तो दोस्तों आप सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में तो ज्ञात ही होगा। आपको यह भी बता दे की वर्तमान समय में सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र को (Death Certificate) भी कहा जाता है। सरकार द्वारा यह उपदेश दिए गए हैं की भारत के हर किसी व्यक्ति जो की मर चूका है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र उसके घरवालों के पास होना आवश्यक है। इसको बनवाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी कर दी है।
तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप बिलकुल निश्चिंत हो जाइये क्योंकि आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और आप सभी को इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि – मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है? मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या क्या फायदे हैं? इसके क्या उद्देश्य हैं? मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या दस्तवेज आवश्यक हैं ? इसको बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें आदि जैसी जानकारी। तो अगर आप भी इस विषय यानि के मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि हम आपको इससे सम्बंधित अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे।
आज के समय में हमारे पास अपने सभी दस्तावेज होने चाहिए। क्योंकि उनके जरिये हमको बहुत सी सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। – जैसे की – निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र आदि।
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मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होते हैं ?
जैसा की आप सभी को ज्ञात होगा की मृत्यु प्रमाण पत्र को Death Certificate भी कहा जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा यह पता चलता है की जिस नाम से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया है वह व्यक्ति legally (कानूनी तौर) पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है , इस पत्र यानि के मृत्यु प्रमाण पत्र को मृतक व्यक्ति के घरवालों द्वारा बनवाया जाता है। और अब तोह सरकार ने इस मृत्यु प्रमाण पत्रका बनवाना आवश्यक करदिया है।
Death Certificate को व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिनों के भीतर बनवाना होता है। अगर किसी मृतक व्यक्ति के घरवाले उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा रहे तो उन् सभी को सरकार को भुगतान भी करना पड़ सकता हैं। इसके द्वारा बहुत से कार्य होते हैं जैसे की – अगर मृतक व्यक्ति के नाम पर अगर कोई जीवन बीमा है तो मृत्यु प्रमाण पत्र द्वारा आप उस जीवन बीमा निकलवा सकते हैं। और इसके द्वारा मृतक व्यक्ति के नाम पर जो भी समपत्ति यानि के प्रॉपर्टी है वो उसके घरवालों के नाम कर दी जाती हैं। और इसके बहुत से फायदे भी है और आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं जिसकी जानकारी आपको इस लेख में पढ़ने के लिए मिलेंगी तो कृपया करके इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
मृत्यु प्रमाण पत्र के कुछ मुख्य बिंदु :-
विषय का नाम | मृत्यु प्रमाण पत्र |
किसके द्वारा हुई शुरुआत | केंद्र सरकार द्वारा शुरुआत हुई |
उद्देश्य | मृतक व्यक्ति के घरवालों को मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान करना |
आवेदन | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | crsorgi.gov.in |
लाभार्थी | भारत के सभी व्यक्ति के लिए |
Death Certificate online बनवाने के उद्देश्य
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) ऑनलाइन बनवाने के उद्देश्य यह है की देश में जिस भी व्यक्ति की किसी भी जगह पर मृत्यु हुई हो उस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है। इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की भी शुरुआत की गयी है। जो की आपके लिए बहुत लाभदायक है क्योंकि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पार घर बैठे बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते आपको इसके लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में बार बार जाना नहीं होगा। जिसकी मदद सेसभी लोगो के समय की भी बचत होगी।
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जैसा की आप सभी को ज्ञात है की जब घर में से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो सभी घरवालों के लिए बहुत ही मुश्किल दौर होता है ,और उसको बहुत सी दिक्कतों का सामना भी करा पड़ता हैं। जैसे की बहुत सी सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना, अगर मृत व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा है उसको claim करना। नॉमिनेटेड सदस्य के नाम पर समपत्ति करना आदि। ये सभी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने इस पत्र यानि की मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया है। इस मृत्यु प्रमाण पत्र के बहुत से कार्य होते हैं। जो की आपको आगे इस लेख में बताये जाएंगे।
मृत्यु प्रमाण पत्र के फायदे एवं खासियत :-
- इस पत्र यानि के मृत्यु प्रमाण पत्र को मृत व्यक्ति के घरवालों या फिर उसके किसी रिश्तेदारों को प्रदान किया जाता है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक दस्तावेज होता है। जिसको सरकारी दस्तावेजों में गिना जाता है।
- वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र हर किसी मृत व्यक्ति का बनवाना आवश्यक है।
- इस मृत्यु पत्र में मृत व्यक्ति का नाम, उसके मृत्यु की वजह ,और मृत्यु की तारीख दर्ज होती हैं।
