ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है | What is EWS certificate | EWS Certificate Online Apply

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट (EWS Certificate) यह भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों को सरकारी सेवाओं, सरकारी योजनाओं एवं सरकारी नौकरियों  में 10% आरक्षण प्रदान करने हेतु बनाया गया कानून है। वास्तव में यह देखा गया है की सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक विविध सरकारी सेवाओं और योजनाओं से वंचित रह जाते है अतः इसी समस्या को दूर करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा यह कानून लाया गया है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी तथा इस योजना की आधिकारिक विज्ञप्ति 19 फरवरी 2019 को जारी की गयी। यह कानून वास्तव में अन्य वर्गों (ST/SC & OBC) के आरक्षण में बिना छेड़छाड़ किये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचता है और उन्हें भी विकास हेतु समानता के अवसर प्रदान करता है। 

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है | What is EWS certificate | EWS Certificate Online Apply

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से सम्बंधित मुख्य बिंदु 

योजना का नाम आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण
लांच करने की तिथि 9 फरवरी 2019
लांच की गयी प्रधानमन्त्री द्वारा 
उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को 10% आरक्षण 
पात्र आर्थिक पिछड़े (सामान्य वर्ग)
लाभ सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों एवं सेवाओं में 
क्रियान्वयन विभाग राजस्व विभाग 
आवेदन करने का मोड ऑनलाइन /ऑफलाइन 
प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष 

ईडब्ल्यूएस योजना का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को आरक्षण प्रदान कर उन्हें विकास करने के समान अवसर प्रदान करना है जिससे वे आर्थिक रूप से सबल बन सके और शिक्षा, स्वास्थ और रोजगार के क्षेत्र में समान भागीदारी द्वारा अपना चहुंमुखी विकास कर सकें। वास्तव में यह एक ऐसा वर्ग है जिस पर अब तक सरकार  द्वारा बहुत कम ध्यान दिया गया है और राजनीतिक उपेक्षा के कारण यह वर्ग ना आर्थिक रूप से सशक्त बन पाया है और न ही इस वर्ग की समाज की मुख्यधारा में कोई पहचान बन पायी है। इस योजना का उद्देश्य वास्तव में इस वर्ग को आरक्षण प्रदान कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है जिससे की यह वर्ग भी देश की तरक्की में  अपना योगदान दे और सबल बने। 

योजना की आवश्यकता

वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग के उतथान हेतु  सरकारों द्वारा समय -समय पर गठित कमेटियों द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछडो हेतु आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुशंसा की जाती रही है परन्तु सरकारों द्वारा इन सुझावो को ठन्डे बस्ते में डाला जाता रहा है और सरकारों की इस उदासीनता का खामियाजा इन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भुगतना पड़ा है।  इस योजना की जरुरत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी जिस पर अंतत सरकार  द्वारा कदम आगे बढ़ाये गये  है और यह योजना लागू  की गयी है। 

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EWS certificate के लाभ 

इस योजना के मुख्य लाभ निम्नलिखित है 

  • यह सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को विभिन सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरियों एवं सरकारी योजनाओं में 10% आरक्षण प्रदान करता है। 
  • यह सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है जिससे उन्हें भी शिक्षा के सामान अवसर प्राप्त होते है एवं वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते है। 
  • इससे सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े नागरिक विभिन्न सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण प्रदान करता है जिससे उनका जीवन सुगम बनता है। 
  • यह योजना आर्थिक पिछड़े वर्गों को सरकरी नौकरियों में  भी 10% आरक्षण प्रदान करती है जिससे वे भी सरकारी सेवाओं में रोजगार के सामान अवसर पाते है। 
  • यह योजना आर्थिक पिछड़ों को विभिन योजनाओ में आरक्षण प्रदान करती है अत इससे इन वर्गों की दशा में सुधार होगा। 

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन हेतु पात्र नागरिक 

इस योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक ही पात्र है। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़ा आवेदक इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसे खुद को आर्थिक रूप से पिछड़ा साबित करना होगा जिसके लिए सरकार द्वारा कुछ मानक तय किये गए है जिन मानकों  को पूरा करने पर ही व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। 

कौन आवेदन नहीं कर सकता 

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति एवं आरक्षण प्राप्त करने वाले अन्य वर्ग ( SC /ST & OBC ) इस योजना में  आवेदन करने हेतु अपात्र है क्यूंकि यह सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो के लिए ही है।

आवेदन करने हेतु आवश्यक शर्ते 

जैसे की यह बताया जा चुका है कि सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र है जिसके लिए उन्हें खुद को आर्थिक रूप से पिछड़ा साबित करना होगा। 

सरकार द्वारा व्यक्ति को आर्थिक रूप से पिछड़ा साबित करने हेतु कुछ मानक तय किये गयी है जो की निम्न प्रकार से  है 

  • आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 8  लाख रूपए से कम होनी चाहिए तभी वह इस योजना हेतु पात्र है।  8 लाख रुपए से अधिक सालाना आय वाले व्यक्ति इस योजना के लिए अपात्र है। 

यहाँ यह बात ध्यान रहना आवश्यक है की इस में न सिर्फ आवेदक की आय को ध्यान में  रखा जाता है बल्कि उसे  अपने परिवारके निम्न लोगो की आय का ब्यौरा भी देना पड़ेगा। 

