ऑफलाइन ही किया जाएगा, जिसके तहत जो भी नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह यदि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वह अपने जिला पंचायत के सीईओ के माध्यम से और यदि वह शहरी क्षेत्रों से हैं तो अपने नगर आयुक्त, नगर परिषद् और नगर पालिका में सीएमओ द्वारा आवेदन करवा सकेंगे। आवेदक छात्रों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के साथ-साथ 1500 रूपये प्रतिमाह निर्वाह (गुजर-बसर) भत्ते के रूप में दिया जाएगा साथ ही पीजी में पढाई के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे छात्रों को 300 रूपये प्रतिमाह और शहरी क्षेत्र निवास कर रहे छात्रों को 500 रूपये प्रतिमाह सहायता भी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

  • योजना के अंतर्गत राज्य के कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकार 5000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान करवाती है।
  • COVID-19 Jan Kalyan Yojana के अंतर्गत सरकार बच्चों को भरण पोषण के साथ-साथ उन्हें शिक्षित करने के लिए भी प्राथमिक शिक्षा से उनकी उच्च शिक्षा की सुविधा भी निशुल्क प्रदान करवाती है।
  • सरकार द्वारा राज्य के पात्र बच्चों को योजना का लाभ 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के बेहतर कार्यन्वयन हेतु सरकार द्वारा हर जिलों में 6 सदस्यों की कमेटी का भी गठन किया जाएगा।
  • योजना के माध्यम से बेसहारा बच्चों को निशुल्क शिक्षा, राशन व पालन पोषण के लिए पेंशन का लाभ प्रदान कर उन्हें एक बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।
  • इस योजना के तहत पीजी में पढ़ने वाले वह आवेदक बच्चे जो ग्रामीण निवासी हैं उन्हें 300 रूपये और शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे छात्रों को 500 रूपये वाहन भत्ते के तौर पर प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना में आवेदक को भत्ते के तौर पर 1500 रूपये आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में उन बच्चों को भी लाभ मिल सकेगा, जिनके माता-पिता का कोरोना संक्रमण के इलाज के दो महीने बाद हुआ हो।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य के बेसहारा बच्चों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।
  • बच्चे बिना किसी पर निर्भर रहे पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

एमपी कोविड-19 जन कल्याण योजना की पात्रता

सरकार द्वारा जारी इस योजना लाभ नागरिकों को देने के लिए इसकी कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा जो कुछ इस प्रकार हैं।

  • योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश के स्थाई नीवासी आवेदकों को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य के उन्ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा ,जिनके अभिभवकों की मृत्यु कोरोना संक्रमण होने के कारण हुई है और उनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है।
  • यदि आवेदक के परिवार को पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो वह आवेदन हेतु पात्र नहीं माने जाएँगे।
  • आवेदक लाभार्थी की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

COVID-19 जन कल्याण योजना के दस्तावेज

योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।

1. आवेदक का आधारकार्ड 4. मोबाइल नंबर
2. निवास प्रमाण पत्र 5. कोरोना से अभिभावकों की हुई मृत्यु का मेडिकल प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र 6. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

मुख्यमंत्री COVID-19 जन कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया

योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए आवेदक योजना का फॉर्म भरकर योजना में आवेदन कर सकेंगे, इसके लिए आवेदक दी गई आवेदन की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।

  • आवेदक को मुख्यमंत्री COVID-19 जन कल्याण योजना में आवेदन हेतु अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या नगर निकाय/परिषद सीएमओ कार्यलयों में जाना होगा।
  • जिसके बाद कार्यालय से आपको योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर फॉर्म में माँगी गई सभी जानकारी सही से दर्ज करनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों को उसके साथ अटैच कर देना होगा।
  • इसके बाद फॉर्म की पूरी तरह से जाँच कर लेने के पश्चात आपको अपने फॉर्म को कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
  • फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा जाँच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें योजना का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

Mukhyamantri कोविड-19 जन कल्याण योजना का आरम्भ किनके द्वारा किया गया है ?

Mukhyamantri कोविड-19 जन कल्याण योजना का आरम्भ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है।

योजना में आवेदन करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

योजना में आवेदन हेतु आवेदक अभी केवल ऑफलाइन ही आवेदन कर सकेंगे इसके लिए अभी कोई आधिकरिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है, जैसे ही सरकार द्वार कोई ऑफिसियल वेबसाइट जारी की जाती है, तो ही आप योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

कोविड-19 जन कल्याण योजना का लाभ किन नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा ?

योजना का लाभ राज्य के केवल उन अनाथ बच्चों को दिया जाएगा, जिनके अभिभावकों की कोरोना के कारण मृत्यु होने के चलते उन बच्चों की देख भल के लिए परिवार में कोई भी ना हो।

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना में आवेदक को क्या-क्या लाभ दिया जाएगा ?

योजना में आवेदक को 5000 रूपये प्रतिमाह पेंशन, निशुल्क शिक्षा, राशन, छात्रवृत्ति आदि बहुत सी सुविधाएँ सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन के लिए कहाँ जाना होगा ?

योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन के लिए आप अपने नजदीकी पंचायत कार्यालय या नगर निकाय/परिषद सीएमओ कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकेंगे।

आवेदक को योजना का लाभ कब तक दिया जाएगा ?

आवेदक को सरकार द्वार 21 वर्ष पूरे होने तक योजना का लाभ दिया जाएगा।

क्या योजना में अभी ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत नहीं किये जाएँगे ?

अभी राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट या ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ नहीं की गई है, परन्तु जैसे ही योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई पोर्टल या वेबसाइट जारी की जाती है, तो उसकी जानकारी हम आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा देंगे।

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना का लाभ एमपी के अल्वा क्या अन्य राज्य के नागरिकों को भी प्राप्त हो सकेगा ?

जी नहीं कोविड-19 जन कल्याण योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ही नागरिकों को प्रदान किया जाएगा अन्य राज्य के नागरिक केवल अपने ही राज्य की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।

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