- इस मृत्यु प्रमाण पत्र के द्वारा ही अगर मृत व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा है उसको claim करना। नॉमिनेटेड सदस्य के नाम पर सम्पति करना और बहुत सी सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता हैं।
- सरकार ने यह भी कहा है की देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन आपको मृत व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के भीतर करना आवश्यक है।
- अगर कोई व्यक्ति मृत व्यक्ति के 21 दिन के भीतर वह उस मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन नहीं करता है उस व्यक्ति को सरकार को धनराशि का भुगतान भी करना पड सकता है।
- इस प्रमाण पत्र का आवेदन आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही प्रकार कर सकते हो।
- मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए हर एक राज्य में अलग अलग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
Death Certificate बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र(Death Certificate) बनवाना चाहते है तो आपको ये सभी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी।
- सबसे मुख्य बात मृत व्यक्ति के घरवालों का बहुत आवश्यक है।
- मृतक व्यक्ति का राशन कार्ड
- मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड
- मृतक व्यक्ति का पहचान पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र का का आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- मृतक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो आदि
मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें :-
अगर आप भी मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो यहाँ पर हमने निर्देश दिए है आप उन निर्देशों का पालन करके मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकोगे।
- सबसे पहले तो आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होगा।
- फिर आप इसके होम पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करने के पश्चात आपको वहाँ पर Death का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। जैसे की नीचे फोटो में देख सकते हैं।
- फिर आपको Add Death Registration ऑप्शन पर क्लिक करदेना होगा।
- उसके पश्चात आप एक और पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर आवेदन पत्र दिखेगा।
- जिसमे आपसे बहुत सी आवश्यक जानकारी पूछी जाएगी जैसे की – नाम, मोबाईल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
- फिर आपको उन सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भर देना है।
- और फिर आपको सभी आवश्यक दस्तवेजों को भी अपलोड कर देना है।
- उसके पश्चात आपको आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- इसी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र का आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती हैं।
Mrityu Praman पत्र को Online कैसे चेक करें
अगर आपने मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए online आवेदन कर दिया है और आप उस पत्र का ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहतें है लेकिन उसके लिए आपके पास registration या फिर Application नंबर होना आवश्यक है। तो उसके लिए हमने निचे निर्देश दिए हुए है। तो कृपया करके दिए गए निर्देशों का पालन करें :-
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट crsorgi.gov.in पर जाना होगा।
- फिर आप इसके होम पेज पर पहुँच जाओगे।
- उसके बाद आपको इसके होम पेज पर user login का विकल्प दिखाई देगा।
- उसम आपसे आपका यूजर आईडी , पासवर्ड पुछा जाएगा।
- फिर आपको उसमे अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड एवं कॅप्टचा कोड को भरदेना होगा।
- ये सब जानकारी भरने के पश्चात आपको login करदेना होगा।
- फिर आपके सामने एक और पेज खुलकर आजायेगा। जहां पर आपको status of Application दिखाई देगा।
- फिर वहां पर आपको Reported Birth और Reported Death के ऑप्शन दिखाई देंगे।
- उनमे से आपको Reported Death के विकल्प पर टच करना होगा।
- उसके बाद आपको वहां पर अपना Reference number भरदेना होगा।
- रिफरेन्स नंबर भरने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करदेना होगा।
- उसके बाद आपके सामने मृत्यु प्रमाण पत्र का स्टेटस दिखाई देगा। जिसकी मदद से आपको पता चल सकेगा की मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है या नहीं।
मृत्यु प्रमाण पत्र को Download करने के लिए क्या करना होगा ?
मृत्यु प्रमाण पत्र को डाउनलोड करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा फिर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करना होगा अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो चूका होगा तो आप उसको वहीँ से Download भी कर सकोगे।
मृत्यु प्रमाण पत्र से सम्ब्नधित प्रश्न :-
मृत्यु प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट है – crsorgi.gov.in
मृत्यु के 21 दिनों के भीतर मृत व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना आवश्यक है
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग राज्य का अलग अलग शुल्क है।
जी हाँ हम मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
मृत्यु बनाने के लिए आवश्यक चीजे
सबसे मुख्य बात मृत व्यक्ति के घरवालों का बहुत आवश्यक है।
मृतक व्यक्ति का राशन कार्ड
मृतक व्यक्ति का आधार कार्ड
मृतक व्यक्ति का पहचान पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र का का आवेदन पत्र
शपथ पत्र
मृतक व्यक्ति की पासपोर्ट साइज फोटो आदि