Hindu Undivided Family Pan Card- भारत में संयुक्त परिवार की परम्परा रही हैं। किन्तु वक्त के साथ साथ अब एकल परिवार को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। Hindu Undivided Family जिसे हिंदी में हिन्दू अविभाजित परिवार से भी जाना जाता है, यह सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी कई लाभ ले सकता है। HUF –Hindu Undivided Family को एक अलग इकाई माना गया है। और इस अलग इकाई द्वारा पेन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एचयूऍफ़ पैन कार्ड बनवाने के बाद से हिन्दू अविभाजित परिवार इनकम टैक्स में ,लिए गए ऋण, किराये भुगतान, आदि जैसे खर्चों पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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आज यहाँ आपको हम हिन्दू अविभाजित परिवार के पैन कार्ड के बारे में (HUF Pan Card in hindi) बताने जा रहे हैं। यदि आप भी अपना पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं या पैन कार्ड के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आर्टिकल को जरूर पढ़ें।
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Article Contents
हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) क्या होता है ?
हिन्दू अविभाजित परिवार ऐसा परिवार होता है जहाँ प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया गया है। भारत में हिन्दू ,बौद्ध ,जैन ,सिख अपना HUF बना सकते हैं। इनकम टैक्स के कई लाभ मिलने के साथ ही साथ हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) को कई अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका लाभ तभी मिलेगा जब आपका HUF Pan Card (हिन्दू अविभाजित परिवार पैन कार्ड) बना होगा।
एक HUF में परिवार का सबसे बड़ा सदस्य जिसे कर्ता कहा जाता है वह प्रमुख होता है। HUF के तहत प्रमुख को संपत्ति के सञ्चालन का अधिकार होता है। एक HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार) में बेटा,बेटी (शादीशुदा या कुंवारे) ,पति और पत्नी ,पोते और परपोते को शामिल किया जा सकता है।
HUF Pan Card in hindi Details ;-
आर्टिकल का नाम | हिन्दू अविभाजित परिवार के पैन कार्ड HUF Pan Card in hindi |
HUF का पूरा नाम | Hindu Undivided Family (हिन्दू अविभाजित परिवार) |
PAN फुल फॉर्म | Permanent account number (स्थायी खाता संख्या) |
Individuals, HUF के लिए PAN Card के Form | Form No. 49A |
भारत के निवासी न होने पर पैन कार्ड के लिए फॉर्म | Form No. 49AA |
HUF पैनकार्ड के लिए आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
पता | 5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016 |
PAN हेड ऑफिस | मुंबई महाराष्ट्र -40001 |
पैन कार्ड कस्टमर केयर नंबर | 020 27218080 |
Email id | [email protected] |
ऑफिसियल वेबसाइट जहाँ से आप HUF पैनकार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं | tin-nsdl.com |
जानें क्या होता है ‘पैन कार्ड’?
PAN जिसे हम Permanent account number और हिंदी में स्थायी खाता संख्या कहते हैं। एक विशेष प्रकार का 10 alphanumerical character वाला कार्ड होता है जिसे आयकर विभाग (Income Department) द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस कार्ड में हर एक नंबर का अपना अर्थ होता है। आयकर अधिनियम 139A के तहत Permanent account number को जारी किया जाता है। एक पैन कार्ड में कई जानकारी शामिल होती हैं। इस कार्ड का प्रयोग वित्त लेनदेन ,नया बैंक खाता खुलवाने के लिए किया जाता है। पैन कार्ड को Central Board of Direct Taxes (CBDT) के दिशा निर्देश में जारी किया जाता है। यह एक पहचान के रूप में साथ ही पते को प्रमाणित करने वाला कार्ड होता है।
पैन कार्ड को लैमिनेटेड कार्ड के रूप में Indian Income tax Act, 1961 के तहत प्राप्त कराया जाता है।
पैन कार्ड के प्रकार
पेन कार्ड अलग अलग प्रकार के होते हैं –
- व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड (फॉर्म 49 A)
- NRI या भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड (फॉर्म 49 A)
- विदेशी संस्थाएं जो भारत में टैक्स देती हैं उनके लिए पैन कार्ड (फॉर्म 49AA)
- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया( OCI)और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज NRE के लिए पैन कार्ड (फॉर्म 49AA)
- भारतीय कंपनियों के लिए पैन कार्ड
HUF Pan Card ऑनलाइन फॉर्म ऐसे करें
यदि आप भी आपने HUF पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए नीचे दी हुयी प्रक्रिया को अपनाना होगा –
- सबसे पहले आप गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर NSDL पैन एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। आप UTIITSL की वेबसाइट पर भी विजिट कर अपने HUF पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपके सामने NSDL (National Securities Depository Limited) की वेबसाइट खुल जाएगी।
- आप onlineservices.nsdl.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी आप इस लिंक पर क्लिक करके भी सीधे वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं।
- अब आपको इस पेज पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है।
- Apply Online के नीचे आपको Application Type पर जाकर New Pan -Indian Citizen (form 49A) पर क्लिक कर देना है।
- अब यहाँ से आपको अपनी Category (श्रेणी) को चुन लेना है। आप HUF (हिन्दू अविभाजित परिवार -Hindu Undivided Family) को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
- अब अपना नाम भरें अपने नाम के आगे HUF लिखना होता है।
- सारी जानकारी भर दें जैसे अपनी ईमेल आईडी,मोबाइल नंबर अंत में आपको कैप्चा कोड आदि को डाल दें। और सबमिट कर दें।
- एप्लीकेशन सबमिट करने पर आपको एप्लीकेशन कन्फोर्मशन आएगा जहाँ आपको टोकन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर भेजे जाने का मश्ग आएगा आपकी ईमेल आईडी पर आपको यह टोकन नंबर प्राप्त हो जायेगा।
- अब आगे अन्य जानकारियों (अड्रेस डिटेल्स) को भरना होगा और जरुरी दस्तावेज (HUF एफिडेविट) सभी जानकारी को भर लेने के बाद इसे अंत में फाइनल सबमिट कर देना है।
- आपके अड्रेस पर यह पेन कार्ड 10 से 15 दिनों में प्राप्त हो जायेगा।
एचयूऍफ़ पेन कार्ड के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स
HUF के ड्राइविंग लाइसेंस , पासपोर्ट की फोटोकॉपी | कर्ता के आधार कार्ड की प्रति |
पैन फॉर्म 49 ए पर कर्ता के सिग्नेचर | ड्राइविंग लाइसेंस |
HUF के राशन कार्ड की फोटोकॉपी | HUF का पता और निवास प्रमाण |
HUF कर्ता की वोटर आईडी फोटोकॉपी | HUF एफिडेविट (जिसमे नाम, पता और प्रत्येक कॉपीरेंसर के पिता का नाम ) |
कॉर्पस को आय का स्रोत; | HUF के राशन कार्ड की फोटोकॉपी |
कर्ता द्वारा दिए गए एफिडेविट के साथ नाम, पिता का नाम | huf के सभी सहसंयोजकों का पता |
HUF Pan Card के लिए शुल्क
पेन कार्ड को भौतिक माध्यम (NSDL ई- गवर्नेंस को भौतिक दस्तावेज जमा करना) का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को जमा करने पर आपको 107 रूपये का भुगतान करना होता है। तथा भारत से बाहर (विदेश) भौतिक पैन कार्ड के लिए 1017 रुपए का भुगतान करना होता है। पैन आवेदन को पेपरलेस के माध्यम से जमा करने पर 101 रुपए तथा भारत से बहार 1011 रुपए का भुगतान पैन के लिए करना होगा।
हिन्दू अविभाजित परिवार के पैन कार्ड से सम्बंधित कुछ प्रश्नोत्तर –
HUF Pan Card बनवाने के लिए इसके लिए आपको onlineservices.nsdl.com की वेबसाइट पर जाना है जिसका प्रोसेस ऊपर दिया गया है।
PAN का पूरा नाम Permanent account number है जिसे हिंदी में स्थायी खाता संख्या खा जाता है।
पैन कार्ड 10 अल्फान्यूमेरिक नंबर का कार्ड होता है यह नंबर आपके पैन कार्ड में आपकी DOB के ठीक नीचे लिखा होता है।
आयकर अधिनियम 139A के तहत Permanent account number को जारी किया जाता है।
HUF का पूरा नाम Hindu Undivided Family है। जिसे हिंदी में हिन्दू अविभाजित परिवार कहा जाता है।
HUF PAN का पूरा नाम Hindu Undivided Family Permanent account number कार्ड है।
पैन कार्ड को हिंदी में स्थायी खाता संख्या कहा जाता है।
Hindu Undivided Family अपना पैन कार्ड के फॉर्म को NSDL की वेबसाइट पर जाकर भर सकते है।
Individuals, HUF के लिए पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए Form No. 49A को भरना होता है।
भारत के निवासी न होने पर पैन कार्ड के लिए Form No. 49AA भरा जाता है।