हरियाणा महिला समृद्धि योजना : दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं, हरियाणा महिला समृद्धि योजना की जिसका आरम्भ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा राज्य की अनुसूचित जाति या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार आरम्भ करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए किया गया है, जिससे राज्य की आर्थिक रूप से कामजोर महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर आगे बढ़ सकेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकेंगी, राज्य की जो भी अनुसूचित जाति की महिलाएँ योजना के लाभ हेतु आवेदन करना चाहती हैं और योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि प्राप्त करना चाहती हैं, तो वह इस लेखा को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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हरियाणा महिला समृद्धि योजना
हरियाणा महिला समृद्धि योजना की सूचना मुख्यमंत्री द्वारा, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा जारी विज्ञापन को ट्वीट करके भी दी गयी है, योजना के माध्यम से सरकार आवेदक महिलाओं को खुद के रोजगार के आरम्भ हेतु अधिकतम 60,000 रूपये तक का श्रण 5 % वार्षिक ब्याज के दर पर प्रदान करेगी, जिससे योजना का लाभ प्राप्त कर महिलाएँ आत्मनिर्भर हो सकेंगी साथ ही BPL श्रेणी की महिलाओं को योजना के अंतर्गत 10,000 रूपये की अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी, योजना की पात्रताओं को पूरा करने वाली वह सभी महिलाएँ जो अपने खुद के रोजगार की शुरुआत करना चाहती है वह अब ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकेंगी।
Mahila Samridhi Yojana का लाभ केवल आवेदक महिलाओं को ही प्राप्त हो सकेगा, राज्य की वह पात्र महिलाएँ जिन्होंने अभी तक योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया है, तो वह अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु सूक्ष्म ऋण योजना एवं महिला समृद्धि योजना pic.twitter.com/ZXTZmPq1vJ
— CMO Haryana (@cmohry) July 3, 2020
Haryana महिला समृद्धि योजना : Details
योजना का नाम | हरियाणा महिला समृद्धि योजना |
किनके द्वारा जारी की गयी | मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा |
साल | 2022 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य की अनुसूचित जाति की महिलाएँ |
योजना का उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर सशक्त बनाना |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
Mahila Samridhi Yojana का उद्देश्य
Mahila Samridhi Yojana को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम कमजोर (SC) अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे इन महिलाओं को अपने छोटे से छोटे कारोबार को भी आरम्भ करने हेतु योजना के अंतर्गत बहुत ही कम ब्याज दरों पर श्रण प्राप्त हो सकेगा और यह श्रण सीधा इन महिलाओं बैंक खातों में भेज दिया जाएगा, जिससे यह महिलाएँ भी रोजगार की शुरुआत कर आगे बढ़ सकेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेंगी। महिलाओं के हित में सरकार के द्वारा उनको लाभ प्रदान करने हेतु निरंतर किसी न प्रकार की कोई योजना शुरू की जाती है। उन्ही योजनाओं में से एक यह योजना भी है जिसमें महिलाएं कम ब्याज दरों में ऋण राशि प्राप्त करके अपने लिए छोटा व्यवसाय शुरू कर सकती है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की और एक सफल प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के लाभ
योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ आवेदक नीचे दी गयी जानकारी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
- Haryana महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य की सभी अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक महिलाएँ योजना के माध्यम से अपने रोजगार की शुरुआत कर सकेंगी।
- आवेदक महिलाओं को योजना के अंतर्गत श्रण के तौर पर अधिकतम 60,000 रूपये धनराशि 5 % वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी।
- यह धनराशि सीधे आवेदक महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- आवेदक महिलाएँ रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
- BPL श्रेणी की महिलाओं को योजना के अंतर्गत 10,000 रूपये की अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी।
- आवेदक महिलाएँ अपने रोजगार के माध्यम से अपने परिवार की स्थिति में भी सुधार ला सकेंगी।
- इस योजना के अंतर्गत महिलाएं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी।
- उन्हें अपनी किसी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
योजना के लाभार्थी
योजना के अंतर्गत दिए गए पात्र मापदंडो के अनुसार ही आवेदक महिलाओं को दिए गए रोजगारों की शुरुआत हेतु श्रण प्राप्त हो सकेगा जैसे :-
- कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलने हेतु।
- बुटीक
- ब्यूटी पार्लर
- कपडे की दुकान
- पापड़ बनाने के कारोबार हेतु
- चाय की दुकान