  • आवेदककर्ता की स्वयं की आय 
  • पति पत्नी की आय 
  • आवेदनकर्ता के बच्चों  की आय 
  • आवेदक के अविवाहित भाई,बहनो की आय 
  • आवेदक के माता पिता की आय 
  • आवेदक जिस घर मैं रहता उसका किराया 
  • अगर आवेदक के अन्य आय के स्रोत है तो उनका विवरण 
  • शहरी क्षेत्रों में  रहने वाले आवेदक के पास 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूमि होनी चाहिए। 
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के पास 5 एकड़ से कम भूमि एवं 1000 वर्ग फ़ीट से कम जगह में बना हुआ आवास  होना चाहिए। 

आरक्षण लेने वाले वर्ग जैसे SC,ST एवं OBC इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्यूंकि वह पहले से आरक्षण का लाभ ले रहे है एवं सामान्य वर्ग के सबल नागरिक भी इस योजना हेतु अपात्र है क्यूंकि यह योजना सिर्फ पिछड़े वर्गों हेतु लागू की गयी है।  

इस योजना के मुख्य तथ्य 

 इस योजना से सम्बंधित  मुख्य तथ्य निम्न है 

  • प्रथम बार आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। 
  • यह सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछडे वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। 
  • इस प्रमाणपत्र की वैधता 1 वर्ष तक है।  
  • इस योजना हेतु क्रियान्वयन विभाग राजस्व विभाग है। 
  • इस योजना के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक ही आवेदन कर  सकते है।   
  • यह योजना अन्य वर्गों (ST/ SC & OBC) के आरक्षण में बिना छेड़छाड़ किये  सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछडो को लाभ पहुँचती है।  

 इस योजना का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेज 

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक  है  

  • आधार कार्ड 
  • पैन (PAN) कार्ड 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • बैंक खाता 
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड 
  • पहचान पत्र 
  • स्व घोषणा पत्र 
  • बैंक स्टेटमेंट 
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

EWS सर्टिफिकेट कैसे बनायें

EWS सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है।

  • ऑफलाइन मोड – ऑफलाइन मोड द्वारा आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको EWS Certificate Form Format Download करना होगा जो official वेबसाइट पर उपलब्ध है।  

Form को भरकर उसमें आवश्यक दस्तावेज (जो भी मांगे गए है) संलग़न कर दे। इसके पश्चात आप इस Form को निम्न अधिकारियो में किसी के भी पास जमा करवा सकते है। 

  • कलेक्टर
  • जिला मजिस्ट्रेट
  • अपर जिला मजिस्ट्रेट
  • तहसीलदार
  • उप-विभागीय अधिकारी
  • अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर
  • ऑनलाइन मोड – ऑनलाइन मोड में आवेदन करने हेतु निम्न स्टेप्स का अनुसरण करे
  • सबसे पहले आपको Government की  Official Website serviceonline.gov.in पर जाना होगा 
  • अब आपको यहाँ लॉगिन करना होगा जिसके लिए आपको पहले Register पर क्लिक कर  आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर एक अकाउंट बनाकर login करे 
  • Login  करने के पश्चात आपको All Available Service पर क्लिक करना होगा 
  • अब आपके पास EWS Certificate जो दो स्तरो पर बनता है – CO & SDO उपलब्ध होगा 
  • आपको जो भी स्तर का EWS फॉर्म भरना है उस पर क्लिक करके अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर फॉर्म sumbit कर दे 
  • इसके बाद आपको Application Referance No प्राप्त होगा इसे सुरक्षित कर ले 
  • अगर आप कुछ बदलाव चाहते है या आपके द्वारा कुछ जानकारी गलत भरी गयी  है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसे बदल सकते है 
  • आपको मांगे गए डाक्यूमेंट्स जमा करने के लिए Attach Annexure पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करने होंगे
  • इसके पश्चात आप एप्लीकेशन डिटेल वाला पेज देख पाएंगे यहाँ अपनी सभी जानकारी अचे से चेक कर ले और इसके बाद फाइनल sumbit कर दे 
  • कुछ दिनों के पश्चात आपको आपके  आवेदन से सम्बंधित जानकारी नोटिफिकेशन द्वारा अपने ईमेल के माध्यम से या Registered मोबाइल नंबर पर प्राप्त  हो जाएगी 

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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से सम्बंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न : ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है ? 
उत्तर – ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिको को  सरकारी सेवाओं ,सरकारी योजनाओं तथा अन्य सरकारी कामो में 10% आरक्षण प्रदान करता है। 

प्रश्न : क्या कोई भी इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकता है ?
उत्तर – नहीं इस सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिक ही आवेदन कर सकते है। सामान्य वर्ग के सक्षम नागरिक भी इसके लिए आवेदन करने के लिए अपात्र है। 

प्रश्न : ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट द्वारा सामान्य वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ? 
उत्तर – इस सर्टिफिकेट के द्वारा सामान्य वर्ग के पिछड़े नागरिको को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। 

प्रश्न : क्या यह सर्टिफिकेट जीवन भर  के लिए वैध है ?
उत्तर – नहीं यह सर्टिफिकेट सिर्फ 1 वर्ष के लिए वैध है इसके पश्चात् भी अगर आप इसका लाभ लेना चाहते है तो आपको फिर से आवेदन करना होगा। 

प्रश्न : इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ? 
उत्तर : इस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है।  आप किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते है। 

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