हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में नागरिको, लघु व्यवसायो में संलग्न व्यापारियों, और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को राहत देने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा योजना (Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna) शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा पात्र नागरिको को जिनमे छोटे व्यापारियों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को विशेष रूप से शामिल किया गया है को 15,000 हजार रुपए का ऋण सिर्फ 2 फीसदी की ब्याज दर पर प्रदान किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के जरूरतमंद नागरिको को हरियाणा DRI योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए का ऋण सस्ती दरों पर प्रदान किया जायेगा जिसमे की सरकार द्वारा नागरिको को ब्याज दर में छूट भी प्रदान की जाएगी। आज के लेख के माध्यम से हम आपको बताने वाले है की Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna क्या है ? इस योजना का उद्देश्य, लाभ, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या है ? साथ ही इस लेख के माध्यम से आपको योजना में आवेदन करने के प्रोसेस से भी अवगत कराया जायेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के कारण प्रभावित हुये छोटे और लघु व्यवसायियो को राहत पहुंचाने और कोरोना के डगमगायी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna शुरू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा हरियाणा DRI योजना के तहत प्रदेश के 3 लाख नागरिको को सस्ती दरों पर 15000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे की वे दुबारा अपना कारोबार शुरू कर सके इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के ऋण जैसे शिक्षा ऋण के द्वारा छात्रों को भी राहत प्रदान की जाएगी। हरियाणा DRI योजना के अंतर्गत नागरिकों को लिए गए ऋण पर सिर्फ 2 फीसदी का ब्याज चुकाना होगा जबकि बाकी के बचे हुये 2 फीसदी ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा। हरियाणा के 3 लाख लोगो को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना को हरियाणा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और हरियाणा सर्कल डाक विभाग के सहयोग के संचालित किया जा रहा है। पात्र नागरिक योजना में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है।
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आत्मनिर्भर हरियाणा योजना, Highlights
यहाँ दिये गए टेबल के माध्यम से आपको हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किये गए आत्मनिर्भर हरियाणा योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओ से परिचित कराया गया है।
योजना का नाम | आत्मनिर्भर हरियाणा योजना (Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna) |
योजना का उद्देश्य | पात्र नागरिको को 15,000 रुपए तक का ऋण प्रदान करना |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभ | नागरिको को सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त होगा |
सम्बंधित राज्य | हरियाणा |
ऋण की राशि | 15,000 रुपए |
वर्ष | 2022 |
लाभार्थी | हरियाणा के पात्र नागरिक |
क्रियान्वयन विभाग | वित-विभाग, हरियाणा सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://atmanirbhar.haryana.gov.in/ |
आवेदन का माध्यम | ऑनलाइन |
Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna,उद्देश्य
कोरोना के कारण देश के सभी उत्पादन और सेवा क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ा है जिससे की देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। हालांकि इस आपदा का सबसे बुरा असर लघु व्यवसायियों और कारोबारियों पर पड़ा है। उन्हें या तो अपना कारोबार बंद करना पड़ा है या बहुत अधिक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। कोरोना महामारी के कारण इन सभी लोगो के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसके अतिरिक्त कमजोर वर्ग से आने वाले छात्रों को भी विभिन प्रकार की आर्थिक समस्याओ का सामना करना पड़ा है। इन सभी वर्ग से आने वाले नागरिको को राहत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना (Aatmnirbhar Haryana Loan Yojna) शुरू की गयी है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा सभी पात्र वर्गों को सरकार द्वारा संचालित DRI योजना के तहत 15,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जायेगा। इस ऋण पर 4 फीसदी की ब्याज दर का प्रावधान है परन्तु नागरिको पर आर्थिक बोझ ना पड़े इसलिए योजना के अंतर्गत 2 फीसदी ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा यानी की लाभार्थियों को मात्र 2 फीसदी का ब्याज चुकाना पड़ेगा।
