हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का आरम्भ हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने हेतु किया गया है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 60 प्रतिशत या उससे ज्यादा के विकलांग व्यक्ति व महिलाओं को हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिससे यह लोग भी आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे, आज हम आपको लेख के माध्यम से हरियाणा विकलांग पेंशन योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि प्रदान करने जा रहे हैं यदि आप भी Haryana Viklang Pension Yojana के लाभ हेतु आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
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हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
जैसा की आप सब जानते हैं, की राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को सहयोग प्रदान करने हेतु सभी राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के साथ मिलकर बहुत सी पेंशन योजनाओं का आरम्भ करती है, जिससे राज्य के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके, हरियाणा विकलांग पेंशन योजना को भी हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असहाय विकलांग लोगों को लाभ पहुँचाने हेतु आरम्भ किया गया है, जिसे हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाया जाता है, इस योजन को राज्य सरकार द्वारा पहले भी आरम्भ किया गया था परन्तु योजना के पूरी तैयारी ना होने के कारण इसमें कुछ कमिया आ गई थी जिसके बाद इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, परन्तु अब Haryana Viklang Pension Yojana को फिर से शुरू कर दिया गया है।
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जिसके अंतर्गत व्यक्ति के पास उसके 60 प्रतिशत या उससे ऊपर की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ऐसे सभी नागरिकों को सरकार 1800 रूपये धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी, जिससे राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहयोग मिल सकेगा और उन्हें अपने जीवन यापन हेतु दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा, राज्य के वह सभी नागरिक जो योजना की पात्रताओं को पूरा करते हों और उन्होंने अभी तक Haryana Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन नहीं किया हैं वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कर सकेंगे।
Haryana Viklang Pension Yojana : Details
योजना का नाम | हरियाणा विकलांग पेंशन योजना |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
साल | 2023 |
योजना के लाभार्थी | असहाय विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjusticehry.gov.in |
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विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना को जारी करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असहाय नागरिकों को आर्थिक सहायता के तौर पर पेंशन का लाभ प्रदान करना है, जिससे वह सभी नागरिक जो अपने जीवन यापन हेतु सदैव दूसरों पर निर्भर रहते हैं और उन्हें समाज के लोग एक बोज की नजरों से देखते हैं, वह सभी लोग योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर हो सकेंगे, इससे उन्हें जीवन यापन हेतु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए दूसरों पर आश्रित भी नहीं रहना पड़ेगा और वह भी समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले नागरिकों को ही मिल सकेगा, योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से जुडी जानकारी प्राप्त के लिए आवेदक नीचे दी गयी जानकारी को पढ़कर इसे प्राप्त कर सकते हैं।
- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी पात्र विकलांग नागरिकों को मिल सकेगा।
- योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक आत्मनिर्भर हो सकेंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को योजना के माध्यम से 1800 रूपये धनराशि पेंशन के तौर पर प्रदान की जाएगी।
- पेंशन के माध्यम से दी जाने वाली धनराशि सीधे आवेदक के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- आवेदक नागरिकों की स्थिति में सुधार आ सकेगा और वह भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना दूसरों पर निर्भर रहे कर सकेंगे।
हरयाणा विकलांग पेंशन योजना से जुडी पात्रता
- आवेदक हरियाणा के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदक के पास उनके 60 प्रतिशत या उससे ऊपर की विकलांगता का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु आवेदक के पास योजना से जुड़े सभी जरुरी दस्तावेज होना आवश्यक है।
- आवेदक व्यक्ति महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यदि आवेदक लाभार्थी पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा हो तो वह इस योजना के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- शारीरिक या मानसिक तौर पर विकलांग आवेदक योजना के लाभ हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- दृष्टिहीन व्यक्ति भी विकलांगता केटेगरी का सर्टिफिकेट द्वारा योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक यदि कही सरकारी विभाग में कार्य करते हैं, तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते।
योजना के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य है, बिना पूरे दस्तावेजों के प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसलिए यह जरुरी है की आवेदक योजना से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर योजना के अंतर्गत आवेदन करें।
आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान प्राण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- विक्लांगता सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक की पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
हरियाणा विकलांग पेंशन आवेदन कैसे करें
दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा के आवेदन हेतु आवेदक नीचे दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म्स वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर आपको बहुत से विकल्प दिखाई देंगे, जिसमे से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डिसेबिलिटी पेंशन वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ खुलकर आ जाएगा।
- डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकलवा सकते है।
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी आपको ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- जानकारी भरने के बाद आपको माँगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करके इसे जमाँ करवा देना होगा।
- जिसके बाद फॉर्म की पूरी तरह से पुष्टि हो जाने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
Haryana Viklang Pension Yojana से जुड़े प्रश्न/उत्तर
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in पर जाना होगा।
हरयाणा विकलांग पेंशन योजना का सँचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है।
योजना को जारी करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य में रह रहे असहाय विक्लांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे योजना का लाभ प्राप्त कर वह सभी विकलांग लोग आत्मनिर्भर हो सकें साथ ही अपने जीवन यापन हेतु उन्हें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े, जिससे समाज भी उन्हें बुरी नजरों से एक बोझ के तौर न देखकर उन्हें एक आत्मनिर्भर और सामानपूर्वक तरीके से उनके साथ व्यवहार करें।
योजना के माध्यम से आवेदक को 1800 रूपये धनराशि प्रति माह पेंशन के तौर पर दी जाएगी और यह पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए, वह कोई भी शारीरिक या मानसिक तौर पर विकलांग व्यक्ति या महिला हो सकता है, जिसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और आवेदनकर्ता 60 प्रतिशत विकलांग होना चाहिए, जिसका उसके पास विकलांगता सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है।
योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक के पास उसका आधार कार्ड, पहचान प्राण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र
विक्लांगता सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि दस्तावेज होना आवश्यक है।
नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्य के नागरिक केवल अपने ही राज्य की पेंशन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।