हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओ को रोजगार प्रदान करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2023 (Swavalamban Yojana) शुरू की गयी है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों, सेवा-क्षेत्र, व्यापार और अन्य उत्पादन सम्बंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए नागरिको को वित् प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी साथ ही नागरिको को लोन पर 25 फीसदी से लेकर 35 फीसदी तक की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। पात्र नागरिक इस योजना के अंतर्गत लोन राशि को चुकाने हेतु ब्याज राशि में भी छूट प्राप्त कर सकेंगे।
आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana-2023 क्या है? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है? साथ ही इस लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन करने के प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना
हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में युवाओ के रोजगार प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा अपना व्यापार खोलने के इच्छुक युवाओ को 40 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी साथ ही उन्हें लोन की रीपेमेंट हेतु 5 से 7 वर्षो तक का समय भी प्रदान किया जायेगा ताकि युवाओ को लोन चुकाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।
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सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए 30 फीसदी की ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी वही वंचित वर्ग से आने वाली विधवा महिलाओ को अपना उद्यम स्थापित करने पर 35 फीसदी की सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है। योजना के अंतर्गत सरकार युवाओ को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सस्ती-दरों पर भूमि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
इस टेबल के माध्यम से आपको HP Mukhyamantri Swavalamban Yojana से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की सूची प्रदान की गयी है :-
योजना का नाम | मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना |
योजना का उद्देश्य | प्रदेश के युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करना |
लांच | मुख्यमंत्री जयराम सिंह ठाकुर द्वारा |
लाभ | युवाओ को रोजगार स्थापित करने हेतु लोन सब्सिडी प्रदान की जाएगी |
सम्बंधित राज्य | हिमाचल प्रदेश |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | हिमाचल प्रदेश के निवासी |
क्रियान्वयन विभाग | ग्राम विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाइट | mmsy.hp.gov.in |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
HP Mukhyamantri Swavalamban Yojna, उद्देश्य
वर्तमान समय में देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में युवाओ को रोजगार प्राप्त करने के लिए विभिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओ को ध्यान में रखते हुये हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा युवाओ को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जायेगा जिससे की उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा युवाओ को अपना उद्योग खोलने, सेवा-क्षेत्र सम्बंधित गतिविधि और अपना व्यापार शुरू करने के लिए लोन पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपना व्यापार शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। साथ ही योजना के अंतर्गत लोन चुकाने हेतु ब्याज दरों में भी छूट प्रदान की गयी है जिससे की युवा आसानी से अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे।
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HP Mukhyamantri Swavalamban Yojna के अंतर्गत अपना व्यापार शुरू करने के इच्छुक नागरिको को 40 लाख तक ऋण प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी साथ ही लोन पर 25 से 35 फीसदी तक की सब्सिडी का लाभ भी दिया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के मुख्य बिंदु
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को हिमाचल सरकार द्वारा युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार है।
- इस योजना के माध्यम से अपना व्यापार, उद्यम और सेवा क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक युवाओ को सरकार द्वारा विभिन वित्तीय संस्थाओ की सहायता से लोन प्रदान किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत युवाओ को अपना व्यापार, उद्यम या अन्य प्रक्रम स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जायेगा जिसमे प्लांट, मशीनरी और अन्य खर्चे शामिल होंगे।
- अपना उद्योग/रोजगार शुरू करने वाली महिलाओ को योजना के अंतर्गत 30 फीसदी की सब्सिडी प्रदान की जाएगी वही प्रदेश की विधवा महिलाओ को इस योजना में 35 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग से आने वाले नागरिक 25 फीसदी की लोन सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- अधिकतम 60 लाख तक की लागत के प्रोजेक्ट को योजना के माध्यम से वित्तपोषित किया जायेगा जिसके अंतर्गत ब्याज की दरों में भी छूट प्रदान की गयी है।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपना व्यापार शुरू कर सकेंगे जिससे की वे दूसरे युवाओ को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे।
- युवाओ पर किसी तरह की वित्तीय बोझ ना पड़े इसके लिए योजना के अंतर्गत सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है साथ ही 3 वर्षो तक ऋण चुकाने के लिए 5 फीसदी की छूट का प्रावधान भी किया गया है।