साथ ही हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत DRI लोन, शिक्षा लोन और केंद्र द्वारा संचालित मुद्रा लोन के अंतर्गत शिशु लोन का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। योजना में 3 लाख लोगो को शामिल किया जायेगा जबकि मुद्रा लोन के अंतर्गत 5 लाख नागरिको को लाभ देने का फैसला किया गया है। योजना में आवेदन करने के लिए नागरिको को सरकार द्वारा निर्धारित सभी शर्तो को पूरा करना होगा।
इन वर्गों में प्रदान किया जायेगा लोन
योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा विभिन वर्गों के हितो को ध्यान में रखा गया है। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन का प्रावधान किया गया है जिससे की प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को फायदा मिलेगा साथ ही वे कोरोना के कारण हुये आर्थिक नुकसान की भरपाई भी कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाले ऋण का विवरण इस प्रकार है :-
- डीआरआई ऋण (DRI-Loan):- सरकार द्वारा डीआरआई लोन के अंतर्गत प्रदेश के लघु व्यपारियो को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण का 2 फीसदी ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा किया जायेगा साथ ही सिर्फ उन्ही नागरिको को इस ऋण के अंतर्गत पात्र माना जायेगा जो गैर-कृषि कार्यो में संलग्न है।
- शिक्षा-ऋण (Education loan):- शिक्षा ऋण के तहत राज्य सरकार द्वारा उन छात्रों को जो की कोरोना के कारण या अन्य किसी वजह से अपने शिक्षा-ऋण का ब्याज नहीं चुका सके है को शामिल किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा छात्रों के शिक्षा-ऋण का 3 माह का ब्याज चुकाया जायेगा।
- शिशु ऋण (MUDRA-Loan):- शिशु ऋण में हरियाणा सरकार द्वारा उन नागरिको को शामिल किया गया है जो की केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत संचालित होने वाले शिशु लोन के तहत लाभ प्राप्त कर चुके है। इसके तहत सरकार द्वारा मुद्रा योजना के लाभर्थियो के ऋण का 2 फीसदी ब्याज का वहन किया जायेगा। जानकारी के लिए बता दे की मुद्रा योजना में शिशु ऋण के तहत 50,000 रुपए का ऋण प्राप्त किया जा सकता है।
ये है आवश्यक पात्रताएँ
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा विभिन वर्गों के लिये विभिन प्रकार के ऋणों का प्रावधान किया गया है। साथ ही अलग-अलग ऋण योजना में अलग-अलग पात्राताये भी निर्धारित की गयी है। विभिन ऋण योजनाओ का लाभ लेने के लिए पात्रताएँ इस प्रकार है।
- डीआरआई ऋण (DRI-Loan):- डीआरआई ऋण लेने के लिए आवेदन हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए साथ ही समस्त स्रोतों से लाभार्थी की कुल वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 और शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सालाना 24,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही आवेदक भूमि का मालिक नहीं होना चाहिए और अगर वह भूमि का मालिक है तो ऐसी स्थिति में उसके पास 1 एकड़ से अधिक सिंचित या ढ़ाई एकड़ से अधिक असिंचित भूमि नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वह किसी भी प्रकार की अन्य योजना का लाभ ना ले रहा हो और किसी भी प्रकार का ऋण डिफाल्टर ना हो।
- शिक्षा-ऋण (Education loan):- शिक्षा-ऋण का लाभ लेने के लिए छात्र हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिये साथ ही वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है की वह अप्रैल माह 2020 से जून माह 2020 तक कोरोना के कारण अपना शिक्षा ऋण का ब्याज चुकाने में असमर्थ रहा हो। साथ ही वह किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- शिशु ऋण (MUDRA-Loan):- शिशु ऋण के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन का हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इसमें सरकार द्वारा नागरिक, निजी, व्यक्तिगत, भागीदारी फर्म, स्वामित्व, सीमित देयता भागीदारी, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी और इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी क़ानूनी रूप से स्थापित फर्म को शामिल किया गया है। हालांकि इसके लिए जरुरी है की व्यक्ति या कंपनी गैर-कृषि क्षेत्रों में संलग्न होने चाहिए साथ ही किसी भी बैंक में डिफाल्टर ना हो।
जरुरी दस्तावेज
आत्मनिर्भर हरियाणा योजना में आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना आवश्यक है।
- आवेदन का आधार कार्ड
- स्थाई निवास
- बैंक अकाउंट की पासबुक
- शिक्षा ऋण के अंतर्गत शैक्षिक दस्तावेज
- DRI लोन के अंतर्गत लोन सम्बंधित प्रमाणपत्र
- मुद्रा लोन के लाभार्थी के लिए जमीन से जुड़े दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना, ऐसे करें आवेदन
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा 3 प्रकार के लोन का प्रावधान किया गया है। इसमें DRI लोन के तहत आवेदन करने के लिए निम्न प्रोसेस को फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://atmanirbhar.haryana.gov.in/ पर जायें। आपको कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा।
