(रजिस्ट्रेशन) मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना: ऑनलाइन आवेदन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पत्रकारों को लाभ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना (Madhya Pradesh Patrakar SvasthyaEvam Durghatan Bima Yojna-2022) शुरू की गयी है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र से सम्बंधित नागरिको जैसे पत्रकार, कैमरामैन एवं फोटोग्राफरो को व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं  दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे की स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या होने पर प्रदेश के पत्रकार सरकार द्वारा इम्पैनल्ड अस्पतालों में बीमा योजना के माध्यम से इलाज का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही योजना के तहत पत्रकारिता से जुड़े नागरिको को दुर्घटना बीमा का लाभ भी प्रदान किया जायेगा।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Madhya Pradesh Patrakar SvasthyaEvam Durghatan Bima Yojna-2022 क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन के प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।

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मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत प्रदेश के पत्रकारों, कैमरामैन और फोटोग्राफर को लाभ प्रदान किया जायेगा। योजना में सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 4 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त पात्र नागरिक चाहे तो 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा और 2 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का विकल्प भी चुन सकते है। साथ ही निर्धारित प्रीमियम की राशि जमा करने पर योजना के अंतर्गत पत्रकारिता से जुड़े नागरिको द्वारा अपने पति/पत्नी और बच्चो को भी शामिल किया जा सकता है जिससे की वे भी योजना का लाभ ले सके। इस योजना के तहत प्रीमियम एक वर्ष के लिए वैध है जिसमे 60 वर्ष तक के पात्र नागरिको के प्रीमियम का 75 फीसदी भुगतान प्रदेश के जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही 61 वर्ष से 70 वर्ष तक की आयु के पात्र नागरिको की बीमा प्रीमियम का 85 फीसदी भुगतान भी जनसम्पर्क संचालनालय के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

इस टेबल के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की सूची प्रदान की गयी है :-

योजना का नाममध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना
योजना का उद्देश्य प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े नागरिको को बीमा लाभ प्रदान करना
लॉंच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
लाभ पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमे का लाभ मिलेगा
सम्बंधित राज्य मध्यप्रदेश
वर्ष 2022
लाभार्थी प्रदेश के पत्रकार, कैमरामैन, फोटोग्राफर
क्रियान्वयन विभाग जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट mdindiaonline.com
आवेदन का माध्यम ऑनलाइन

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना, उद्देश्य

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े विभिन नागरिको पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्यायें होने पर बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के द्वारा सरकार द्वारा सभी पत्रकारों, कैमरामैन और फोटोग्राफर को बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा जिससे की उन्हें स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या होने पर इलाज करने में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। इस योजना के द्वारा सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा को भी शामिल किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की संकट की स्थिति में पत्रकारों के परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। योजना के माध्यम से प्रदेश के पत्रकारों के बीमा प्रीमियम की 75 से 81 फीसदी राशि का भुगतान मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा ऐसे में सभी पात्र नागरिको को स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा का लाभ आसानी से प्राप्त होगा।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के माध्यम से पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफरों को बीमा सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जायेगा किसी भी प्रकार की आपात स्थिति होने पर वे वित्तीय चिंता के बिना चिकित्सक लाभ ले सकते है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नागरिक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना सम्बंधित मुख्य तथ्य

  • मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत आवेदक को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्याओ के इलाज के लिए सभी प्रकार से खर्चो का वहन पालिसी अवधि के दौरान किया जायेगा।
  • योजना के माध्यम से बीमार होने की स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर सभी प्रकार से खर्चो का वहन बीमा कंपनी द्वारा किया जायेगा।
  • इस योजना में पात्र नागरिको द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रीमियम की राशि जमा करवाने पर योजना का लाभ पत्रकारों के पति/पत्नी और बच्चो को भी प्रदान किया जायेगा।
  • पॉलिसी की अवधि 1 वर्ष रखी गयी है ऐसे में सरकार द्वारा प्रतिवर्ष पॉलिसी का नवीनीकरण आवश्यक किया गया है।
  • अगर योजना के अंतर्गत पात्र नागरिक की कोई मेजर सर्जरी होती है तो इस स्थिति में बीमाधारक को योजना के तहत 100 फीसदी भुगतान की राशि प्रदान की जाएगी।
  • योजना में सरकार द्वारा शामिल की गयी सभी बीमारियों के इलाज पर बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, विशेषतायें

  • मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश के सभी गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा।
  • योजना में दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत 4 पत्रकारों को, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र या पत्रिका के 2 पत्रकारों को योजना के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। वही इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया से जुड़े 2-2 पत्रकारों को योजना के अंतर्गत शामिल करने का फैसला लिया गया है। इसके तहत बीमा प्रीमियम का 50 फीसदी भुगतान पात्र नागरिक को स्वयं वहन करना होगा वही बीमा की बची हुई 50 फीसदी राशि का भुगतान प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जायेगा।
  • योजना के माध्यम से बीमाधारक के स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या होने पर बीमा कंपनी द्वारा इम्पैनल्ड किये गये अस्पताल में कैशलेस उपचार की व्यवस्था रहेगी जिसके लिए सभी पात्र नागरिको को सरकार द्वारा कार्ड जारी किया जायेगा। साथ ही सभी पात्र नागरिको को योजना के अंतर्गत ई-कार्ड भी जारी किया जायेगा।

ये है आवश्यक पात्रतायें

  • आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए संचार प्रतिनिधियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए वही अधिकतम 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि योजना में आवेदन करने के पात्र होंगे। पहले से इंसोरेंस का लाभ ले रहे पत्रकार 80 वर्ष तक योजना का लाभ ले सकेंगे।
  • योजना के तहत पत्रकारों द्वारा निर्धारित प्रीमियम की राशि जमा करने पर योजना में पति/पत्नी, बच्चो या माता पिता को शामिल किया जा सकता है हालांकि बच्चो की उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए साथ ही वे अविवाहित होने चाहिए।
  • स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए नागरिको को बीमार होने की स्थिति में न्यूनतम 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहना अनिवार्य होगा तभी वे इंसोरेंस क्लेम कर सकते है।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

Madhya Pradesh Patrakar SvasthyaEvam Durghatan Bima Yojna के तहत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अधिमान्य और गैर-अधिमान्य दोनों वर्गों से आने वाले पत्रकारों को शामिल किया गया है। ऐसे में आवेदन के लिए सरकार द्वारा दोनों वर्गों के लिए निम्न दस्तावेज निर्धारित किये गये है।

  • अधिमान्यता
    • आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड
    • 12वीं की मार्कशीट
    • फॉर्म 16
    • पुरानी इनसर्न की कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध है तो)
  • गैरअधिमान्यता
    • आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड
    • 12वीं की मार्कशीट
    • आरएनआई प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
    • सम्पादक द्वारा जारी अनुशंसा पत्र
    • पुरानी इनसर्न की कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध है तो)

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आपको सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कंपनी की अधिकृत वेबसाइट mdindiaonline.com पर जाना होगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस Madhya Pradesh Patrakar SvasthyaEvam Durghatan Bima Yojna, online apply

  • होमपेज पर आपको Nominate Yourself का सेक्शन प्रदर्शित होगा। यहाँ आपको “Adhimanyata या Gairadhimanyata दो विकल्प दिखाई देंगे। आप जिस भी कैटगिरी से सम्बन्ध रखते है सम्बंधित उपयुक्त विकल्प चुन ले।

ऐसे करें आवेदन mp-patrakar-bima-yojana-adhimanyata-apply online process

  • इसके बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें आपके सभी मांगी जानकारियां जैसे व्यक्तिगत जानकारी, आधार कार्ड डिटेल्स, मोबाइल नंबर, बीमा कंपनी, बीमा प्लान, नामिती का नाम, नामिती से सम्बन्ध आदि सभी जानकारियाँ दर्ज करनी होंगी। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजो को भी अपलोड कर दे।

 आवेदन प्रोसेस ऑनलाइन mp-patrakaar-beema-yojana-online-registration-process online

  • इसके बाद अन्य औपचारिकतायें पूरी करके आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते है।

इस प्रकार से आप Madhya Pradesh Patrakar SvasthyaEvam Durghatan Bima Yojna के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना से जुड़े प्रश्नोत्तर (FAQ)

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना क्या है ?

इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गयी है। योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा।

इस योजना का क्या लाभ है ?

इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के पत्रकारिता से जुड़े नागरिको, पत्रकारों, कैमरामैन और फोटोग्राफरों को स्वास्थ्य बीमा एवं दुर्घटना बीमा का लाभ प्रदान किया जायेगा। इससे सभी पत्रकारों को स्वास्थ्य सम्बंधित समस्या होने पर आर्थिक समस्याओ से छुटकारा मिलेगा। साथ ही वे इसके लिए बीमा क्लेम कर सकते है।

योजना के अंतर्गत आवेदन का प्रोसेस क्या है ?

मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

क्या गैरअधिमान्य पत्रकारों को भी योजना का लाभ मिलेगा ?

हाँ। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा योजना में प्रदेश के गैरअधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल किया गया है। ऐसे में वे भी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

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