सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय के माध्यम से नए वाहनों के लिए बीएच सीरीज नंबर जारी किया गया है। BH Series Number Plate का तात्पर्य यहाँ भारत से है। बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए वह सभी वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन कर सकते है जिनका ट्रांसफर नौकरी ,बिजनेस ,या अन्य प्रकार के कार्यों के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है। सभी वाहन स्वामियों को नंबर प्लेट से संबंधी यह विशेष प्रकार की सुविधा प्रदान की गयी है ,जिन्हें काम के सिलसिले में बार बार एक से शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ता है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन से संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने जा रहे है। अतः बीएच सीरीज नंबर से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।
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बीएच सीरीज नंबर प्लेट
BH Series Number Plate 15 सितंबर 2021 से सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बीएच सीरीज नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन करने हेतु प्रक्रिया को शुरू किया गया है। वह सभी वाहन स्वामी BH नंबर हेतु रजिट्रेशन कर सकते है जिन्हे अक्सर काम के लिए कई शहरों में जाना होता है। बार बार रजिस्ट्रेशन करवाने के झंझट से मुक्ति दिलवाने के लिए सुविधा देश भर में लागू की गयी है। जैसे की आप सभी लोगो को पता है की गाडी की नंबर प्लेट राज्यों के कोड के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन होते है। लेकिन यह बीएच सीरीज नंबर BH से शुरू किये जायेंगे। क्युकी इनका किसी राज्य से कोई संबंध नहीं है। देश भर के वाहन स्वामियों के लिए यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक ही होगी।
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गाड़ी नंबर से मालिक का नाम और एड्रेस पता करें
BH सीरीज नंबर प्लेट के लिए सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय के माध्यम से कोई ख़ास क्रम निर्धारित नहीं किया गया है। यह नंबर प्लेट रैंडमली ही वाहन स्वामियों के लिए जारी कर दी जाएगी। BH सीरीज का पूरा कार्य डिजिटली रूप में पूर्ण किया जायेगा। इलेक्ट्रिक वाहन के लिए BH सीरीज में एक ख़ास छूट प्रदान की गयी है। EV वाहनों के नए नंबर प्लेट लेने के लिए शुल्क राशि में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन
आर्टिकल | BH Series Number Plate |
मंत्रालय | सड़क परिवहन रोजगार मंत्रालय भारत सरकार Ministry of Road Transport Employment |
लाभार्थी | काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले वाहन स्वामी |
उद्देश्य | एकराज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर रजिस्ट्रेशन से मुक्ति |
रजिस्ट्रेशन शुरू | 15 सितंबर 2021 |
रजिट्रेशन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | parivahan.gov.in |
BH Series Number Plate के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) के माध्यम से बीएच सीरीज नंबर की शुरुआत उन सभी नागरिकों के लिए शुरू की गयी है जो सरकारी एवं प्राइवेट क्षेत्रों में काम करते है। प्राइवेट क्षेत्र में कार्य करने वाले उन सभी कर्मचारियों को BH सीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन करने हेतु शामिल किया गया है जिनके कई राज्यों में कार्यालय है। BH Series Number Plate हेतु रजिस्ट्रेशन करने वाले नागरिकों की सूची नीचे दी गयी है।
- संगठन के स्वामित्व वाले निजी वाहन
- रक्षा कर्मियों के वाहन के लिए
- निजी क्षेत्र के कंपनियों के वाहन के लिए
- सार्वजानिक उपक्रमों के वाहन के लिए
- राज्य या फिर केंद्र सरकार के निजी वाहनों के लिए
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लाभ
- वाहन स्वामियों को BH नंबर प्लेट लेने के बाद अन्य शहरों में बार-बार रजिस्ट्रेशन करवाने के आवश्यकता नहीं होगी।
- रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नागरिकों को RTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
- BH सीरीज के नंबर लेने वाले सभी वाहन स्वामी मालिक बिना किसी समस्या के अन्य शहरों में गाडी चलाने में समर्थ होंगे।
- अर्धसैनिक बल ,प्राइवेट संस्थानों के कर्मचारी ,सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी ,राज्य व केंद्र सरकार के निजी वाहन ,आदि को BH सीरीज नंबर लेने की सुविधा प्रदान की गयी है।
BH सीरीज नंबर प्लेट का विवरण
बीएच सीरीज नंबर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले सभी वाहन स्वामियों को एक नई नंबर प्लेट मिलेगी। BH सीरीज नंबर प्लेट का फॉर्मेट इस प्रकार निम्नवत होगा।
- BH Series Number Plate की शुरुआत रजिस्ट्रेशन वर्ष के अंतिम दो अंक Year of first registration (YY) से होगी।
- भारत सीरीज कोड BB होगा और बीच में 0 से लेकर 9 तक के चार अंक शामिल होंगे
- इसके साथ ही अंत में AA से लेकर Z तक कुछ अल्फाबेट होंगे।
- अक्षर O और I को अल्फाबेट में शामिल नहीं किया जायेगा।
- उदाहरण के लिए गाड़ी का नंबर 21 BH 2345 AA कुछ इस प्रकार होगा।
जानें कैसे रजिस्टर करें नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट
जिन वाहन स्वामियों को BH सीरीज नंबर प्लेट हेतु आवेदन करना है वह नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार आसानी से आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते है।
- BH Series Number Plate एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है वाहन मालिक के द्वारा नए वाहन की खरीद करते समय डीलर के माध्यम से फॉर्म 20 को वाहन पोर्टल के माध्यम से भरा जायेगा।
- रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदक व्यक्ति को वर्किंग सर्टिफिकेट (form-60) ऑफिसियल आईडी कार्ड जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- पोर्टल में पंजीकरण सफल होने के बाद वाहन स्वामियों के लिए BH नंबर खुद ही जनरेट होंगे।
- black Text के साथ white बैकग्राउंड के साथ यह नंबर प्लेट आवेदक व्यक्ति की गाड़ी के लिए जारी किया जायेगा।
BH Series Number Plate से संबंधित प्रश्न उत्तर
सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में कार्य करने वाले वह सभी कर्मचारी नागरिक बीएच सीरीज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते है जिनका काम के सिलसिले में विभिन्न शहरों में ट्रांसफर होता रहता है।
एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होने से नागरिकों को नंबर प्लेट लेने के लिए बार बार RTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।
वाहन के मालिक के लिए सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ ब्लैक अक्षर के साथ नई बीएच सीरीज नंबर प्लेट को जारी किया जायेगा।
जी नहीं इस नंबर का कोई ख़ास क्रम नहीं होगा ,BH Series Number Plate रैंडमली ही आवेदक व्यक्ति हेतु जारी किया जायेगा।