- होमपेज पर बैंक ऋण का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर दे।
- नए पेज पर आपके सामने ऋण प्रकार, बैंक, जिले / यूटी का चयन तथा बैंक शाखा के चयन का विकल्प होगा। आप ऋण प्रकार में DRI loan चुन ले। साथ ही अन्य विकल्पों में भी उपयुक्त विकल्प चुन ले।
- इसके बाद निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के पश्चात सहमति पर टिक करे और PROCEED के ऑप्शन पर क्लिक कर दे।
- अब आपके सामने आधार कार्ड भरने का ऑप्शन होगा। आधार नंबर दर्ज करने के बाद बायोमेट्रिक और OTP के माध्यम से सत्यापन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप उपयुक्त विकल्प का चयन कर ले।
- इसके बाद OTP वेलिडेशन की स्थिति में मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को OTP बॉक्स में भर दे। अब योजना का फॉर्म खुल जायेगा।
- आवेदन पत्र में मांगी सभी जानकारियाँ दर्ज कर दे साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर दे।
- अन्य सभी फॉर्मलिटीज पूरी करने के बाद आप इसे SUBMIT कर सकते है।
इन स्टेप्स से आप आसानी से आत्मनिर्भर हरियाणा लोन के तहत DRI लोन के लिए आवेदन कर सकते है।
मुद्रा लोन के लिए ऐसे करे आवेदन
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन में आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://atmanirbhar.haryana.gov.in/ पर जायें।
- इसके बाद होमपेज पर बैंक ऋण का ऑप्शन चुन ले। इसके बाद लोन का प्रकार में Education Loan का चयन करने बैंक, डिस्ट्रिक्ट और बैंक शाखा का चयन भी कर दे। सहमति पर टिक करने के बाद Proceed के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद शिक्षा ऋण का आवेदन पत्र आपके सामने खुल जायेगा। इसमें मांगी गयी सभी जानकारियाँ दर्ज कर दे साथ ही सभी जरुरी दस्तावेज भी अपलोड कर दे। अन्य सभी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद आप सहमति पर टिक करके आवेदन पत्र को SUBMIT कर सकते है ।
- इन आसान से स्टेप्स से आप एजुकेशन लोन के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
मुद्रा लोन आवेदन की प्रक्रिया
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन के अंतर्गत संचालित शिशु लोन के लिए आवेदन करने का प्रोसेस निम्न है।
- सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://atmanirbhar.haryana.gov.in/ पर जायें।
- होमपेज पर बैंक लोन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ऋण के प्रकार में Shishu Loan Under MUDRA का चयन कर ले। साथ ही बैंक, डिस्ट्रिक्ट और बैंक शाखा का चयन भी कर ले। इसके बाद सहमति पर टिक करके Proceed पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आपको आधार संख्या दर्ज करके बायोमेट्रिक और OTP के माध्यम से वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा। आप उपयुक्त विकल्प का चयन कर ले।
- सत्यापन के बाद ऋण आवेदन पत्र खुल जायेगा। आप इसमें मांगी गई सभी जानकारी दर्ज कर दे। साथ ही सभी जरुरी दस्तावेजों को भी अपलोड कर दे।
- अन्य सभी फॉर्मलिटीज पूरी करने के बाद आप इस फॉर्म को SUBMIT कर सकते है।
ये सुविधायें भी है उपलब्ध
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार द्वारा आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से बैंक स्लॉट को बुक करने की सुविधा भी प्रदान की गयी है। इसके लिए होमपेज पर बुक बैंक स्लॉट के ऑप्शन पर क्लिक करे। नए पेज पर नाम, मोबाइल नंबर, IFSC Code और स्लॉट का चयन करके Apply Book Slot पर क्लिक कर दे। इस प्रकार से आप पोर्टल पर बैंक स्लॉट बुक कर सकते है। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर बैंक स्लॉट पर लॉगिन इन की सुविधा भी प्रदान की गयी है। यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आप पोर्टल पर बैंक स्लॉट में लॉगिन कर सकते है। साथ ही पोस्टल बैंक सेवा की सुविधा भी पोर्टल के माध्यम से प्रदान की गयी है।
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना से सम्बन्धित सवाल और उनके जवाब (FAQ)
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इसके तहत सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिको को कोरोना के कारण हुई आर्थिक क्षति से निपटने के लिए 15,000 रुपए का ऋण प्रदान किया जायेगा।
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा पात्र नागरिको को 15,000 रुपए का लोन प्रदान किया जायेगा जिससे की व्यापारी अपना व्यवसाय दुबारा शुरू कर सकेंगे। साथ ही योजना के अंतर्गत छात्रों को भी शिक्षा ऋण में राहत प्रदान की जाएगी।
ऋण के लिए आवेदन करने के लिए आप ऊपर दिए गए लेख की मदद ले। इसमें बताये गए स्टेप्स को फॉलो करके आप योजना में ऋण-आवेदन कर सकते है।
हरियाणा आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही लाभ प्रदान किया जायेगा। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित की गयी अन्य पात्रताओं को भी पूरा करना होगा।