राजस्थान भूलेख जमाबंदी चेक और डाउनलोड अब आप लोग घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों को भूलेख से जुड़ी सारी जानकारी घर बैठे ही उपलब्ध करा दिया है जिससे नागरिकों को तहसील या पटवारी के पास जा कर किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
इसके लिए राजस्थान की राजस्व विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल अपना खाता राज apnakhata.raj.nic.in दिया है जिसमे आपके भू खाते से जुड़ी सारी जानकारी अपना खाता राज या ई धरती ऑनलाइन पोर्टल पर है इसमें आप खाता नंबर, खसरा नंबर या व्यक्ति के नाम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें राजस्थान के अंतर्गत आने वाली समस्त भूमि का इसमें विवरण दिया गया है जिसमे राजस्थान के 33 जनपदों के सभी गांव समलित है। इस ऑनलाइन पोर्टल पर भूमि के मालिक नाम,खसरा नंबर, भू नक्शा, भूमि की लम्बाई-चौड़ाई आदि उपलब्ध कराई गयी है।
भूलेख क्या है ?
भूमि से जुड़ी सारी जानकारी जो दस्तावेजों में लिखी जाती है उसे भूलेख कहा जाता है। किसी भी नागरिक जिसके पास भूमि का छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का हिस्सा हो उसके पास उस भूमि का दस्तावेज जरूर होना चाहिए जिससे ये प्रमाणित होता है की वह उस व्यक्ति की है यानि वह उस भूमि का मालिक है।
भूलेख के अंतर्गत किसी भी भूमि का खसरा नंबर, भू नक्शा, भूमि की दूरी, भूमि की ऊपज, भूमि के मालिक का नाम, तथा भूमि से जुड़ी सारी जानकारी होती है। इसे प्रत्येक नागरिक को खसरा नंबर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भूलेख को अलग अलग जगहों पर कई नामो से कहा जाता है जैसे- भूलेख, जमाबंदी नकल, खाता खतूनी, जमीन के कागजात, आदि।
Rajasthan Bhulekh Highlight :
आर्टिकल | भू लेख राजस्थान |
राज्य | राजस्थान |
उद्देश्य | भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक और डाउनलोड |
माध्यम | ऑनलाइन |
विभाग | राजस्व विभाग |
ऑफिसियल साइट | apnakhata.raj.nic.in |
यह भी देखें :- शाला दर्पण राजस्थान लॉगइन व रजिस्ट्रेशन
राजस्थान भूलेख का उद्देश्य
राजस्थान भूलेख को राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के नागरिको को घर बैठे सुविधा देना है जिससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर न काटना पड़े। पहले नागरिको को अपने भूमि से सम्बंधित जानकारी पाने के लिए राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे जिससे नागरिको के पैसे और समय दोनों बरबाद होते थे किन्तु अब भूलेख डिजिटल होने के कारण समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
भूलेख की आवश्यकता –
इस प्रक्रिया में हम आपको भूलेख राजस्थान की आवश्यकता के बारे में बताने जा हैं यदि आप राजस्थान राज्य के निवासी हैं तो आपको भूलेख की आवश्यकता कहां-कहां पड़ सकती है यह पता होना आवश्यक है। जो निम्न है –
- भूलेख की आवश्यकता सभी नागरिकों अपनी-अपनी जमीन को प्रमाणित करने के लिए पड़ती है।
- भूलेख के बिना किसी भी भूमि को उस व्यक्ति की नही मानी जाती है।
- भूलेख की आवश्यकता उस राज्य सरकार द्वारा मिलने वाले कृषि योजनाओं में भी पड़ती है।
- भूलेख नकल की आवश्यकता किसान क्रेडिट कार्ड को बनाने में भी पड़ती है।
- भूलेख जमाबंदी प्रतिलिपि की नकल से कृषि सम्बंधित लोन भी लिया जा सकता है तथा फसल बीमा कराने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है।
- इसकी आवश्यकता आपको भूमि सम्बन्धित होने वाली धोखा-धड़ी में आवश्य रूप से होती है।
भूलेख चेक करने के लाभ
- ऑनलाइन भूलेख को चेक करने से आपको तहसील या पटवारी के पास बार-बार नहीं जाना पड़ता है
- इससे घर बैठे ही आप किसी भी व्यक्ति के भूमि से जुड़ी सारी जानकारी जैसे भूमि के मालिक का नाम, भूमि की दूरी आदि प्राप्त कर सकते है।
- भूलेख से आप अपने या किसी भी व्यक्ति के नाम से उसके खसरा नंबर को प्राप्त कर सकते हैं।
- ऑनलाइन भूलेख से आप भूमि से जुड़ी जानकारी देख तथा डाउनलोड कर प्राप्त भी कर सकते हैं।
- ऑनलाइन भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक करने से आप राजस्थान के किसी भी व्यक्ति की जमाबंदी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।
- भूलेख होने से आपकी जमीन पर कोई भी कब्ज़ा नहीं कर सकता है।
- भूलेख से आप राजस्थान सरकार से मिलने वाली कृषि सम्बंधित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
- भूलेख राजस्थान को ऑनलाइन चेक करने से आपके समय और पैसों की भी बचत होगी।
भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक कैसे करें ?
