महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए जारी किया गया है, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य की सभी विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 600 रूपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी, जिससे वह सभी असहाय महिलाएँ अपने और अपने बच्चों के जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी, आज हम आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना से जुडी सारी जानकारी जैसे योजना के लाभ, पात्रता, आश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि लेख के माध्यम से प्रदान करने जा रहे हैं, यदि आप भी Maharashtra Vidhwa Pension योजना के लाभ हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली महिलाएँ ही केवल इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी हैं, राज्य की वह सभी विधवा महिलाएँ जो इस योजना की पात्रताओं को पूरा करती हैं और उन्होंने अभी तक Maharashtra विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं किया तो वह सभी योजना के आवेदन फॉर्म को भर कर योजना का लाभ उठा सकेंगी।
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Article Contents
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना 2023
पेंशन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर देश के नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे राज्य के सभी निराश्रित लोगों को पेंशन के माध्यम से आर्थिक तौर पर सहायता दी जा सके, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना भी सरकार द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाने वाली योजना है, इस योजना के अंतर्गत उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाती है, जिनके पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके पास आय का कोई साधन नहीं होता और जीवन यापन के लिए उन्हें हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है।
राज्य की सभी निराश्रित विधवा महिलाओं की आर्थिक परेशानियों को कम करने हेतु सरकार इन्हे पेंशन के रूप में 600 रूपये प्रति महीने धनराशि सीधे इनके बैंक खातों में जारी करवाती है, यह धनराशि महिलाओं की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए जारी की जाती है, जैसे यदि आवेदक महिला की एक से अधिक संताने हो तो उन्हें 900 रूपये प्रति महीने पेंशन दी जाती है, यह सहायता उन्हें तब तक प्रदान की जाती है, जब तक उनके बच्चे 25 वर्ष के ना हो जाएँ या फिर वह कही नौकरी न करने लग जाएँ, इसके साथ ही यदि आवेदक महिला का कोई बेटा ना हो और केवल एक बेटी ही हो तो इस योजना का लाभ उन्हें उम्र भर के लिए दिया जाता है।
योजना का नाम | महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना |
शुरू की गयी | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
वर्ष | 2023 |
आवेदन जारी तिथि | जारी हैं |
योजना के लाभार्थी | राज्य की असहाय विधवा महिलाएँ |
योजना में मिलने वाली धनराशि | 600 रूपये प्रतिमाह (1 से अधिक बच्चे होने पर 900 प्रतिमाह) |
उद्देश्य | राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | mumbaisuburban.gov.in |
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana का उद्देश्य
विधवा पेंशन योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य की उन सभी विधवा माहिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हैं क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं होता और उन्हें सदा ही दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है, उन सभी महिलाओं को पेंशन योजना द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार पेंशन योजनाओं को जारी करवाती है, जिससे इन महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सके और अपने बच्चों के भरण पोषण हेतु उन्हें अधिक संघर्ष ना करना पड़े और वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें।
अब विधवा महिलाओं को अपने जीवन में होने वाली दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। यह आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु विधवा महिलाओं के लिए राज्य स्तरीय पेंशन योजना है। प्रतिमाह के आधार पर 6 सौ रूपए से लेकर 9 सौ रूपए की राशि प्रदान की जाती है।
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पेंशन योजना के लाभ
- पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य की सभी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाएँ आवेदन कर सकेंगी।
- योजना के अंतर्गत आवेदक महिलाओं को पेंशन के तौर पर 600 रूपये प्रति माह धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।
- आवेदक महिला के यदि एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो उन्हें योजना के माध्यम से 900 रूपये प्रति महीने धनराशि प्रदान की जाएगी।
- पेंशन का लाभ प्राप्त कर महिलाएँ अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकेंगी।
- यह पेंशन हर महीने लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएँगी।
- योजना के माध्यम से महिलाओं को जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा।
Maharashtra विधवा पेंशन योजना की पात्रता
विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाली विधवा महिलाएँ जो योजना की पात्रताओं को पूरा करती हों केवल वही योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी।
- आवेदक विधवा महिला महाराष्ट्र की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदक महिला की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 25,000 से कम होनी चाहिए, यानी वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होनी चाहिए।
- विधवा महिला यदि दूसरी शादी कर लेती हैं, तो वह योजना के पात्र नहीं होगी।
- आवेदक महिलाएँ यदि कही नौकरी कर रही हों या उन्हें पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा हो तो वह विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर सकेंगी।
- आवेदक महिला के पास योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- योजना के आवेदन हेतु महिला का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
Maharashtra विधवा पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना अनिवार्य है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए यह जरुरी है की आवेदक महिलाएँ सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर आवेदन करें।
योजन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
महाराष्ट्र विधवा पेंशन आवेदन प्रक्रिया जानने हेतु आवेदक नीचे दी गयी प्रक्रिया को पढ़कर योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकती हैं।
- सबसे पहले आवेदक महिला को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको फॉर्म्स वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब नए पेज पर आपके सामने बहुत से विकल्प दिखाई देंगे, जिसमे से आपको संजय गाँधी निराधार स्कीम वाले विकल्प के सामने लिंक पर क्लिक करन होगा ।
- अब आपके सामने पीडीएफ फॉर्म खुल जाएगा, जिसे आप आसानी से यहाँ से पीडीऍफ़ डाउनलोड कर सकेंगे।
- फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आपका नाम,जाति, पता आदि आपको ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- जानकारी भर देने के बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी अटैच करके आपको अपने आवेदन फॉर्म को तहसील या कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाना होगा ।
- फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Maharashtra विधवा पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लाभ हेतु आवेदन करने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट mumbaisuburban.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगी।
इस योजना का लाभ राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
आवेदक महिलाओं को योजना के माध्यम से 600 रूपये प्रति महीने धनराशि प्रदान की जाएगी।
राज्य की वह सभी विधवा महिलाएँ जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद उनके पास जीवन यापन हेतु कमाई का कोई साधन नही होता और उन्हें अपने और अपने बच्चो के भरण पोषण हेतु संघर्ष करके बड़ी परेशानियों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है, ऐसी सभी विधवा महिलाओं को योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है, जिससे इनकी स्थिति में सुधार आ सकेगा और यह भी अपने और अपने बच्चो के जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगी।
योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को 600 रूपये प्रति महीने धनराशि प्रदान की जाएगी साथ ही यदि महिला के एक से ज्यादा बच्चे हो तो उन्हें 900 रूपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी, यह पेंशन आवेदकों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
योजना के आवेदन हेतु आवेदक महिलाओं के पास उनका आधार कार्ड, स्थाई निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, परिवार की आय प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होने आवश्यक है।
नहीं, महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत केवल महाराष्ट्र की स्थाई निवासी महिलाएँ ही आवेदन कर सकेंगी अन्य राज्य की महिलाएँ इस योजना के अंतर्गत आवदेन की पात्र नहीं होंगी, वह केवल अपने ही राज्य की पेंशन योजनाओ में आवेदन कर सकेंगी।