हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 रजिस्ट्रेशन – Haryana Pashudhan Beema Yojana 

भारत देश में आय प्राप्त करने के कई साधन है, जिसमे पशुपालन की एक अहम भूमिका है। देश के कई नागरिक खेती के साथ साथ पशुपालन को भी अपनी आय का स्रोत बनाते हैं। किन्तु कभी कभी कुछ अनचाही घटनाओं के कारण पशुओं का पालन करने वालों को भारी मात्रा में नुक्सान का सामना करना पड़ता है।

अनचाही घटना जैसे किसी पशु की मृत्यु या किसी पशु का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। ऐसी ही कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा की सरकार ने हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत पशुओं की सुरक्षा के लिए पशुओं को बीमा कवर प्रदान कराया जायेगा।

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यदि आप हरियाणा के नागरिक हैं और पशुधन बीमा योजना के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें, इससे आपके सभी सवाल और इससे सम्बंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जायेंगे। और आप आसानी से इस योजना का लाभ ले पाएंगे।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना  रजिस्ट्रेशन -
Haryana Pashudhan Beema Yojana

हरियाणा सरकार के द्वारा इस प्रकार की कई अन्य योजनाएं बनायीं गयी है। जिनमे से एक हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है। अगर आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आइये जानते है कैसे करें आवेदन

Haryana Pashudhan Beema Yojana 2023

हरियाणा सरकार द्वारा पशुओं की सुरक्षा या कवर के लिए हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गयी। यह योजना यहाँ की राज्य सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2016 में शुरू की गयी।

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इस योजना के अंतर्गत पशुओं को सुरक्षा के तौर पर एक बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। यह बीमा योजना कुछ पशुओं के लिए जैसे – गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, घोडा, सुअर और बैलों को प्रदान किया जायेगा। हरियाणा पशुधन बीमा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसमें 25₹ से 100₹ तक की धनराशि देनी होगी।

इस धनराशि को देने के बाद बीमा कराये गए पशु को तीन साल के लिए बीमा कवर प्रदान कराया जायेगा। यदि बीमा करने के पश्चात तीन साल के अंतराल में पशु की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी। हरियाणा की सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का लाभ अनुसूचित जाती के लोग मुफ्त में ही उठा सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023 का उद्देश्य

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में एक बार छोटी सी धनराशि देने के बाद इसकी समयावधि तीन साल की होती है। राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गयी इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि पशुओं को बीमा कवर प्राप्त हो। और यदि किसी पशु की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी किसी नागरिक को आर्थिक रूप से कोई हानि न हो।

अर्थात पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार में लाने के लिए और पशुओं की सुरक्षा के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना में सरकार का लक्ष्य एक लाख तक के पशुओं को बीमा कवर प्राप्त करवाना है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में किन किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में निम्नलिखित परिस्थितियों में ही लाभ मिलेगा।

  • यदि कोई प्राकृतिक आपदा आने पर पशु की मृत्यु हो जाये।
  • यदि पशु काफी दिनों से बीमार चल रहा हो ओर तब उसकी मृत्यु हो जाए।
  • किसी कारणवस पशु को करंट लग जाए और वो मर जाए।
  • सड़क पर चल रहे वाहनों से टकराने पर यदि पशु की मृत्यु हो जाए।
  • कहीं पर आग की चपेट में आने से पशु की मौत हो जाए।
  • राज्य में बाढ़ आने से पानी में डूब जाने पर मृत्यु हो जाये।
  • किसी भी दुर्घटना की परिस्थिति में पशु की मौत हो जाने पर।
हरियाणा पशुधन योजना मुवाबजा एवं प्रीमियम राशि
क्र.सं.योजना के अंतर्गत आने वाले पशु बीमा क़िस्त राशि मुआवजा राशि
1.भेड़ 25₹5000₹
2.बकरी 25₹5000₹
3.गाय 100₹80000₹
4.भैंस 100₹88000₹
5.घोडा 100₹40000₹ 
6.सुअर 25₹ 5000₹

हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज

हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज निम्न प्रकार हैं।

  • पशुपालक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • वोटर कार्ड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक की पासबुक
  • बैंक का खाता नंबर व IFSC कोड
  • जाती प्रमाण पत्र
  • रजिस्टर मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • हरियाणा का स्थायी निवास प्रमाण पत्र

हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता

हरियाणा पशुधन योजना में लाभ लेने के लिए नागरिक के पास निम्न पात्रताएं होना आवश्यक है।

  • योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास अपना पशु होना आवश्यक है।
  • आवेदन के लिए नागरिक को हरियाणा की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए।
  • पशुपालक के पास हरियाणा पशुधन योजना में जोड़े गए पशुओं में से किसी एक पशु का होना आवश्यक है।
  • अनुसूचित जाती वाले नागरिकों के लिए यह योजना मुफ्त है, तो उनके पास अनुसूचित जाती का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको हरियाणा पशुधन योजना के लिए आवेदन करना होगा। आईये इसमें आवेदन की प्रक्रिया को जानते हैं।

  • सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने इसका होम पेज ओपन हो गया होगा।
  • इसके होम पेज पर ही आपको हरियाणा पशुधन बीमा योजना का विकल्प दिख जायेगा।
  • अब आपको इस विकल्प पर क्लिक कर देना है।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जायेगा।
  • इस पेज पर आपको डाउनलोड आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन का फॉर्म ओपन हो जायेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को भर देना है।
  • ध्यान रखें कोई भी जानकारी गलत न भरी हो।
  • फॉर्म पूरा भर देने के बाद एक बार फिर से अपनी भरी गयी जानकारियों को चेक कर लें।
  • सफलतापूर्वक भरे अपने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकल दें।
  • अब इसके साथ अपने सभी जरुरी दस्तावेजों की छायाप्रति जोड़ दें।
  • अब इस पूरे फॉर्म को इससे सम्बंधित कार्यालय में जमा कर दें।
  • इस प्रकार आपकी हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई।
  • अब आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना से सम्बंधित कुछ प्रश्न-उत्तर

हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना सरकार द्वारा पशुओं के लिए शुरू की गयी है। इस योजना में राज्य सरकार यहाँ के पशुओं को बीमा कवर प्रदान करेगी। जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है की इससे पशुओं को सुरक्षा या बीमा कवर मिले। और पशुओं की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर भी पशुपालकों को ज्यादा मात्रा में नुक्सान न हो, जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब न हो।

हरियाणा पशुधन योजना में कौन कौन से पशुओं को शामिल किया गया है?

Haryana Pashudhan Bima Yojana में निम्न पशुओं को शामिल किया गया है। जैसे- गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सुअर, ऊँट और घोडा।

हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज क्या हैं?

हरियाणा पशुधन योजना में आवेदन के लिए निम्लिखित दस्तावेज जरुरी हैं। जैसे पशुपालक का आधार कार्ड,राशन कार्ड,वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र आदि जरुरी दस्तावेज हों आवश्यक है।

यह योजना कितने समय अवधी के लिए होगी?

एक बार आवेदन में छोटी सी राशि का भुक्तान करने के बाद इसकी समय अवधी तीन साल तक होती है।

हरियाणा पशुधन योजना के लाभ क्या हैं?

इस योजना से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा पशुओं के जीवन बीमा से उन्हें एक सुरक्षा कवर प्रदान होगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें?

हिरयाणा पशुधन बीमा योजना में आप इसकी वेबसाइट पर जा कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की मुआवजा राशि कौन देगा?

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की मुआवजा राशि बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान किया जायेगी।

हेल्पलाइन नंबर

यदि आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या इससे जुडी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके या इसकी ईमेल आईडी पर मैसेज करकेआप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर :  0172-2714001

 ईमेल आईडी – [email protected]

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