Government Scheme: 2 रुपए रोज लगाने पर 36 हजार की पेंशन, इस योजना में करें निवेश

Government Scheme : जैसा की आप सभी जानते ही होंगे की आज के समय में हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी या निजी बैंकों में जारी बहुत सी पेंशन या बचत स्कीम में निवेश करके वृद्धावस्था में आराम की जिंदगी जीना चाहते है। केंद्र सरकार द्वारा भी देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत या कम आय वर्ग नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए रोजाना 2 रुपए निवेश करने पर सालाना 36,000 रुपए पेंशन का लाभ देने के लिए पीएम मानधन योजना के नाम से इस स्कीम की शुरुआत की गई है। जिसमे योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

योजना में 2 रुपए रोज लगाने पर 36 हजार की पेंशन

सरकार द्वारा जारी पीएम किसान मानधन योजना या किसान पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है, इस योजना के अंतर्गत आवेदक लाभार्थियों को सरकार द्वारा 18 से 40 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह निर्धारित 55 से 200 रूपये निवेश करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। जिससे नागरिकों को वृद्धावस्था में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पडेगा और वह आत्मनिर्भर होकर मिलने पेंशन राशि से अपने खर्चें खुद उठा सकेंगे।

इस योजना के अंतर्गत यदि आवेदक नागरिक 18 वर्ष की आयु से निवेश करना शुरू करते हैं तो उन्हें प्रतिमाह 55 रूपये और 40 वर्ष की आयु में 200 रूपये की राशि प्रतिमाह निवेश करनी होगी। जिसमे यदि समय से पूर्व पेंशन प्राप्त करने से पहले ही आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 50% लाभ उनके जीवन साथी को प्रदान किया जाता है जिससे उन्हें या उनके जीवन साथी को वृद्धावस्था में आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पेंशन योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत 42 करोड़ रूपये से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा।

कीन्हे मिल सकेगा पेंशन योजना का लाभ

इस योजना में पेंशन का लाभ पहले प्रदान करने के लिए पहले केवल किसानों को इसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद योजना का लाभ और भी जरूरतमंद नागरिकों को प्राप्त हो सके। इसके लिए योजना में प्रतिमाह 15,000 रूपये या इससे कम आय प्राप्त करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिक नागरिक, रिक्शा चालक, हाउस हेल्प, मोची, हाउस हेल्प, ड्राइवर आदि क्षेत्रों में कार्यरत नागरिकों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकेगा। पीएम मानधन योजना के अंतर्गत संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या नेशनल पेंशन योजना (NPS) का लाभ प्राप्त कर रहे नागरिक जो प्रतिमाह टैक्स जमा करते हैं वह इस योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएँगे।

पीएम मानधन योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक नागरिक के पास यह तीन महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है जैसे आवेदक का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड के साथ आवेदक का वैध मोबाइल नंबर जिनके माध्यम से आवेदक योजना में आवेदक में आबेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।

इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक बाते गए दस्तावेजों को लेकर श्रम विभाग, भारतीय जीवन बीमा निगम एवं राज्य बीमा निगम कार्यालय या अपने किसी भी नजदीकी CSC (जन सूचना केंद्र) केंद्र से योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करवा सकेंगे।

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