मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है, योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को अपने खुद के रोजगार या उद्योग की शुरुआत करने हेतु बैंकों द्वारा श्रण प्रदान किया जाएगा।
जिससे बेरोगजार युवा रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे, राज्य के वह सभी नागरिक जो अपने खुद के उद्योग की शुरुआत करने हेतु एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे योजना की विशेषताएँ, लाभ, उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है ?
देश में बेरोजगारी की बढ़ती दरों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर राज्य के सभी युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु नई-नई योजनाओं का आरम्भ करती हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु जारी की गयी है जिसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के नाम से 1 अगस्त 2014 को आरम्भ किया गया था। परन्तु योजना में कुछ कमियाँ आने के कारण 16 नवंबर 2017 को योजना में कुछ संशोधन भी किए गए, जिससे राज्य में सभी उद्यमी युवाओं को योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा आसानी से ऋण प्राप्त हो सकेगा।
योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता :-
श्रण धनराशि | 10 लाख से 2 करोड़ रुपए |
ब्याज दर | 5 % – 6% |
श्रण चुकाने की अवधि | 7 वर्ष के लिए |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को खुद के उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण गारंटी, मार्जिन मनी, सहायता ब्याज अनुदान एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा, योजना का कार्यान्वयन मध्यम उद्यम विभाग नोडल विभाग सूक्ष्म, लघु द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्रदान करने हेतु व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता कम से कम दसवीं (हाई स्कूल) पास रखी गयी, जिससे राज्य के 18 से 40 वर्ष तक के युवा योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर अपने उद्योग की शुरुआत कर सकेंगे।
योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु व्यक्ति को 10,0000 से 2 करोड़ रूपये तक का आर्थिक श्रण प्रदान किया जाएगा, आवेदक को यह श्रण आवेदन के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा, जिसे चुकाने हेतु श्रणधारक को 7 वर्ष की अवधि प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana 2024 Details
योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
किसके द्वारा जारी की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
साल | 2024 |
योजना की आरम्भ तिथि | 1 अगस्त 2014 |
योजना की संशोधन तिथि | 16 नवंबर 2017 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलइन |
लाभार्थी | राज्य के युवा नागरिक |
उद्देश्य | उद्योग की शुरुआत करने हेतु युवाओं को श्रण प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | msme.mponline.gov.in |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है ?
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने हेतु सहयोग प्रदान करना है, जिससे राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकेगा और युवाओं को अपने खुद के उद्योग की शुरुआत करने हेतु योजना के माध्यम से बैंकों द्वारा आर्थिक ऋण कम ब्याज दरों पर प्राप्त हो सकेगा।
जिसे प्राप्त कर वह आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, जिससे एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी की दरों को भी कम किया जा सकेगा।
युवा नागरिक इस योजना के अंतर्गत अपने लिए छोटे लघु उधोग की स्थापना कर सकते है जिससे स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को रूचि बढ़ेगी। खुद का व्यवसाय स्थापित करने से नागरिक दूसरे लोगो को भी रोजगार दे सकेंगे जिससे प्रदेश में बढ़ रही बेरोजगार जैसी अहम समस्याओं को कम किये जाने का प्रयास किया जायेगा।
युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत वर्गानुसार वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्या के युवाओं को वर्गानुसार दी जाने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी :-
- सामान्य वर्ग :- राज्य के सामान्य वर्ग के नागरिकों को पूंजीगत लगत पर मार्जिन मनी 15% अधिकतम 12 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसमे महिला उद्यमी को 5 % और पुरुष उद्यमी को 6 % ब्याज दर पर श्रण प्रदान किया जाएगा।
- बीपीएल वर्ग :- राज्य के बीपीएल वर्ग के नागरिकों को पूंजीगत लगत पर मार्जिन मनी 20% अधिकतम 18 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाएगी, जिसमे महिला उद्यमी को 5 % एवं पुरुष उद्यमी को 6 % ब्याज दर पर श्रण प्रदान किया जाएगा।
योजना से जुड़े लाभ एवं विशेषताएँ
MP Yuva Udyami योजना से जुड़े लाभ एवं विशेषताओं को जानने हेतु आवेदक नीचे दी गयी जानकारी को पढ़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी थी।
- योजना का आरम्भ सरकार द्वारा 1 अगस्त 2014 में किया गया था, परन्तु योजना में कुछ कमियों के चलते योजना अंतर्गत 16 नवंबर 2017 को इसमें कुछ जरुरी संशोधन किए गए।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- आवेदक युवाओं को योजना के माध्यम से अपने उद्योग को स्थापित करने हेतु बैंकों द्वारा आसानी से श्रण कम दरों पर प्राप्त हो सकेगा।
- Mukhyamantri Yuva Udyami योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्ग के युवा योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से योजना में पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे आवेदक नागरिकों के पंजीकरण का सारा डाटा पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगा और उन्हें आसानी से बैंकों द्वारा श्रण हो सकेगा।
- योजना के अंतर्गत युवाओं को खुद के उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण गारंटी, मार्जिन मनी, सहायता ब्याज अनुदान एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक युवाओं को अपने उद्योग की शुरुआत हेतु योजना के माध्यम से 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का श्रण प्राप्त हो सकेगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाले युवाओं को श्रण वापस करने के लिए 7 वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा।
- राज्य के युवा रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जिससे बेरोजगारी की दरें कम हो सकेंगी।
- ऋण लेने के लिए युवा वर्ग को किसी भी प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- युवा वर्ग के नागरिक ऋण राशि लेकर अपने लिए व्यवसाय को शुरू कर सकते है।
MP Yuva Udyami Yojana से जुडी पात्रता
योजना में आवेदन हेतु पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन हेतु आवेदक मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदन करने वाले युवा (महिला एवं पुरुष दोनों) की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है।
