Home Loan: दोस्तों आजकल के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक घर की चाह रखता है। कुछ लोग घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। जिसे होम लोन कहा जाता है। हालांकि होम लोन पर व्यक्ति को टैक्स की थोड़ी छूट मिल जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको होम लोन पर लाखों रूपये की टैक्स छूट मिल सकती है। जी हाँ यदि आप पहली बार घर ले रहे हैं तो आपको लाखों रूपये की टैक्स छूट प्राप्त हो सकती है। यदि आप घर ले रहे हैं तो आपको इसके विषय में जानकारी होना जरुरी है। तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से होम लोन के इस लाभ ले विषय में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जानकारी हासिल करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
होम लोन पर मिलेगी लाखों रूपये की टैक्स छूट
आयकर विभाग अर्थात इनकम टैक्स डिपार्मेंट होम लोन के ब्याज और मूल घटकों के तहत टैक्स में छूट प्रदान करता है। और अब इनकम टैक्स डिपार्मेंट ने ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ अब यदि आप पहली बार कोई मकान खरीद रहे हैं तो इनकम टैक्स डिपार्मेंट आपको लाखों रूपये पर टैक्स छूट प्रदान कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स के विभिन्न सेक्शन में लोन का लाभ मिल सकता है। जी हाँ अब होम लोन के तहत पहली बार घर लेने वाले व्यक्ति को 5 लाख रूपये तक की टैक्स छूट मिलती है।
31 मार्च 2022 तक मिलेगी ये छूट
सभी करदाता के लिए होम लोन पर मार्च, 2022 तक 5 लाख रुपये तक टैक्स छूट हासिल करने का मौका है। इसके अंतर्गत सरकार ने अफोर्डेबल मकान की खरीद के लिए होम लोन के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टैक्स पर मिलने वाली छूट की समय अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी है। अतः अब आप इसका फायदा उठाकर होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं।आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टैक्स छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80EEA के अंतर्गत प्रदान की जाती है। इस तरह, होम लोन पर मकान लेने वाले बायर कुल 5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं।
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दो भागों में होती होम लोन किश्त
इनकम टैक्स धारा 80C की 1.5 लाख रुपये की कुल कर कटौती सीमा के तहत, होम लोन पर मूलधन के पुनर्भुगतान पर कटौती का लाभ उठाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होम लोन की मासिक किश्त दो भागों में बंटी होती है। जिसमे से पहली मूलधन का भुगतान की होती है। और दूसरी ब्याज का भुगतान की होती है। बता दें कि आप मूलधन के भुगतान पर आयकर की धारा 80सी के तहत छूट के लिए दावा कर सकते हैं। जी हाँ यदि आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आप होम लोन के मूलधन भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की कर छूट के लिए दावा कर सकते हैं। जिससे आपको होम लोन टैक्स पर छूट प्राप्त होगी। और आप इसका लाभ उठा पाएंगे।