- योजना के अंतर्गत लोन की राशि चुकाने के लिए सरकार द्वारा 5 से 7 वर्षो तक की लम्बी समयावधि दी गयी है जिससे की युवाओ को राहत मिलेगी।
- रोजगार क्षेत्र में महिलाओ की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें रोजगार के नये अवसर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा महिलाओ को इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही प्रदेश की वंचित विधवा महिलाओ को भी स्वरोजगार के समान अवसर प्रदान करने के लिए योजना में 35 फीसदी की ऋण सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- अपना व्यापार शुरू करने के लिए नागरिक आसानी से ऋण प्राप्त कर सके इसके लिए सरकार द्वारा विभिन वित्तीय संस्थाओ जैसे की बैंक, सहकारी समिति, नेशनल बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक और लघु बैंको को अधिकृत किया गया है।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 18 नयी गतिविधयों को भी किया गया है ऐसे में योजना के अंतर्गत प्रदेश में रोजगार के नवीन अवसर पैदा होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में भी कमी करते हुये इसे 3 फीसदी घटा दिया गया है। इसके माध्यम से नागरिको को अब 6 फीसदी के बजाय सिर्फ 3 फीसदी का ही स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।
योजना क्रियान्वयन के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थायें
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा नागरिको को लोन की आसान सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन वित्तीय संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अधिकृत की गयी वित्तीय संस्थाओं का विवरण निम्न है :-
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- व्यापारिक और निजी बैंक
- सहकारी वित्तीय संस्थान
- ग्रामीण बैंक
- क्षेत्रीय बैंक
- स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (SIDBI)
योजना के अंतर्गत प्राप्त किये गये लोन पर नागरिको को 25 से 35 फीसदी तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है जिससे की नागरिक आसान दरों पर ऋण प्राप्त कर सकते है। साथ ही योजना के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले ऋण पर सरकार द्वारा ब्याज की दरें भी सरल रखी गयी है।
योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गये प्रोजेक्ट
हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक नागरिको तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के विभिन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गयी है। अब तक योजना के अंतर्गत स्वीकृत किये गये प्रोजेक्ट का विवरण इस प्रकार से है :-
- 5622 इकाइयों की स्थापना – सरकार द्वारा युवाओ को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गयी हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 4 वर्षो में प्रदेश में 5622 इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गयी है। साथ ही विभिन औद्योगिक इकाइयो में प्रदेश के 9,000 से भी अधिक नागरिको को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये गये है। वही योजना के क्रियान्वयन के लिए बैंको द्वारा 4397 आवेदनों को स्वीकार करते हुये 4693 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है जिससे की प्रदेश के युवाओ को लाभ मिला है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के माध्यम से 2250 नवीन इकाइयों को सरकार की तरफ से मंजूरी प्रदान की गयी है जिसमे इन इकाइयों को 87 करोड़ रुपए की लोन सब्सिडी प्रदान की गयी है।
- हमीरपुर जिले में 26 नवीन उद्योगों होंगे स्थापित – हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत राज्य के हमीरपुर जिले में वर्ष 2021 में 26 नये उद्योगों को स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके लिए 7 जुलाई 2021 को जिला उपायुक्त के कार्यालय में योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गयी थी जिसमे योजना के क्रियान्वयन के लिए मंथन किया गया। इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को सम्बंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के पश्चात बैंको को आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जायेगा जिस पर सम्बंधित बैंक द्वारा विचार किये जाने के पश्चात आवेदक को योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। जिले में 26 नये उद्योगों को लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 3 करोड़ 30 लाख रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की गयी है।
- प्रदेश में स्थापित होंगी 35 नवीन इकाइयाँ – प्रदेश के अधिक से अधिक नागरिको तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में 35 नवीन औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 7.33 करोड़ रुपए खर्च की धनराशि को खर्च किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से सम्बंधित विभिन गतिविधियों को मंजूरी प्रदान की गयी है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा इन इकाइयों को 1.39 करोड़ रुपए की अनुदान राशि भी प्रदान की गयी है जिससे की युवाओ को लाभ मिला है। सरकार द्वारा सम्बंधित जिला उपायुक्तों को इस योजना को अधिक से अधिक नागरिको तक पहुंचाने के लिये निर्देश दिये गये है। साथ ही वित्तीय संस्थाओ और बैंको को भी योजना को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन करने के लिये कहा गया है।
(पंजीकरण) हिमाचल प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानें।
योजना के अंतर्गत शामिल की गयी 18 नवीन गतिविधियाँ
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा 18 नवीन गतिविधियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शामिल की गयी नवीन गतिविधियाँ निम्न है :-
