देश भर की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं की शुरुआत की गयी है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना है। इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की विधवा महिलाएं उठा सकती है। जिन महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या जो महिलाएं BPL की श्रेणी में आती हैं, उन सभी महिलाओं को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना से जुडी सभी जानकारियां उपलब्ध कराएँगे। तो यदि आप इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
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छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना
छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गयी छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में राज्य की सभी गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग में रखे गए हैं। अर्थात जो विधवा महिलाएं BPL राशन कार्ड की धारक हैं वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इस योजना के लिए आवेदन वही महिलाएं कर सकती है जिनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक हो। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 350₹ आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे। यह धनराशि सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह में बैंक खाता के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी पात्र महिलाओं को आवेदन करना होगा।
Chhattisgarh Pension Yojana का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू यह छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है। इससे राज्य की महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। इससे राज्य की महिलाएं अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर पाएंगी। इस योजना से सरकार का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
जो महिलाएं इस योजना में आवेदन करना चाहती हैं उनके पास निम्नलिखित पात्रताएं होना आवश्यक है।
- इसमें आवेदन करने के लिए वही महिलाएं पात्र होंगी जो छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी होंगी।
- सिर्फ विधवा महिलाएं ही इस योजना के लिए पात्र होगी।
- इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की उम्र 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच में होनी आवश्यक है।
- आवेदन करने के लिए आपका गरीबी रेखा से नीचे का वर्ग होना जरुरी है।
- आपका राशन कार्ड APL या BPL वाला ही होना चाहिए।
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छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आवेदन के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- छत्तीसगढ़ स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- BPL का राशन कार्ड
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक में खाता और उसकी पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
- छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन का फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो जायेगा।
- इस फॉर्म को प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://sw.cg.gov.in/ पर जाना होगा
- आप आसनी से इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड करके इसका परिणौत निकल सकते हैं।
- इसके बाद आप इसमें पूछी गयी सभी जानकारियों को दर्ज कर दें।
- और मांगे हुए दस्तावेजों की फोटोकॉपी फॉर्म के साथ जोड़ दें।
- अब फॉर्म को सबंधित विभाग में जमा कर दें।
- बस इसी प्रकार से आप भी आसानी से इसमें आवेदन कर सकते है।
Chhattisgarh Pension Yojana से सम्बंधित प्रश्न
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कितनी आयु होनी आवश्यक है ?
इस योजना में आवेदन करने वाली महिला की उम्र 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच में होनी आवश्यक है।
किस राज्य की महिलाये इस योजना में आवेदन कर सकती है ?
केवल छत्तीसगढ़ राज्य की महिलायें इस योजना में आवेदन कर सकती है।
Chhattisgarh Widow Pension में आवेदन करने के लिए किस वेबसाइट पर जाना होगा ?
छत्तीसगढ़ विधवा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए https://sw.cg.gov.in/ पर जाना होगा।