बसवा वसति योजना : देश में आज के समय भी कही ऐसे लोग है जिनके पास रहने के लिए घर उपलब्ध नहीं है उन्हें अपना गुजरा झुग्गी बस्तियों या सड़को के किनारे में रह कर करना पड़ता है। ऐसे में कई राज्य सरकारें अपने राज्य के ऐसे गरीब लोगों को घर दिलाने का हर प्रयास कर रही है। ऐसी एक प्रयास कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए बसवा वसति योजना को शुरू किया गया है। इस योजना में सरकार ने साल 2002 में राजीव गाँधी हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड को शुरू किया है। जिसकी मदद से गरीब लोगों को रहने के लिए पक्के मकान उपलब्ध करवाएं जायेंगे। अगर आप भी फ्री में घर बनवाना चाहते है तो इसके लिए आपको इसका आवेदन करना होगा।
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क्या है Basava Vasati Yojana की खास बात
योजना के माध्यम से जितने भी बेसहारा और बेघर लोग है उन्हें रहने के लिए मकान मिल पायेगा। सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को मकान बनाने के लिए 85% तक का कच्चा माल प्रदान करेगी। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सामग्री पूरी तरह मुफ्त होगी। नागरिकों को इस माल के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। यह योजना उन सभी के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई जिनके पास रहने के लिए घर नहीं थे। पक्के मकान मिलने के पश्चात उन सभी लोगों की जिंदगी में सुधार आ पायेगा और वह अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे।
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जानिए किन्हे मिलेगा लाभ (कौन होंगे पात्र)
- योजना के तहत आवेदक कर्नाटक का मूल निवासी होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक ही योजना का पात्र होंगे।
- आवेदक के परिवार की आयु सालाना 27 हजार से 32 हजार रूपये होना चाहिए।
- आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
ये होंगे आवश्यक दस्तावेज
आवेदक के पास आवेदन करते समय जरुरी दस्तावेज जैसे: आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि होना चाहिए।
ऐसे करें फ्री घर बनवाने हेतु आवेदन
- आवेदक को सबसे पहले कर्नाटक राजीव गाँधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपको होम पेज पर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को भरना होगा और साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
योजना के तहत लाभार्थियों का सेलक्शन उनके निवास क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा। यदि कोई लाभार्थी शहर में रहते है तो उनका फाइनल सिलेक्शन मेयर द्वारा किया जायेगा और यदि आवेदक गांव में रहता है तो उसका सिलेक्शन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।