हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म, स्टेटस

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 (Haryana Viklang Pension Yojna-2023) शुरू की गयी है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग नागरिकों को 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। बीच में सरकार द्वारा योजना में कमियों के कारण इसे बंद कर दिया गया था परन्तु अब सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग नागरिको की समस्याओ को देखते हुये इस योजना को पुनः शुरू किया गया है। योजना में सरकार द्वारा उन नागरिको को ही शामिल किया जायेगा जो 60 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांग है।

हरियाणा ई-खरीद ऑनलाकिसान पंजीकरण

Haryana Viklang Pension Yojana - हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

आज के लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Haryana Viklang Pension Yojana 2023 क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन के प्रोसेस के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

Article Contents

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग नागरिको को पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 को दुबारा शुरू किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा नागरिको को हर माह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है ताकि दिव्यांग नागरिको को अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। सरकार द्वारा इसमें शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिको को शामिल किया गया है ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इस योजना में प्रदेश के 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले दिव्यांग नागरिक ही आवेदन कर सकते है।

Haryana Viklang Pension Yojana 2023

इस टेबल के माध्यम से आपको हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की जानकारी प्रदान की गयी है।

योजना का नाम हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
योजना का उद्देश्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को पेंशन प्रदान करना
शुरू की गयी हरियाणा सरकार द्वारा
लाभ प्रदेश के दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ
सम्बंधित राज्य हरियाणा
वर्ष 2023
पेंशन की राशि 1800 रुपए/माह
आधिकारिक वेबसाइट socialjusticehry.gov.in

Haryana Viklang Pension Yojna-2023

हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए Haryana Viklang Pension Yojna-2023 शुरू की गयी है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदेश के 18 वर्ष से ऊपर के शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिको को शामिल किया गया है ताकि इन्हे आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके। प्रदेश के 60 फीसदी या इससे ऊपर तक दिव्यांग नागरिक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है जिसके तहत सरकार द्वारा उन्हें हर माह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। इससे दिव्यांग नागरिको को अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा साथ ही वे आर्थिक रूप से भी सशक्त बन सकेंगे। योजना में आवेदन करने के लिए नागरिको को विकलांगता सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना पड़ेगा साथ ही राज्य के स्थाई निवासी ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।

इन श्रेणियों को किया गया है शामिल

Haryana Viklang Pension Yojna-2023 के अंतर्गत सरकार द्वारा निम्न श्रेणी से आने वाले दिव्यांग नागरिको को शामिल किया गया है।

  • अंधता
  • निम्न दृष्टि
  • कुष्ठरोग ग्रस्त
  • श्रवण सम्बंधित समस्या
  • मानसिक दिव्यांग
  • पीलिया या अन्य रोग के कारण चलने में समस्या
  • मानसिक दुर्बलता

ये है आवश्यक दस्तावेज

Haryana Viklang Pension Yojana 2023 में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना जरुरी है।

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाणपत्र
  • इनकम सर्टिफिकेट
  • आयु सर्टिफिकेट
  • विकलांगता प्रमाणपत्र

योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरुरी है। इसके अतिरिक्त उसे विकलांगता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा जिसमे 60 फीसदी से अधिक विकलांगता मेंशन की गयी हो। साथ ही आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए तभी वे योजना में आवेदन करने के पात्र है।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस

Haryana Viklang Pension Yojna-2023 के तहत आवेदन करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

Haryana Viklang Pension Yojana - हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Forms का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
Haryana Viklang Pension Yojana - हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
  • इसके बाद फॉर्म्स सेक्शन में आपको Haryana Viklang Pension Yojana का आवेदन पत्र डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखेगा। इसका प्रिंटआउट निकाल ले।
Haryana Viklang Pension Yojna, Registration Submission
  • इसके बाद आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर दे। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी अटैच कर ले।
  • अन्य सभी फॉर्मलिटीज पूरी करने के बाद आप इसे सम्बंधित विभाग में जमा कर सकते है।
  • इस तरह से आप योजना में आवेदन कर सकते है।

सम्बंधित विभाग द्वारा आपके आवेदन की जांच करने के बाद आपको इस सम्बन्ध में सूचना प्रदान की जाएगी। इसके बाद आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्रदान किया जायेगा। साथ ही ई-दिशा (E-Disha) सेवा केन्द्रो और अटल सेवा केन्द्रो के माध्यम से भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।

योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब (FAQ)

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 क्या है ?

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के दिव्यांग नागरिको को पेंशन प्रदान की जाएगी।

इस योजना के लिए आवेदन करने का प्रोसेस क्या है ?

योजना में आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमे बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में आवेदन कर सकते है।

सरकार द्वारा इस योजना के तहत दिव्यांग नागरिको को कितनी पेंशन प्रदान की जाती है ?

सरकार द्वारा हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र नागरिको को प्रतिमाह 1800 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है।

Leave a Comment

Join Telegram