ड्रिलिंग यूनिट | ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर सम्बंधित सेवा |
रेशम प्रसंस्करण इकाई | ईवी चार्जिंग स्टेशन |
वर्टिकल फार्मिंग (IOT आधारित) | सब्जी नर्सरी सम्बंधित गतिविधियां |
औजारों एवं कृषि उपकरणों विनिर्माण | फार्म पर्यटन एवं एग्रो पर्यटन/फार्म सेट सम्बंधित सर्विसेज |
उन्नयन डेरी विकास हेतु कार्य | सर्वेयर यूनिट |
रेशम रिलिंग यूनिट्स उद्यम | एंबुलेंस |
पेट्रोल पंप | कृषि उत्पादों के परिवहन और भण्डारण हेतु सेवा |
ऊत्तक संवर्द्धन लेबोटरीस | कृषि सम्बंधित गतिविधियों के लिए खुदरा दुकानों का कंस्ट्रक्शन |
दुग्ध और दुघड़ उत्पादों के लिए कोल्ड-स्टोरेज फैसिलिटीज की सुविधा | चारा इकाइयों को स्थापित करना |
ये है आवेदन हेतु आवश्यक पात्रतायें
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा निम्न पात्रतायें निर्धारित की गयी है :-
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- आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के नागरिक पात्र है।
- योजना के अंतर्गत उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक नागरिको को ही ऋण सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में आवेदन करने हेतु आवेदकों के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- इनकम सर्टिफिकेट
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इस योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल के स्थायी निवासियों के हितो को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है ऐसे में अगर किसी भी उद्योग में एक से अधिक शेयरधारक है तो सभी शेयरधारको का हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ऐसे करें आवेदन
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://mmsy.hp.gov.in/ पर जायें।
- होमपेज पर आपको Apply Online for Mukhyamantri Swavalamban Yojna का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारी दर्ज कर दे। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर दे।
- इसके बाद अन्य फॉर्मलिटीज पूरी करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा कर सकते है।
- इस प्रकार से आप योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
ये है लॉगिन की प्रक्रिया
आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए इन स्टेपस को फॉलो करें।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट http://mmsy.hp.gov.in/ पर जायें।
- होमपेज पर आपको Applicant login का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको IUID/Email ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके पश्चात आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- इस प्रकार से आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लॉगिन के प्रोसेस को पूरा कर सकते है।
ये सुविधायें भी है उपलब्ध
आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा विभिन हितधारकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये विभिन प्रकार की सुविधायें प्रदान की गयी है। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अधिकारियो को योजना सम्बंधित क्रियान्वयन के लिए लॉगिन की सुविधा प्रदान की गयी है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Officer login के ऑप्शन पर क्लिक करे। इसके बाद यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर वे Sign In के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
इस प्रकार से officer login की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। साथ ही बैंक लॉगिन के माध्यम से बैंक अधिकारियो को भी लॉगिन को सुविधा प्रदान की गयी है। Bank login के ऑप्शन पर क्लिक करके और अन्य प्रोसेस पूरी करके बैंक अधिकारी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सकते है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना क्या है ?
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के युवाओ को स्वरोजगार शुरू करने हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा।
योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितनी राशि तक का लोन प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी ?
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सरकार स्वरोजगार करने के इच्छुक नागरिको को 40 लाख रुपए तक की इकाईयों को स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जिसमे प्लांट और मशीनरी का खर्चा भी शामिल है। साथ ही योजना के अंतर्गत अधिकतम 60 लाख तक के प्रोजेक्ट हेतु लोन प्रदान किया जायेगा।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ऋण-सब्सिडी की दर कितनी है ?
सरकार द्वारा विभिन वर्गो के लिए योजना के अंतर्गत सब्सिडी दर का विवरण इस प्रकार है :-
सामान्य पुरुष आवेदक – 25 फीसदी
महिला आवेदक – 30 फीसदी
विधवा महिला आवेदक – 35 फीसदी
क्या इस योजना में लोन राशि को चुकाने के लिए ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी ?
हाँ। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अंतर्गत लोन राशि को चुकाने के लिए आवेदकों को 3 वर्षो तक ब्याज दर में 5 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें ऋण राशि को चुकाने के लिए 5 से 7 वर्षो की समयावधि प्रदान की जाएगी।
योजना में आवेदन करने का प्रोसेस क्या है ?
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में आवेदन कर सकते है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कौन-कौन पात्र है ?
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा सिर्फ हिमाचल के स्थाई निवासियों को ही पात्रता की श्रेणी में रखा गया है।