महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले नागरिको को घर की सुविधा प्रदान करने के लिए घरकुल योजना-2023 (Gharkul Yojana-2023) शुरू की गयी है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब और निर्धन वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग के नागरिको को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी जिससे की सभी नागरिको को रहने के लिए अपना घर मिल सके। आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Gharkul Yojana-2023 क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही लेख के आपको योजना में आवेदन करने के प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।
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घरकुल योजना 2023
महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग के गरीब और निर्धन नागरिको को सरकार की तरफ से आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए Gharkul Yojana-2023 का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा पात्र नागरिको को घर उपलब्ध करवाए जायेंगे जिसके लिए सभी नागरिको को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की सुविधा प्रदान की गयी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 51 लाख से भी ज्यादा परिवारों को इस योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से 1.5 लाख परिवारों को अब तक योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस योजना को रमाई आवास योजना के नाम से भी जाना जाता है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों के पहचान की जिम्मेदारी सम्बंधित ग्राम पंचायत या नगर निकाय को सौंपी गयी है।
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Gharkul Yojana – Highlights
इस टेबल के माध्यम से आपको घरकुल योजना-2023 सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ की सूची प्रदान की गयी है।
योजना का नाम | घरकुल योजना-2023 |
योजना का उद्देश्य | राज्य के निर्धन नागरिको को आवास की सुविधा प्रदान करना |
शुरू की गयी | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
लाभ | प्रदेश के पात्र नागरिको को आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा |
सम्बंधित राज्य | महाराष्ट्र |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | महाराष्ट्र राज्य के पात्र नागरिक |
क्रियान्वयन विभाग | सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन |
आधिकारिक वेबसाइट | ramaiawaslatur.com |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
रमाई आवास योजना, उद्देश्य
प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग से आने वाले नागरिको की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपना घर नहीं बना पाते। इससे इनका अपने घर में रहने का सपना पूरा नहीं हो पाता साथ ही बहुत सारे परिवारों को रहने के लिए भी आवास ना होने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओ को देखते हुये महाराष्ट्र सरकार द्वारा रमाई आवास योजना (ramai-awas yojna) की शुरुआत की गयी है। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब और निर्धन लोगो को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी जिनमे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग से आने वाले परिवारों को शामिल किया गया है। इससे इन वर्गों से आने वाले परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा साथ ही सभी नागरिको का अपने घर में रहने का सपना भी पूरा होगा। सरकार द्वारा योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा जारी की गयी है।
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रमाई आवास योजना (ramai-awas yojna) के अंतर्गत सरकार द्वारा लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए ग्राम-पंचायतो और नगर निकायों को अधिकृत किया गया है जिसके लिए लाभार्थियों का चयन करके सम्बंधित लाभार्थी सूची को ग्राम-पंचायत या सम्बंधित निकाय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा। इस योजना में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग से आने वाले नागरिको को ही शामिल किया गया है।
रमाई आवास योजना, लेटेस्ट अपडेट (latest Update)
रमाई आवास योजना के सम्बन्ध में जानकरी देते हुये प्रदेश के विशेष सहायता मंत्री श्री धनंजय मुंडे द्वारा कहा गया है की अब तक योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 113571 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी 22676 आवासो के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गयी है। सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत इन आवासों का निर्माण किया जायेगा जिसके लिए सरकार द्वारा सम्बंधित बजट में प्रावधान भी रखे गये है। साथ ही प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आधिकारिक शासनादेश जारी कर दिया गया है जिसके माध्यम से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग के नागरिको को आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी।
आवेदन हेतु आवश्यक पात्रता
रमाई आवास योजना में आवेदन करने हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्न पात्रतायें निर्धारित की गयी है:-
- आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद का घर नहीं होना चाहिए।
- साथ ही आवेदन के लिए आवश्यक है की वह किसी भी अन्य सरकारी आवास योजना का लाभ ना ले रहा हो।
- सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नव-बौद्ध वर्ग से आने वाले नागरिक ही योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र है।
ये है आवश्यक दस्तावेज
रमाई आवास योजना में आवेदन करने हेतु निम्न दस्तावेजो का होना आवश्यक है :-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- बीपीएल वार्ड
- जाति प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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घरकुल योजना-2023, ऐसे करें आवेदन
घरकुल योजना-2023 के अंतर्गत आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट ramaiawaslatur.com पर जायें।
- होमपेज पर आपको नगर परिषद् और नगर-पंचायत का विकल्प दिखाई देगा। आप उपयुक्त विकल्प चुनकर सम्बंधित नगर परिषद् या नगर पंचायत में से अपने क्षेत्र का चयन कर ले।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इसमें आपको लॉगिन/नोंदणी का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- अब आपको नए पेज पर लॉगिन सेक्शन दिखाई देगा। इसमें आपको नोंदणी (register) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारियाँ जैसे-नाम, पता, आधार नंबर, वार्ड नंबर, मोबाइल और अन्य मांगी गयी जानकारियां दर्ज कर दे। साथ ही अन्य सभी फॉर्मलिटीज भी पूरी कर दे। इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते है।
इस प्रकार से आप घरकुल योजना-2023 के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
ये है लॉगिन का प्रोसेस
घरकुल योजना-2023 के अंतर्गत लॉगिन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट ramaiawaslatur.com पर जायें।
- होमपेज पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। अब लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- इस प्रकार से आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से लॉगिन कर सकते है।
घरकुल योजना-2023 सम्बंधित अकसर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
घरकुल योजना-2023 महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना है। इस योजना के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदेश के निर्धन और गरीब परिवारों को आवास प्रदान किये जायेंगे।
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के पात्र परिवारों को सरकार द्वारा आवास प्रदान किये जायेंगे जिससे की सभी नागरिको को रहने के लिए अपना आवास मिल सकेगा।
घरकुल योजना-2023 में आवेदन करने के लिए प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले नागरिक ही पात्र है।
घरकुल योजना-2023 में आवेदन करने के लिए ऊपर दिया गया लेख पढ़े। इसमें बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में आवेदन कर सकते है।