छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :- छत्तीसगढ़ सरकार राज्य की बालिकाओं के कल्याण के लिए समय समय पर नई योजनाओं की शुरुआत कर उन्हें लाभान्वित करती है, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर एक सम्मानपूर्वक जीवन यपान कर सकें, ऐसे ही एक योजना के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद व निराश्रित परिवार की बेटियों को उनके विवाह हेतु नए जीवन की शुरुआत करने में सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से आरम्भ की गई थी, जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के उन परिवारों को बेटियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करवाती है, जिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती की वह अपने बेटी का विवाह बिना बाहर से ऋण लिए करवा सकें, ऐसे सभी आवेदक परिवारों को Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में बेटी के विवाह के लिए 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।
इस योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, इसके लिए उन्हें योजना में आवेदन करवाना अनिवार्य होगा। इस योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं को इसकी किन पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और वह किस प्रकार योजना में आवेदन कर सकेंगी, इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : Details
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
आरम्भ की गई | वर्ष (2005-2006) |
किसके द्वारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
संबंधित विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना के लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली बालिकाएँ |
उद्देश्य | कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | cgwcd.gov.in |
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2023
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य के कमजोर व निम्न आय वर्ग की उन सभी बालिकाओं को शामिल किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये या इससे कम होगी, ऐसे सभी परिवारों को अब से बेटी के विवाह के समय 25,000 रूपये धनराशि विवाह में होने वाले खर्चे के लिए प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत में पहले आवेदक परिवारों को 15,000 रूपये धनराशि दी जाती थी, जिसे बदलकर इसकी सहायता राशि को बढ़ा दिया गया, जिससे कमजोर परिवारों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा और आर्थिक समस्या से परेशान इन नागरिकों को बाहर बैंकों से ऋण लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
विवाह हेतु शादी की सहायता राशि का वित्तरण
योजना में विवाह के समय होने वाले विभिन्न खर्चों पर मिलने वाली सहायता अलग-अलग प्रदान की जाती है जो कुछ इस प्रकार है।
- योजना में वर वधु के श्रृंगार सामग्री के खर्चे पर आवेदक को 5000 रूपये की सहायता राशि दी जाती है।
- अन्य उपहारों सामग्री की खरीद पर 14000 रूपये धनराशि।
- कन्या के बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1000 रूपये की राशि।
- सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या के लिए 5000 रूपये धनराशि।
छत्तीसगढ़ कन्या विवाह का उद्देश्य
विवाह योजना को आरम्भ करने हेतु सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में कमजोर परिवार की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने व विवाह के शुभ अवसर पर उन्हें आर्थिक सहयोग देने के लिए किया गया है, जिससे ऐसे परिवार जिनके पास अपने भरण-पोषण के लिए प्रयाप्त धन नहीं होता और उन्हें जगह-जगह जाकर बेटी के विवाह के लिए ऋण लेना पड़ता है, ऐसे सभी परिवारों को बेटी के विवाह में होने वाले खर्चे से राहत प्रदान करने के लिए सरकार इन्हे आर्थिक सहयोग प्रदान करवाती है, जिससे उन्हें किसी तरह आर्थिक समस्या से गुजरना ना पड़े और वह बेटियों को केवल एक बोझ की तरह न देखकर उन्हें भी सकारत्मक भाव से अपना सकें।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ के लाभ
इस योजना में आवेदन करने वाली बालिकाओं को प्राप्त होने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत सभी सभी बालिग़ कन्याओं को योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकेंगी।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में एक परिवार की दो कन्याओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- आवेदक कन्या को विवाह के लिए योजना के अंतर्गत 25000 रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से राज्य की 18 वर्ष की आयु की बालिकाओं को विवाह के लिए लाभ मिल सकेगा, जिससे उनके परिवार को बड़ी राहत प्राप्त हो सकेगी।
- योजना में दिया जाने वाला लाभ सीधे आवेदक बालिका एके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- राज्य के सभी कमजोर आय वर्ग के परिवारों को बेटी के विवाह करवाने हेतु बाहर से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
- राज्य की अविवाहित बालिका की तरह ही निराश्रित तलाकशुदा व विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जाएगी।
- Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से समाज में बेटियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म किया जा सकेगा और विवाह में मिलने लाभ से वह आत्मनिर्भर हो सकेंगी।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक बालिका को इसकी कुछ निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक होगा, जिसे पूरा करने वाले लाभार्थियों को ही सरकार द्वारा योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- योजना में आवेदन करने वाली बालिका छत्तीसगढ़ की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गरीब परिवार की बालिकाएँ ही आवेदन कर सकेंगी।
- इस योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल दो बेटियाँ ही आवेदन के पात्र होंगी।
- योजना में आवेदन हेतु आवेदक कन्या की आयु 18 वर्ष व उसके वर की आयु 21 वर्ष होनी आवश्यक है।
- आवेदक कन्या के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये या इससे कम है तो ही वह योजना में आवेदन के पात्र मानी जाएँगी।
- आवेदनकर्ता के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन के लिए होने आवश्यक है।
- आवेदक कन्या का बैंक में खाता होना आवश्यक है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
कन्या विवाह योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, बिना पूरे दस्तावेजों के आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी, इसके लिए सभी दस्तावेजों की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
1. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र | 5. राशन कार्ड |
2. आधार कार्ड | 6. आय प्रमाण पत्र |
3. विवाह प्रमाण पत्र | 7. मोबाइल नंबर |
4. कन्या और वर का आयु प्रमाण पत्र | 8. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ प्राप्त करने के लिए जो बालिकाएँ आवेदन करना चाहती हैं वह आवेदन की प्रक्रिया दिए गए स्टेप्स को पढ़कर फॉलो कर सकती हैं।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी महिला एवं बाल विकास, आंगनबाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना अधिकारी में से किसी भी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को अपने कार्यालय जाते समय अपने दस्तावेजों को भी साथ लेकर जाना होगा।
- अब फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमे पूछी गई जानकारी जैसे गाँव का नाम, माता-पिता का नाम, बैंक का विवरण, मोबाइल नंबर आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद आपको फॉर्म में माँगे गए सभी सभी दस्तावेजों को अटैच करके उसे कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
- फॉर्म जमा हो जाने के बाद आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
- जिसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा, जिसमे सभी जानकारी सही होने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना का आरम्भ राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिकाओं को विवाह के लिए सहयोग देने हेतु किया गया है।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
इस योजना का लाभ राज्य की 18 वर्ष या ऊपर आयु के कमजोर वर्ग परिवार की कन्या के साथ-साथ तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को भी पुनर्विवाह के लिए प्रदान किया जाएगा।
कन्या विवाह योजना में आवेदक बालिका को विवाह के लिए 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना में आवेदन हेतु आवेदक बालिका के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपये या इससे कम होनी आवश्यक है।
कन्या विवाह योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आप योजना में आवेदन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।