Rajasthan Bhulekh Online तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से चेक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम आपको ऑनलाइन तथा दोनों माध्यमों से जमाबंदी चेक करना बताने जा रहे है यदि आप भूलेख जमा बंदी को चेक करना चाहते हैं तो नीचे बताये गए स्टेप को फॉलो करें।
ऑनलाइन भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक करने की प्रक्रिया –
भूलेख सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने इसे ऑनलाइन पोर्टल पर जारी कर दिया है जिसे सभी नागरिक घर बैठे जमाबंदी नकल को आसानी से प्राप्त कर सकते है। ऑनलाइन भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक करने की निम्न चरण है।
- सर्वप्रथम राजस्थान की ऑफिसियल वेब साइट apnakhata.raj.nic.in को खोले।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए जनपद सूची से अपने जनपद के नाम को चुने या दिए गए नक्शे से अपने जनपद के नाम पर क्लिक करें।
- जनपद को चुनने के बाद अपने तहसील के नाम पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके तहसील के अंतर्गत आने वाले गावों की सूची खुल जाती है।
- इसके बाद सूचि से अपने गांव के नाम पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने निम्न ऑप्शन खुल जाते हैं-
- जमाबंदी / नामांतरण प्रतिलिपि – इसमें आपके द्वारा भरी गयी सारी जानकारी [जनपद, तहसील, और गांव] का नाम आ जाता है।
- आवेदक की जानकारी – इसमें आवेदक से सम्बंधित जानकारी [जैसे आवेदक का नाम, आवेदक का शहर, आवेदक का पता, और आवेदक का पिन कोड ] को भर ले।
- जमाबंदी / नामांतरण प्रतिलिपि के लिए विकल्प – इसमें जमाबंदी / नामांतरण प्रतिलिपि के लिए दो विकल्प दिए जाते हैं। जिसमे से एक विकल्प को चुन लें।
- जमाबंदी की प्रतिलिपि
- नामांतरण की प्रतिलिपि
- विकल्प चुने – इसमें चुने गए विकल्प जैसे जमाबंदी की प्रतिलिपि में आपके विकल्प खुल जाते हैं [जैसे खाता से, खसरा से, नाम से, USN से, GRN से,] इस में से एक विकल्प को चुन कर दर्ज कर लें।
- इसके बाद आपकी जमाबंदी प्रतिलिपि खुल जाती है। इसे आप प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं।
- चुने गए दूसरे विकल्प नामांतरण की प्रतिलिपि में नामांतरण संख्या द्वारा आपका नामंतरण प्रतिलिपि खुल जाएगी।
- इसके बाद नक्शे को देखने के लिए खसरा मैप की नकल पे क्लिक करें। इसके बाद आपका खसरा मैप खुल जाता है।
ऑफलाइन भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक करने की प्रक्रिया–
- सर्वप्रथम आपको अपने जिले के तहसील में जाना होगा।
- इसके बाद तहसील के राजस्व विभाग में जा कर आवेदन पत्र को भर ले।
- आवेदन पत्र भरने के लिए आपको अपने खसरे नंबर की आवश्यकता होती है अतः खसरा नंबर को भरे।
- इसके बाद आवेदन पत्र को राजस्व विभाग अधिकारी के पास जमा कर दें।
- खसरा नंबर को चेक करने के बाद आपको आपकी जमाबंदी प्रतिलिपि उपलब्ध करा दिया जायेगा।
भूलेख राजस्थान जमाबंदी डाउनलोड करने की प्रक्रिया –
- सबसे पहले राजस्थान की भूलेख ऑनलाइन पोर्टल पर जाये।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गये जनपद, तहसील, और गांव के नाम तथा पूछे गये विवरण को भर ले।
- पूछे गए विवरण को भरने के बाद आपकी जमाबंदी / नामांतरण प्रतिलिपि खुल जाती है।
- प्रतिलिपि खुलने के बाद Browser Menu में जाकर प्रिंट करवा सकते है या पीडीऍफ़ बना सकते हैं।
भूलेख राजस्थान प्रतिलिपि शुल्क
- जमाबंदी प्रतिलिपि – ऑनलाइन जमाबंदी प्रतिलिपि को प्राप्त करने के लिए 10 से 20 रूपये तक का शुल्क दिया गया है।
- नक्शा प्रतिलिपि – ऑनलाइन नक्शे को प्राप्त करने के लिए 20 रूपये तक का शुल्क दिया गया है।
- नामांतरण प्रतिलिपि -प्रत्येक नामांतरण प्रतिलिपि के लिए भी 20 रूपये तक का शुल्क दिया गया है।
भूलेख राजस्थान से सम्बंधित प्रश्न
यह राजस्थान सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर भूलेख से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिसियल वेब साइट दी गयी है।
राजस्थान अपना खाता पोर्टल पर भूलेख से सम्बंधित जैसे खसरा नकल, भू नक्शा, जमाबंदी प्रतिलिपि तथा खाता धारक विवरण आदि जानकारी प्राप्त होती है।
खसरा एक भूमि विवरण है जिसमे भूमि के मालिक का नाम, भूमि की दूरी, खेत संख्या आदि होती है। इसे एक नंबर के रूप में दिया जाता है।
भूलेख राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट अपना खाता या ई-धरती apnakhata.raj.nic.in है।
भूलेख राजस्थान से सम्बंधित समस्या के लिए आप अपने तहसील के भू विभाग में जाकर सम्पर्क कर सकते हैं।
इस ऑनलाइन पोर्टल पर राजस्थान के समस्त जनपदों के सभी नागरिकों के भूलेख दिए गए है।
कृपया भूलेख राजस्थान जमाबंदी चेक करने के लिए आप हमारे लेख को पढ़ सकते हैं। इस लेख के माध्यम से हमने आप को भूलेख जामबंदी चेक करने की पूरी प्रक्रिया बताई है।
आपको अपने जिले के तहसील में जाकर आवेदन पत्र लेना होगा। इसमें आप को सभी जरुरी जानकारी भरनी होगी जैसे की खसरा नंबर इत्यादि। इस के बाद आप इसे तहसील में जमा कराना होगा वाहन खसरा नंबर चेक कराने के बाद आप को जमाबंदी की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी जाएगी।
यह भी देखें :- राजस्थान भामाशाह कार्ड योजना