- चूड़ी की दुकान
- सिलाई की दुकान
- डेरी फार्मिंग हेतु
Haryana महिला समृद्धि योजना से जुडी पात्रता
महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाओं को योजना से जुडी सभी पात्रताओं को पूरा करना अनिवार्य है, तभी वह योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी, योजना की पत्राता को आवेदक महिलाएँ दी गयी जानकारी के माध्यम से प्राप्त कर सकती हैं।
- आवेदक महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- महिला (SC) अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग या BPL कार्ड धारक परिवार से होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु महिला के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है।
- यदि महिला BPL श्रेणी से ताल्लुक रखती हैं तो ही उन्हें योजना के अंतर्गत 10,000 रूपये की अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
हरियाणा महिला समृद्धि योजना आवेदन प्रक्रिया
योजना के अंतर्गत आवेदक ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए वह नीचे दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको न्यू यूजर ? रजिस्टर हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें पूछी गयी सभी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट कर देना होगा।
- अब आपको होम पेज पर अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद आपको नई विंडो में सेवाओं के लिए आवेदन करें वाले विकल्प का चयन करन होगा।
- फिर आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस वाले लिंक पर क्लिक करन होगा।
- इसके बाद आपको अगले पेज में सर्च पर जाकर महिला समृद्धि टाइप करना होगा।
- अब आपको एचएफडीसी विभाग द्वारा ” एप्लीकेशन फॉर महिला समृद्धि योजना“ (रोजगार आय योजना हेतु आवेदन केवल महिला लाभार्थियो के लिए) वाले विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने महिला समृद्धि योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा, फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी आवेदकों को ध्यानपूर्वक भरनी होंगी।
- आवेदन फॉर्म को भर देने के बाद आप इसे सबमिट कर सकते है, जिसके बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी जाएगी।
योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत यदि आवेदक यदि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते तो वह ऑफलाइन माध्यम से भी फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने घर के नजदीक मौजूद अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्र या अन्तोदय सरल केंद्र में जाकर इसका फॉर्म लेना होगा, ऑफलाइन फॉर्म हेतु आपको 10 या 20 रूपये फीस देनी होगी, जिसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरकर माँगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच कर कार्यालय में जमा कर देना होगा।
Haryana महिला समृद्धि योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
हरियाणा महिला समृद्धि योजना के आवेदन हेतु आप अन्तोदय सरल पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
Haryana महिला समृद्धि योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा जारी किया गया है।
इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को दिया जाएगा।
योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपने रोजगार के आरम्भ हेतु अधिकतम 60,000 रूपये तक का श्रण 5 % वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा, साथ ही यह राशि सीधे आवेदक महिलाओं बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
हरियाणा महिला समृद्धि योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को रोजगार के आरम्भ हेतु सहयोग प्रदान करना है, जिससे राज्य की महिलाएँ रोजगार हेतु कम ब्याज दरों पर श्रण प्राप्त कर अपने रोजगार को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर हो सकेंगी, और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकेंगी।
योजना के अंतर्गत महिला हरियाणा की स्थाई निवासी होनी चाहिए और वह अनुसूचित जाति, BPL कार्ड धारक परिवार से होनी चाहिए, साथ ही जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम होगी वही इसमें आवेदन कर सकेंगी।
इस योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवेदक महिला का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
हाँ, आप योजना के अंतर्गत ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आप अटल सेवा केंद्र, सरल केंद्र या अन्तोदय सरल केंद्र में जाकर आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।
समृद्धि योजना हेल्पलाइन नंबर
वैसे तो दिए गए लेख के माध्यम से हमने आपको हरियाणा महिला समृद्धि योजना से जुडी सभी जानकारी उपलब्ध करवा दी है, परन्तु फिर भी यदि आपको इस योजना से जुडी किसी अन्य समस्या या जानकारी को प्राप्त करना हो तो आप अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर पर 1800-2000-023 संपर्क करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।