- यदि आवेदक किसी भी तरह का टैक्स देते हैं या आयकर दाता हैं, तो वह योजना के पात्र नही होंगे।
- योजना के आवेदन हेतु आवेदक की शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल (दसवीं) पास होनी आवश्यक है।
- आवेदक के पास योजना के आवेदन हेतु सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को केवल एक बार ही योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- यदि आवेदनकर्ता का नाम किसी डीफॉलेर लिस्ट में शामिल है, तो वह योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की आवस्यकता होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर आपको आवेदन करें वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नए पेज पर तीन विकल्प आ जाएँगे जिसमे से आप जिस भी विभाग पर अपनी जरुरत अनुसार आवेदन करना चाहते हैं, आपको उसका चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी की जानकारी भरनी होगी।
- जिसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आप साईन अप नाउ के बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
- इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
उम्मीदवार लॉगिन हमारे द्वारा बतायी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते है। आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है –
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकल्प दिखाई देगा, जिसपर आपको आवेदन करें वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नए पेज पर तीन विकल्प आ जाएँगे, जिसमे से आप जिस भी विभाग पर अपनी जरुरत अनुसार आवेदन करना चाहते हैं, आपको उसका चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे योजना का नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
- सारी जानकरी भरने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना होगा।
- जिसके बाद आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवेदन स्थिति (एप्लीकेशन स्टेटस) ट्रैक कैसे करें ?
पोर्टल पर आवेदन करने वाले सभी आवेदक अपनी आवेदन स्थिति की जाँच दी गई प्रक्रिया को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकरिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आप जिस भी विभाग पर अपनी आवश्यकता अनुसार आवेदन करना चाहते हैं, आपको उसका चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको नीचे ट्रैक एप्लीकेशन का विकल्प दिखाई देगा।
- जिस पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा, इसके बाद आपको GO के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने आपकी आवेदन स्थिति की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
पोर्टल पर IFS कोड सर्च करने की प्रक्रिया
IFS कोड सर्च करने की प्रक्रिया आवेदक दिए गए स्टेप्स को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकरिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- होम पेज पर आप जिस भी विभाग पर अपनी आवश्यकता अनुसार आवेदन करना चाहते हैं, आपको उसका चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको नीचे सर्च IFS कोड का विकल्प दिखाई देगा।
- आपको इसमें अपना IFS कोड दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक कर्र्ना होगा।
- जिसके बाद IFS कोड की जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
मध्य प्रदेश युवा उद्यमी योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के वह सभी आवेदक जो योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते वह ऑफलाइन माध्यम से भी दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन आवेदन हेतु आवेदक को सबसे पहले अपने निजी जिला उद्योग कार्यालय में जाना होगा।
- यहाँ आपको योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, श्रेणी आदि आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- इसके साथ ही फॉर्म भरने के बाद माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करके आपको इसे कार्यालय में ही जमा करवा देना होगा।
- फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपके आवेदन पत्र की पूरी पुष्टि की जाएगी।
- जिसके बाद ही आपका आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा, आवेदन के 15 दिनों के भीतर ही आपको योजना का लाभ मिल जाएगा।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है ?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के बहुत से अवसर प्रदान करने हेतु जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य के युवाओं को अपने खुद के उद्योग की शुरुआत करने के लिए बैंकों द्वारा कम दरों पर आसानी से श्रण प्राप्त हो सकेगा।
एमपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने अपने इस लेख में उपलब्ध कार्य है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के कौन से वर्ग के युवा आवेदन कर सकेंगे ?
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों के युवा उद्यमी योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगे।
आवेदक युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से कितना श्रण प्राप्त हो सकेगा ?
आवेदक युवाओं को खुद का उद्यम स्थापित करने हेतु योजना के माध्यम से बैंक द्वारा 10 लाख से 2 करोड़ रूपये तक का श्रण प्राप्त हो सकेगा, जिसे आवेदकों को वापस करने हेतु 7 वर्ष की अवधि का समय प्रदान किया जाएगा।
MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन हेतु आवेदक की क्या पात्रता होनी आवश्यक है ?
MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है, साथ ही आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल (दसवीं) पास होनी चाहिए और उनका नाम किसी डीफॉलेर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए।
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी ?
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, हाई स्कूल (दसवीं) मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
क्या अन्य राज्य के युवा भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं ?
नहीं, MP मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे, अन्य राज्य के आवेदक इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकते।
हेल्पलाइन नंबर
वैसे तो लेख के माध्यम से हमने आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से सम्बंधित सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी है, परन्तु फिर भी यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई अन्य शिकायत या जानकरी प्राप्त करनी है, तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर 07556720200 / 07556720203 पर संपर्क कर अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।